ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट व पहचान पत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व एक अनिवार्य दस्तावेज है। इसे SMILE योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया था।
हाल के कुछ वर्षों में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और मान्यता के प्रति दुनिया भर में तेजी से ध्यान आकर्षित हुआ है। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट व्यक्तियों को कानूनी रूप से अपनी लिंग पहचान साबित करने में सक्षम बनाता है। इस लेख के माध्यम से भारत में Transgender Certificate प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया, कानूनी स्ट्रक्चर, आवश्यकताओं और महत्वपूर्ण चरणों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।
ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट – संक्षिप्त विवरण
लेख का विषय | ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट |
किसके लिए? | केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए |
किसके द्वारा जारी? | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी |
महत्त्व | ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान व अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण |
लाभ | समाज में सम्मान, स्वतंत्रता सहित वित्तीय व कानूनी लाभ |
ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट – विवरण
ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट (टीजी सर्टिफिकेट) क्या है?
Transgender Certificate एक आधिकारिक दस्तावेज है जो कानूनी रूप से किसी व्यक्ति की लिंग पहचान को ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता देता है। यह अधिकृत ऑफिसर, आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें व्यक्ति का नाम और लिंग पहचान जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल होते हैं।
ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट – उद्देश्य
ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट (टीजी सर्टिफिकेट) क्यों जरूरी है?
Transgender Certificate पहचान के प्रमाण के रूप में पेश किया जाता है। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट को जारी करने के पीछे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों सहित विभिन्न अधिकारों, पात्रताओं और लाभों तक पहुंचने में सहायता करना है। यह भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट – कानूनी स्ट्रक्चर
भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों का सपोर्ट करने वाले कानूनी ढांचे का निर्माण सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से हुआ, जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘तीसरे लिंग’ के रूप में मान्यता दी। इस फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान साबित करने सहित शैक्षिक अवसरों, स्वास्थ्य, रोजगार व विभिन्न अधिकारों का लाभ ले पाने की राह बनाई।
ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट – जरूरी योग्यता
Transgender Certificate के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को नीचे दिए गए योग्यता शर्तों का पालन करना होगा।
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
- ट्रांसजेंडर के रूप में स्वयं की पहचान दे सके।
ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया
यहाँ Transgender Certificate प्राप्त करने की एक सामान्य प्रक्रिया दी गई है। प्रत्येक राज्य के लिए यह प्रक्रिया भिन्न हो सकती है। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
सक्षम प्राधिकारी का पता करें
अपने राज्य में Transgender Certificate जारी करने के लिए अधिकृत नामित प्राधिकारी की पहचान करें। यह प्राधिकरण आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट (DM) या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) कार्यालय होता है। निश्चित जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय से संपर्क करें या आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों में खोज करें।
सहायक दस्तावेज इकट्ठा करें
Transgender Certificate के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- आइडेंटिटी प्रूफ
- एड्रेस प्रूफ
- मेडिकल सर्टिफिकेट
- शपथ पत्र
- आवेदन
सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नामित प्राधिकारी के कार्यालय में जाएँ। आवेदन पत्र प्राप्त करें और ध्यानपूर्वक इसे भरें। आवेदन के साथ मांगे गए सभी सहायक दस्तावेज संलग्न करें और उन्हें नामित प्राधिकारी को जमा करें।
सत्यापन प्रक्रिया
नामित प्राधिकारी आवेदन में प्रदान की गई जानकारी की सत्यता की जांच कर सकते हैं। इसमें आवश्यक होने पर सम्बंधित सरकारी अधिकारियों, मेडिकल प्रोफेशनल या किसी भी अन्य सम्बंधित व्यक्ति के साथ बातचीत शामिल है।
ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जारी करना
सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, नामित प्राधिकारी ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र जारी करेगा। प्रमाणपत्र में आमतौर पर व्यक्ति द्वारा दर्शाया गया नाम, लिंग पहचान और संबंधित राज्य के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक अन्य सम्बंधित जानकारी शामिल होती है।
ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन व प्राप्त करने की क्रमवार ऑनलाइन प्रक्रिया
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल dosje.gov.in पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें।
- नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, राज्य और जिला आदि जानकारी दर्ज करें और रजिस्टर पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर, यूजर को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल्स (आईडी व पासवर्ड) प्राप्त होगा।
