सरकार ने विभिन्न रिपोर्ट्स के आधार पर यह निर्णय लिया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को बाकी नागरिकों के समान ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन और अवसरों की आवश्यकता है, इसलिए नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं जिनमें विधायिका और सरकारी सेवा में सीटों का आरक्षण होता है, स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए कॉलेज की पूरी या आंशिक फीस माफ करना, शैक्षणिक संस्थानों में कोटा, कुछ नौकरियों आदि में आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के प्रावधान किये गए हैं, लेकिन इन विशेषाधिकारों का लाभ उठाने के लिए, विभिन्न जाति के नागरिकों के पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
जाति प्रमाण पत्र क्या है?
जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति एक विशेष समुदाय, जाति और धर्म से संबंधित है। सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे आरक्षित वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा जाति के आधार पर दी जा रही सुविधाओं का लाभ लेने के लिए व अपनी उम्मीदवारी स्थापित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है। जाति प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति की मूल जाति को साबित करता है। इस लेख के माध्यम से हम जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तरीके के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
जाति प्रमाण पत्र – संक्षिप्त विवरण
लेख का विषय | जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) |
किसके द्वारा जारी | विभिन्न राज्यों के भिन्न प्राधिकारियों द्वारा |
वैद्यता | न्यूनतम 3 वर्ष या पूरे जीवन के लिए (राज्य के अनुसार) |
शुल्क | 10 रूपए से 500 रूपए तक (प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न) |
बनने में लगा समय | 7 से 45 दिन के भीतर |
आवेदन | राज्य के ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से |
भारत में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के लिए आपको कुछ सहायक दस्तावेज संलग्न करने होंगे, जिसके बिना आपका आवेदन खारिज हो सकता है। संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। नीचे दिए गए अनिवार्य दस्तावेजों की एक सामान्य सूची है जिसे आपको अपने जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- पहचान प्रमाण, जैसे – पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड, आरएसबीवाई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र।
- पता प्रमाण, जैसे – पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन पत्रिका, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, संपत्ति कर रसीद, टेलीफ़ोन बिल, किराए की रसीद,
पासपोर्ट।
- जाति प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र।
- जाति का प्रमाण, जैसे -आवेदक/आवेदक के पिता/दादा प्राथमिक विद्यालय रजिस्टर का हवाला, आवेदक या उसके पिता का प्राथमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, आवेदक / पिता / रिश्तेदार के जन्म रजिस्टर का हवाला, सरकारी सेवा रिकॉर्ड (पुस्तक) से हवाला जिसमें आवेदक के पिता या रिश्तेदार की जाति/समुदाय/श्रेणी का उल्लेख हो, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, किसी भी पिता या रिश्तेदार का वैधता प्रमाण पत्र (जांच समिति द्वारा जारी), राजस्व अभिलेख/ग्राम पंचायत अभिलेख, अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।
- आय प्रमाण।
- भूमि संबंधी प्रमाण।
जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) की आवश्यकता क्यों है?
भारत में जाति प्रमाण पत्र जारी करने का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं को आरक्षित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित वास्तविक उम्मीदवारों की पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। राज्य/केंद्र सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की जा रही शिक्षण संस्थाओं और अन्य सुविधाओं में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
नीचे दिए चार्ट में भारत की जनसँख्या का जाति के आधार पर विभाजन दर्शाया गया है।
भारत में कौन सा प्राधिकरण जाति प्रमाण पत्र जारी करता है?
जाति प्रमाण पत्र संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, प्रत्येक राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के पास कुछ निर्दिष्ट प्रक्रियाएं हैं। भारत में जाति प्रमाण पत्र भी द्विभाषी हैं जिसमें राज्य की भाषा और अंग्रेजी शामिल हैं। निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी जाति प्रमाण पत्र को केंद्र सरकार द्वारा मान्य माना जाता है।
- जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उप मंडल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और
- उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार या जहां परिवार रहता है।
निर्देश 0.M.No.36011/1/2012- स्था. (Res.) दिनांक 8 अक्टूबर 2015 प्रावधान करता है कि नौकरी प्राप्त करने के मामले में एक उम्मीदवार जो एक विशेष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, किसी भी निर्धारित प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो उसे किसी भी आधार पर अंतरिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है।
जाति प्रमाण पत्र के धारकों और निर्माताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई
