चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के अधिवासित (डोमिसाईल्ड) छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ स्कॉलरशिप 2023-24 योजना चलाई जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं एवं अन्य लोगों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गयी है, जिसका उद्देश्य प्री-मैट्रिक अथवा पोस्ट-मैट्रिक चरण में पढ़ रहे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वंचित श्रेणियों के बच्चों के माता-पिता को वित्तीय सहायता के माध्यम से सहयोग प्रदान करना है।
छात्रवृत्ति के माध्यम से इच्छुक छात्र आर्थिक परेशानी का सामना किए बिना अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। चंडीगढ़ स्कॉलरशिप (Chandigarh Scholarship) के माध्यम से छात्र विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त कर अपने शैक्षिक सपनों को साकार कर सकते हैं।
इस लेख में चंडीगढ़ स्कॉलरशिप योजना 2023-24 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी को शामिल किया गया है। चंडीगढ़ स्कॉलरशिप की सूची, स्कॉलरशिप हेतु आवेदन की अंतिम तिथि, लाभ, पात्रता मानदंड व आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।
चंडीगढ़ स्कॉलरशिप 2023-24 – संक्षिप्त विवरण
लेख का विषय | चंडीगढ़ स्कॉलरशिप 2023-24 |
प्रदाता | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई), भारत सरकार |
लाभार्थी | चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश अधिवासित (डोमिसाईल्ड) छात्र |
लाभ | वित्तीय सहायता |
शैक्षणिक वर्ष | 2023-24 |
आवेदन | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://scholarships.gov.in/ |
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चंडीगढ़ स्कॉलरशिप 2023-24 – सूची
सं.क्. | स्कॉलरशिप का नाम | प्रदाता का नाम |
1 | प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास IX एंड X-चंडीगढ़ | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई), भारत सरकार |
2 | पीएम-यशस्वी प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी स्टूडेंट्स (क्लास IX एंड X) -चंडीगढ़ | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई), भारत सरकार |
3 | पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़ | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई), भारत सरकार |
4 | पीएम-यशस्वी पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़ | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई), भारत सरकार |
5 | पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स – चंडीगढ़ | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई), भारत सरकार |
चंडीगढ़ स्कॉलरशिप 2023-24 – अंतिम तिथि
सं.क्र. | स्कॉलरशिप का नाम | आवेदन की अंतिम तिथि |
1 | प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास IX एंड X-चंडीगढ़ | 5 फरवरी 2024 |
2 | पीएम-यशस्वी प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी ,डीएनटी स्टूडेंट्स (क्लास IX एंड X) -चंडीगढ़ | 5 फरवरी 2024 |
3 | पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़ | 20 जनवरी 2024 |
4 | पीएम-यशस्वी पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़ | 20 जनवरी 2024 |
5 | पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स -चंडीगढ़ | 20 जनवरी 2024 |
नोट:- ऊपर दी गई अंतिम तिथि अस्थाई है। इसे स्कॉलरशिप प्रदाता के निर्णय के आधार पर बदला भी जा सकता है।
ओकनॉर्थ एसटीईएम स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24, हरियाणा और उत्तराखंड की छात्राओं हेतु वित्तीय सहायता
चंडीगढ़ स्कॉलरशिप 2023-24 – विवरण
1. प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास IX एंड X-चंडीगढ़
प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9वीं और 10वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सहयोग करना है। इससे विद्यार्थियों द्वारा अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की दर में कमी आएगी। चयनित छात्रों को 10 महीने तक प्रति माह ₹525 तक की छात्रवृत्ति और अन्य लाभ प्राप्त होंगे।
पीएम-यशस्वी प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम कक्षा 9वीं या 10वीं में पढ़ने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और गैर-अधिसूचित जनजाति (डीएनटी) वर्ग के छात्रों के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य प्री-मैट्रिक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है। चयनित उम्मीदवारों को प्रति वर्ष ₹4,000 का संयुक्त शैक्षणिक भत्ता प्राप्त होगा।
3. पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़
पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं से लेकर पोस्ट-डॉक्टोरल चरण पर अध्ययनरत छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की गई एक पहल है। यह केंद्र सरकार और चंडीगढ़ समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित स्कॉलरशिप योजना है। छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो पोस्ट-मैट्रिक स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने के इच्छुक हैं। चयनित स्कॉलर्स को ₹1,200 का रखरखाव भत्ता और अन्य लाभ प्राप्त होंगे।
4. पीएम-यशस्वी पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़
पीएम-यशस्वी पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम पोस्ट-मैट्रिक चरण पर अध्ययनरत ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी समुदाय के छात्रों हेतु भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) द्वारा शुरू की गई एक पहल है। डीएनटी समुदाय का तात्पर्य विमुक्त जनजाति (DNT) समुदाय से है। यह केंद्र सरकार और चंडीगढ़ समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित स्कॉलरशिप योजना है। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को ₹750 का रखरखाव भत्ता व अन्य लाभ प्राप्त होंगे।
चंडीगढ़ स्कॉलरशिप 2023-24 – आवश्यक दस्तावेज
सं.क्र. | स्कॉलरशिप का नाम | आवश्यक दस्तावेज |
1 | प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास IX एंड X-चंडीगढ़ |
|
2 | पीएम-यशस्वी प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी ,डीएनटी स्टूडेंट्स (क्लास IX एंड X) -चंडीगढ़ |
|
3 | पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़ |
|
4 | पीएम-यशस्वी पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़ |
|
5 | पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स -चंडीगढ़ | जल्द जारी किये जाएंगे |
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चंडीगढ़ स्कॉलरशिप 2023-24 – पात्रता
1.प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास IX एंड X-चंडीगढ़
- आवेदक चंडीगढ़ का अधिवासी हो।
- अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से संबंधित हो।
- किसी सरकारी अथवा सरकार या केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9 या 10 में पढ़ रहा हो।
- माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कक्षा 9वीं और 10वीं में अध्ययन हेतु किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ न ले रहा हो।
2.पीएम-यशस्वी प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी स्टूडेंट्स (क्लास IX एंड X) -चंडीगढ़
- आवेदक भारतीय नागरिक हो।
- चंडीगढ़ का अधिवासी हो।
- आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी)/गैर-अधिसूचित जनजाति (डीएनटी) श्रेणी से संबंधित हो।
- सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9वीं या 10वीं में अध्ययनरत हो।
- माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर ₹2,50,000 से कम हो।
- कक्षा 9वीं और 10वीं में अध्ययन हेतु किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ न ले रहा हो।
नोट:- यदि छात्रों को कक्षा 9 और 10 के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति के तहत लाभ मिल रहा है, तो उन्हें उनमें से एक का चयन करना होगा। उन्हें अपनी चुनी गई छात्रवृत्ति के बारे में पुरस्कार देने वाले अधिकारियों और अपने स्कूल के प्रिंसिपल दोनों को सूचित करना होगा।
3.पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़
- आवेदक भारतीय नागरिक हो।
- चंडीगढ़ का अधिवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से संबंधित हो।
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय/कॉलेज में पोस्ट-मैट्रिक स्तर के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो।
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक, उच्चतर माध्यमिक, या कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर ₹2,50,000 से कम हो।
नोट:-
- विभिन्न कक्षाओं में नियमित छात्रों के रूप में प्रवेश हेतु आयु सीमा, संबंधित संस्थानों द्वारा तय की जाएगी।
- वे छात्र, जो पत्राचार/ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते हैं, वे भी आवेदन के पात्र हैं। पत्राचार के मामले में केवल केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ और सतत शिक्षा शामिल है।
- चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले छात्र आवेदन के पात्र हैं, बशर्तें उन्हें पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अभ्यास करने की अनुमति न हो।
- वे छात्र जो कला, वाणिज्य या विज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने के बाद किसी अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी या व्यावसायिक डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में शामिल हैं, वे भी इस योजना के पात्र हैं।
- वे अभ्यर्थी, जो शिक्षा के एक चरण को उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा के उसी चरण में एक अलग विषय में अध्ययन कर रहे हैं, वे आवेदन के पात्र नहीं हैं।