- पासवर्ड और ईमेल आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड में ‘अप्लाई फॉर टीजी सर्टिफिकेट/कार्ड’ बटन पर क्लिक करें।
- ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट/आईडी कार्ड टैब में ‘न्यू एप्लीकेशन’ सेलेक्ट करें।
- ‘न्यू एप्लीकेशन’ के बाद केटेगरी पर क्लिक करें।
- आवश्यकता के अनुसार विकल्प का चयन करें।
- ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण (नियम) 2020 के अनुसार आवश्यक जानकारी भरें और “सेव एंड नेक्स्ट बटन” पर क्लिक करें।
- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और शपथ पत्र (निर्धारित फॉर्मेट में) अपलोड करें।
- भरा गया विवरण सही है इसके लिए चेक मार्क करें व “सबमिट नाउ” पर क्लिक करें।
- टीजी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अधिकतम 30 दिन (अस्थायी) तक इंतजार करना होगा।
ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट – आवश्यक दस्तावेज
भारत में Transgender Certificate प्राप्त करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यह दस्तावेज राज्य के आधार पर थोड़ा अलग हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट के लिए जरूरी दस्तावेज निम्नलिखित हैं।
पहचान के लिए प्रमाण
आवेदकों को पहचान का एक वैध प्रमाण देने की आवश्यकता होगी। इनमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं।
- पासपोर्ट
- वोटर आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस, या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र
निवास का प्रमाण
आवेदक जहाँ रहता है वहां के पते को साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ सहायक हैं।
- उपयोगकर्ता के नाम का बिल (बिजली, पानी या गैस)
- बैंक स्टेटमेंट
- किराया समझौता (रेंट एग्रीमेंट)
- मूल निवासी प्रमाणपत्र
शपथ पत्र
शपथ पत्र एक कानूनी दस्तावेज है, जो लिंग (जेंडर) पहचान की घोषणा और पुष्टि करता है। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होना चाहिए।
- नाम
- लिंग पहचान
- ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र बनवाने का कारण
- शपथ पत्र को कानूनी रूप से वैध करने के लिए नोटरीकृत किया जाता है।
मेडिकल सर्टिफिकेट
कुछ राज्यों में, ट्रांसजेंडर पहचान की पुष्टि करने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है। यह आमतौर पर एक मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा जारी किया जाता है जैसे-
- मनोचिकित्सक
- मनोविज्ञानी
- एंडोक्राइनोलॉजिस्ट
- प्रमाणपत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि आवेदक एक ट्रांसजेंडर है।
ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न – मैं ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
भारत में Transgender Certificate प्राप्त करने के लिए, आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान का प्रमाण, निवास और अपनी लिंग पहचान की पुष्टि करने वाले एक शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। इन सभी दस्तावेजों की मदद से विशेष दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, अपने राज्य में नामित प्राधिकारी (जैसे, जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय) में आवेदन करके ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न – ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 कहां उपलब्ध हैं?
नियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के राष्ट्रीय पोर्टल (transgender.dosje.gov.in) और सामाजिक न्याय मंत्रालय (socialjustice.nic.in) की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
प्रश्न – ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट नेशनल पोर्टल ऑफ़ ट्रांसजेंडर पर्सन्स (transgender.dosje.gov.in) है।
प्रश्न – ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहचान का प्रमाण क्या है?
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए Transgender Certificate और पहचान पत्र, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण हैं। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं।
प्रश्न – क्या ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र अनिवार्य है? मुझे अपना टीजी सर्टिफिकेट कितनी जल्दी मिल सकता है?
हां, तृतीय-लिंग (थर्ड जेंडर) श्रेणी के व्यक्तियों के लिए Transgender Certificate एक अनिवार्य दस्तावेज है। आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर जिला अधिकारी अस्थायी रूप से ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड जारी करने के लिए बाध्य हैं।
प्रश्न – क्या ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट के आवेदन प्रक्रिया के लिए कोई हेल्पडेस्क है?
Transgender Certificate बनवाने से सम्बंधित प्रश्नों के लिए, आवेदक 011-20893988 पर कॉल कर सकते हैं या satvik.nisd@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। तकनीकी पूछताछ के लिए 91-7923268299 पर कॉल करें या tghelp@mail.inflibnet.ac.in पर ईमेल करें। संपर्क करने का समय सुबह10:00 बजे से शाम 5:00 बजे (सोमवार से शुक्रवार) तक है।
प्रश्न – ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल में कितनी भाषाओं में आवेदन करने की सुविधा दी गई है?
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल में आवेदन भरते समय सरलता से उपयोग के लिए कई भाषाओं की सुविधा दी गई है। वर्तमान में, पोर्टल अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, गुजराती और बंगाली भाषाओं में उपलब्ध है।
प्रश्न – मुझे ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त होगा?
Transgender Certificate और पहचान पत्र जारी हो जाने के बाद, आवेदक इसे पोर्टल से ही डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।
इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ें – Transgender certificate in India
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