जाति प्रमाण पत्र संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी, सत्यापित और रद्द किए जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार की अपनी प्रणाली/प्रक्रिया है। जो यह प्रावधान करता है कि एक सरकारी कर्मचारी, जो सेवा में प्रारंभिक भर्ती के लिए भर्ती नियमों आदि के अनुसार योग्य या पात्र नहीं था या गलत प्रस्तुत किया था सूचना प्राप्त करने या नियुक्ति प्राप्त करने के लिए झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि वह परिवीक्षाधीन या अस्थायी सरकारी कर्मचारी है, तो उसे सेवामुक्त कर दिया जाना चाहिए या उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। यदि वह एक स्थायी सरकारी सेवक बन गया है तो सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 में निर्धारित एक जांच की जा सकती है और यदि आरोप साबित होते हैं तो सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटा दिया जाना चाहिए या बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।
एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने वालों के लिए प्रमाण पत्र जारी करना
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को, जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवास कर गए हैं, जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रवास किया है, उनके सामने आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए यह सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों ने गृह मंत्रालय के पत्र दिनांक 18.11.1982 और 06.08.1984 के माध्यम से कहा कि राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश दूसरे राज्य / केंद्र शासित प्रदेश से एक वास्तविक प्रमाण पत्र जो पिता या माता को जारी किया गया है, के आधार पर नया प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। जहां निर्धारित प्राधिकारी को लगता है कि प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, वे जांच कर सकते हैं।
जाति प्रमाण पत्र के लाभ/उपयोग
जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे आरक्षित वर्ग निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।
- सरकारी सेवा में आरक्षण पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य।
- कॉलेज और स्कूल में प्रवेश के लिए पूरी फीस या कुछ फीस में छूट।
- शिक्षण संस्थानों में कोटा प्राप्त करने के लिए।
- कुछ सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ उठाने के लिए।
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं के पंजीकरण के लिए।
जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं
- ऑनलाइन
- ऑफलाइन
जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन इन दोनों ही तरीकों से आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन Caste Certificate बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जिनकी जानकारी लेख को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं।
Caste Certificate हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
Caste Certificate बनवाने के लिए सबसे पहले जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं उस प्रदेश की ई- डिस्ट्रिक वेबसाइट पर जाना होता है। इसके लिए हर प्रदेश की वेबसाइट अलग-अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए अलग वेबसाइट होगी, बिहार राज्य के लिए अलग है।
- संबंधित राज्य की वेबसाइट के पोर्टल पर जाएं, इसके बाद पोर्टल पर क्लिक करेंगें तो सिटीजन पोर्टल का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको लॉगिन का विकल्प मिलेगा।
- अगर आप पहले से ही वेबसाइट के सदस्य हैं तो आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर आसानी से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए सदस्य है तो पहले आपको इसका सदस्य बनना होगा यानि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक फॉर्म सामने खुलेगा। इसमें आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता इत्यादि जानकारी भरें।
- इस स्टेप के बाद आपको नीचे दिए ‘सुरक्षित करें’ पर क्लिक करना है। गलती होने पर ‘रिसेट’ पर क्लिक कर आप इस फॉर्म को दोबारा भर सकते हैं।
- सेव करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और फोन पर यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। इसे डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं।
- लॉगिन करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जिस पर एक विकल्प नजर आएगा इस पर क्लिक करने के बाद आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस दौरान जो फॉर्म ओपन होगा उसकी सभी जानकारी सही-सही भरें। जानकारी देने के बाद आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना होगा जैसे कि अपना पहचान पत्र, आधार, वोटर और राशन कार्ड, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आदि।
- डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी, इसे सेव कर लें। इसके बाद आपको वहां बताया शुल्क जमा करना होगा।
- ऐसा करने के बाद Caste Certificate का आवेदन पूरा हो जाता है।
आवेदन के कुछ दिन बाद जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)बन जाता है। इस प्रमाण पत्र को आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यह ध्यान रखना होगा कि हर राज्य के जाति प्रमाण पत्र बनाने का पोर्टल और तरीका एक दूसरे से भिन्न है। इसलिए, पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। इस संबंध में पूरी जानकारी आपको पोर्टल पर आसानी से मिल जाती है।
विभिन्न भारतीय राज्यों में जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु प्राधिकरणों के ऑफिशियल पोर्टल
क्रमांक | भारतीय राज्य | प्राधिकरण | ऑफिशियल पोर्टल |
1 | आंध्र प्रदेश | तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
2 | अरुणाचल प्रदेश | जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर | यहाँ क्लिक करें |
3 | असम | राजस्व अंचल अधिकारी | यहाँ क्लिक करें |
4 | बिहार | अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी | यहाँ क्लिक करें |
5 | छत्तीसगढ़ | नायब तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
6 | गोवा | सभी तालुका के मामलातदार | यहाँ क्लिक करें |
7 | गुजरात | जिला कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / सहायक। कलेक्टर / प्रान्त अधिकारी / मामलातदार | यहाँ क्लिक करें |