4.पीएम-यशस्वी पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़
- आवेदक भारतीय नागरिक हो।
- केंद्र/राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अधिसूचित, चंडीगढ़ का अधिवासी होना चाहिए।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), या गैर-अधिसूचित जनजाति (डीएनटी) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन/उच्च माध्यमिक या कोई उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/कॉलेज से पोस्ट-मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो।
- सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय ₹2,50,000 से अधिक न हो।
नोट:-
चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले छात्र आवेदन के पात्र हैं, बशर्तें उन्हें पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अभ्यास (कार्य) करने की अनुमति न हो।
जो छात्र पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वे भी आवेदन के पात्र हैं। पत्राचार में दूरस्थ और सतत शिक्षा शामिल है।
चंडीगढ़ स्कॉलरशिप 2023-24 – लाभ
1.प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास IX एंड X-चंडीगढ़
चयनित छात्रों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
लाभ | डे-स्कॉलर्स | हॉस्टलर्स |
10 महीने के लिए छात्रवृत्ति | ₹225 प्रति माह | ₹525 प्रति माह |
किताबें और अनौपचारिक अनुदान | ₹750 प्रति वर्ष | ₹1,000 प्रति वर्ष |
निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ते:-
भत्ता | राशि (₹) |
दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मासिक पाठक भत्ता | ₹160 |
दिव्यांग छात्रों के लिए मासिक परिवहन भत्ता (यदि शैक्षणिक संस्थान के परिसर के छात्रावास में नहीं रहते हैं) | ₹160 |
विशेष रूप से दिव्यांग (अर्थात 80% या अधिक विकलांगता से पीड़ित) डे स्कॉलर/कम विकलांगता से पीड़ित छात्रों के लिए मासिक अनुरक्षण भत्ता | ₹160 |
विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों की सहायता करने वाले किसी भी छात्रावास कर्मचारी को स्वीकार्य मासिक सहायक भत्ता | ₹160 |
मानसिक रूप से मंद और मानसिक रूप से बीमार छात्रों के लिए मासिक अनुशिक्षण (कोचिंग) भत्ता | ₹240 |
नोट:- विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा Z के खंड (ZC) के तहत परिभाषित विकलांगता।
2.पीएम-यशस्वी प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी स्टूडेंट्स (क्लास IX एंड X) -चंडीगढ़
चयनित छात्रों को प्रति वर्ष ₹4,000 की दर से संयुक्त (कंसोलिडेटेड) शैक्षणिक भत्ता मिलेगा।
3.पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़
चयनित स्कॉलर्स को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
रखरखाव भत्ता (मेंटेनेंस अलाउंस)
समूह | पाठ्यक्रम | हॉस्टलर (प्रति माह) | डे-स्कॉलर्स (प्रति माह) |
समूह 1 | क) डिग्री और स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों सहित मेडिसिन (एलोपैथिक, भारतीय और दवाओं की अन्य मान्यता प्राप्त प्रणालियाँ) एम.फिल., पीएच.डी. और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, योजना, वास्तुकला, डिजाइन, फैशन प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यवसाय वित्त/प्रशासन, कंप्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग
ख) वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (हेलीकॉप्टर पायलट और मल्टीइंजन रेटिंग सहित) पाठ्यक्रम ग) प्रबंधन और चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम घ) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि (डे स्कॉलर दर पर लागू केवल ₹550 प्रति माह) ङ) एमफिल, पीएचडी, और पोस्ट डॉक्टोरल कार्यक्रम (डीलिट, डीएससी, आदि)
च) एल.एल.एम. |
₹1,200 | ₹550 |
समूह 2 | क) फार्मेसी (बी. फार्मा.), नर्सिंग (बी. नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस, पुनर्वास, डायग्नोस्टिक्स आदि जैसे अन्य पैरा-मेडिकल शाखाओं, मास कम्युनिकेशन, होटल प्रबंधन और खानपान, यात्रा/पर्यटन/आतिथ्य प्रबंधन, आंतरिक सजावट, पोषण और आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (जैसे बैंकिंग, बीमा, कर) आदि क्षेत्रों में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश योग्यता न्यूनतम उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 10 एवं 12) है।
ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो समूह 1 के अंतर्गत नहीं आते हैं (उदाहरण के लिए एम.ए./एम.एससी./एम.कॉम./ एम. एड./एम. फार्मा. आदि) |
820 | 530 |
समूह 3 | स्नातक डिग्री वाले अन्य सभी पाठ्यक्रम, जो समूह 1 और 2 (जैसे बीए/बी. एससी./बी. कॉम. आदि) के अंतर्गत नहीं आते हैं। | 570 | 300 |
समूह 4 | सभी पोस्ट-मैट्रिक स्तर के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश योग्यता हाई स्कूल (कक्षा 10) है, उदाहरण के लिए उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा 11 एवं 12); सामान्य और व्यावसायिक दोनों स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आदि। | 380 | 230 |
टिप्पणी:-
भरण-पोषण भत्ते का भुगतान 1 अप्रैल या प्रवेश के महीने (जो भी बाद में हो) से छुट्टियों सहित शैक्षणिक वर्ष के अंत में परीक्षा समाप्त होने तक किया जाता है। यदि प्रवेश किसी महीने के 20वें दिन के बाद होता है, तो भुगतान प्रवेश के अगले महीने से शुरू होता है।
एम.फिल और पीएच.डी. पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैं। ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान इन समूहों के तहत पाठ्यक्रम के आधार पर समूह 1 या समूह 2 के लिए रखरखाव भत्ते की दरों पर किया जा सकता है।
जो छात्र अपनी छात्रवृत्ति के तहत मुफ्त भोजन या आवास का लाभ ले रहे हैं, उन्हें 1/3 की दर पर रखरखाव हेतु शुल्क-राशि प्राप्त होगा।
अनुसूचित जाति के दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान:
1) दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पाठक भत्ता:
पाठ्यक्रम का स्तर | भत्ता (प्रति माह) |
समूह 1 और 2 | ₹240 |
समूह 3 | ₹200 |
समूह 4 | ₹160 |
2) दिव्यांग छात्रों के लिए प्रति माह ₹160 तक परिवहन भत्ता, यदि छात्र शैक्षणिक संस्थान के परिसर छात्रावास में नहीं रहता है।
3) कम विकलांगता से पीड़ित डे-स्कॉलर छात्रों के लिए प्रति माह ₹160 का अनुरक्षण भत्ता।
4) किसी शैक्षणिक संस्थान के छात्रावास में रहने वाले विशेष रूप से दिव्यांग छात्र, जिसे सहायता की आवश्यकता हो सकती है, की मदद करने के इच्छुक छात्रावास के किसी भी कर्मचारी को प्रति माह ₹160 का विशेष वेतन स्वीकार्य है।
5) मानसिक रूप से पीड़ित दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए प्रति माह ₹240 का भत्ता।
(2) से (4) तक का प्रावधान कुष्ठ रोग से ठीक हुए छात्रों पर भी लागू होगा।
नोट:-
अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से संबंधित दिव्यांग छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं, साथ ही अन्य योजनाओं से अतिरिक्त लाभ जो इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उक्त अधिनियम के तहत परिभाषित विकलांगता को राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
शुल्क
चयनित छात्रों को नामांकन/पंजीकरण, खेल अध्यापन, संयोजन, पुस्तकालय, पत्रिका, चिकित्सा परीक्षा और ऐसे अन्य शुल्क का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिसमें कॉशन मनी जैसी वापसी योग्य जमा राशि और छात्र द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय/बोर्ड को देय सुरक्षा जमा शामिल नहीं होगी।
अध्ययन भ्रमण
व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रति वर्ष अधिकतम ₹1,600 तक का अध्ययन-दौरा हेतु शुल्क का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते संस्थान का प्रमुख प्रमाणित करे कि अध्ययन-दौरा स्कॉलर के अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
थीसिस टाइपिंग/मुद्रण(प्रिंटिंग) शुल्क
संस्थान के प्रमुख की अनुशंसा पर शोध छात्रों को थीसिस (निबंध/शोध प्रबंध) टाइपिंग/प्रिंटिंग शुल्क हेतु अधिकतम ₹1,600 तक की राशि का भुगतान किया जाएगा।
पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता:
ऐसे पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति के अलावा, आवश्यक निर्धारित पुस्तकों के लिए ₹1,600 राशि का वार्षिक भत्ता भी दिया जाएगा।
टेक्निप एनर्जीज इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24 – छात्राओं हेतु 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप
4.पीएम-यशस्वी पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़
चयनित स्कॉलर्स को निम्नानुसार मासिक रखरखाव भत्ता मिलेगा:
समूह | पाठ्यक्रम | हॉस्टलर (प्रति माह) | डे-स्कॉलर्स (प्रति माह) |
समूह 1 | क) डिग्री और स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों सहित मेडिसिन (एलोपैथिक, भारतीय और दवाओं की अन्य मान्यता प्राप्त प्रणालियाँ) एम.फिल., पीएच.डी. और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, योजना, वास्तुकला, डिजाइन, फैशन प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यवसाय वित्त/प्रशासन, कंप्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग
ख) वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (हेलीकॉप्टर पायलट और मल्टीइंजन रेटिंग सहित) पाठ्यक्रम ग) प्रबंधन और चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम। घ)सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि (डे-स्कॉलर दर पर लागू केवल ₹550 प्रति माह) ङ) एम. फिल., पीएच.डी., और पोस्ट डॉक्टोरल कार्यक्रम (डी. लिट., डी.एससी., आदि)
च) एल.एल.एम. |
₹750 | ₹350 |
समूह 2 | क) फार्मेसी (बी. फार्मा.), नर्सिंग (बी. नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस, पुनर्वास, डायग्नोस्टिक्स आदि जैसे अन्य पैरा-मेडिकल शाखाओं, मास कम्युनिकेशन, होटल प्रबंधन और खानपान, यात्रा/पर्यटन/आतिथ्य प्रबंधन, आंतरिक सजावट, पोषण और आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (जैसे बैंकिंग, बीमा, कर) आदि क्षेत्रों में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश योग्यता न्यूनतम उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 10,12) है।
ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो समूह 1 के अंतर्गत नहीं आते हैं (उदाहरण – एम.ए./एम.एससी./एम.कॉम./एम. एड./एम. फार्मा. आदि) |
₹510 | ₹335 |
समूह 3 | स्नातक डिग्री वाले अन्य सभी पाठ्यक्रम, जो समूह 1 और 2 (जैसे बीए/बी. एससी./बी. कॉम. आदि) के अंतर्गत नहीं आते हैं। | ₹400 | ₹210 |
समूह 4 | सभी पोस्ट-मैट्रिक स्तर के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश योग्यता हाई स्कूल (कक्षा 10) है, उदाहरण के लिए उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा 11 और 12), सामान्य और व्यावसायिक दोनों स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आदि। | ₹260 | ₹160 |
नोट:- जो छात्र अपनी छात्रवृत्ति के तहत मुफ्त भोजन या आवास का लाभ ले रहे हैं, उन्हें 1/3 की दर पर रखरखाव हेतु शुल्क-राशि प्राप्त होगा।
विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान –
1) दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता
पाठ्यक्रम का स्तर | भत्ता प्रति माह (₹) |
समूह 1 और 2 | ₹175 |
समूह 3 | ₹130 |
समूह 4 | ₹90 |
2) व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले स्कॉलर्स को अध्ययन-दौरा हेतु शुल्क-राशि के तहत अधिकतम ₹900 प्रति वर्ष तक भुगतान किया जाएगा, जो परिवहन शुल्क आदि पर छात्र द्वारा किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित है, बशर्ते संस्थान का प्रमुख यह प्रमाणित करे कि स्कॉलर के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु दौरा आवश्यक है।
3) संस्थान के प्रमुख की सिफारिश पर रिसर्च स्कॉलर्स को अधिकतम ₹1,000 तक का थीसिस टाइपिंग/प्रिंटिंग शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
पत्राचार से पढ़ाई करने वाले छात्रों को गैर-वापसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति के अलावा, आवश्यक निर्धारित पुस्तकों, स्टेशनरी आदि के लिए ₹900 का वार्षिक भत्ता मिलेगा।
चंडीगढ़ स्कॉलरशिप 2023-24 – आवेदन प्रक्रिया
सं.क्र. | स्कॉलरशिप का नाम | आवेदन प्रक्रिया |
1 | प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास IX एंड X-चंडीगढ़ | नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से |
2 | पीएम-यशस्वी प्री-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी ,डीएनटी स्टूडेंट्स (क्लास IX एंड X) -चंडीगढ़ | नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से |
3 | पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़ | नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से |
4 | पीएम-यशस्वी पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी स्टूडेंट्स-चंडीगढ़ | नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से |
5 | पोस्ट-मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स -चंडीगढ़ | नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से |
चंडीगढ़ स्कॉलरशिप 2023-24 – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न – नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध चंडीगढ़ छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
सभी विद्यार्थी जो चंडीगढ़ के अधिवासी हैं, वे अपनी योग्यतानुसार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध प्री-मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप (Chandigarh Scholarship) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न – आवेदन हेतु क्या आधार नंबर होना अनिवार्य है?
हाँ, आधार संख्या होना आवश्यक है। आधार से लिंक बैंक खाते का विवरण छात्रवृत्ति राशि हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनिवार्य है।
प्रश्न – क्या निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रहे छात्र चंडीगढ़ छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, बशर्ते संस्थानों को संबंधित राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हो।
प्रश्न – क्या छात्र एक ही शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, छात्र द्वारा एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान केवल एक विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
प्रश्न – चंडीगढ़ स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे करें?
पात्र विद्यार्थी चंडीगढ़ स्कॉलरशिप (Chandigarh Scholarship) योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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