8 | हरियाणा | सीआरओ (तहसीलदार / नायब तहसीलदार संबंधित) | यहाँ क्लिक करें |
9 | हिमाचल प्रदेश | राजस्व विभाग के तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
10 | जम्मू और कश्मीर | उप-मंडल मजिस्ट्रेट (तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं) | यहाँ क्लिक करें |
11 | झारखंड | प्रत्येक जिले में अनुमंडल पदाधिकारी | यहाँ क्लिक करें |
12 | कर्नाटक | तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
13 | केरल | ग्राम अधिकारी (यदि राज्य सरकार के विभागों या प्राधिकरणों के समक्ष पेश किया जाता है) / तहसीलदार (यदि केंद्र सरकार के विभागों या प्राधिकरणों के समक्ष पेश किया जाता है) | यहाँ क्लिक करें |
14 | मध्य प्रदेश | तहसीलदार / नायब तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
15 | महाराष्ट्र | तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
16 | मणिपुर | जिला प्राधिकरण i/c DC/ADC/SDO (SDO/SDM के पद से नीचे नहीं) | यहाँ क्लिक करें |
17 | मेघालय | सरकार के मामले में नियोक्ता। कर्मचारी और अन्य के मामले में सांसद / विधायक / डीसी / एसडीओ सिविल द्वारा। | यहाँ क्लिक करें |
18 | मिजोरम | जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी | यहाँ क्लिक करें |
19 | नागालैंड | उप.आयुक्त, अपर.उप.आयुक्त और उप-मंडल अधिकारी (सी) | यहाँ क्लिक करें |
20 | ओडिशा | राजस्व अधिकारी | यहाँ क्लिक करें |
21 | पंजाब | सीआरओ (तहसीलदार / नायब तहसीलदार संबंधित) | यहाँ क्लिक करें |
22 | राजस्थान | तहसीलदार / नोटरी | यहाँ क्लिक करें |
23 | सिक्किम | विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (प्रखंड विकास अधिकारी, ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग) | यहाँ क्लिक करें |
24 | तमिलनाडु | जोनल डिप्टी तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
25 | त्रिपुरा | संबंधित जिलों के उपायुक्त | यहाँ क्लिक करें |
26 | तेलंगाना | तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
27 | उत्तर प्रदेश | तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
28 | उत्तरांचल | तहसीलदार/एसडीएम/सिटी मजिस्ट्रेट | यहाँ क्लिक करें |
29 | पश्चिम बंगाल | क्षेत्रानुसार | यहाँ क्लिक करें |
भारत के विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण | |||
1 | अंडमान और निकोबार | तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
2 | दादरा और नगर हवेली | मामलातदार | यहाँ क्लिक करें |
3 | चंडीगढ़ | सब डिविजनल मजिस्ट्रेट | यहाँ क्लिक करें |
4 | दिल्ली | सरकार के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम)। दिल्ली के एनसीटी के | यहाँ क्लिक करें |
5 | लक्षद्वीप | अगत्ती व मिनिकॉय में डिप्टी कलेक्टर और शेष द्वीपों में एसडीओ | यहाँ क्लिक करें |
6 | पांडिचेरी | तहसीलदार, उप तहसीलदार | यहाँ क्लिक करें |
7 | दमन, दीव | मामलातदार दमन, मामलातदार दीव | यहाँ क्लिक करें |
जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? इंग्लिश में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Caste Certificate हेतु ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
भारत में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन या राजस्व विभाग के स्थानीय कार्यालय या एसडीएम कार्यालय से लिया जा सकता है। जब किसी विशेष परिवार को पहली बार जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो स्थानीय जांच की जाती है। ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म लेना होगा। आप फॉर्म अपने तहसील या एसडीएम कार्यालय, रेवेन्यू ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। उसमे पूछी गई सारी जानकारी सही-सही भरें और कार्यालय में जमा कर दे। आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने अनिवार्य हैं। आपके दस्तावेज सत्यापित होने के बाद आपका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। फार्म के लिए आपको फीस भी देनी होगी जिसकी रसीद दी जाती है। आपको जो रसीद दी गई है उस पर वह तारीख होती है जिस दिन आपको प्रमाण पत्र मिलना है। उसी दिन कार्यालय जाकर अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
स्वप्रमाणित घोषणा पत्र / शपथ पत्र
2014 के बाद से सरकार द्वारा आम नागरिको को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की अनुमति दी गई। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के माध्यम से व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है, कि पत्र में लिखी गई सभी बातें सत्य हैं। यदि उस पत्र में की गई घोषणाएं गलत पाई जाती है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि आप किसी तरह का ऑनलाइन आवेदन करते है तो आपको अनेकों जानकारियां देना होती हैं। यदि जानकारियों के सत्यापन के लिए सबूत न हो तब आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देना होता है, इस प्रमाण पत्र को शपथ पत्र कहा जाता है। इस प्रमाण पत्र को कानूनी मान्यता देने के लिए 10 रुपये का स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत किया जाता है, तथा वैधता देने के लिए इसे नोटरी से भी प्रमाणित किया जाता है।
स्वप्रमाणित घोषणा पत्र / शपथ पत्र का उपयोग
- आय के लिए
- आयु के लिए
- विकलांगता के लिए
- जाति के लिए
- दुकान/मकान
- रोजगार के लिए
- चुनाव
आदि के सम्बन्ध में किया जा सकता है। यदि किसी भी प्रकार की जानकारी को साबित करने के लिए आपके पास कानूनी दस्तावेज़ न हो, तो उस स्थिति में घोषणा पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे कानूनी मान्यता/वैधता दोनों ही प्राप्त होती है। यदि आप अपनी जाति को दर्शाना चाहते हैं लेकिन आपके पास इसे दर्शाने के लिए कोई सबूत न हो तो ऐसी स्थिति में उक्त राशि के लिए एक हलफनामा या शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है। यह सभी व्यक्ति या विभाग को मान्य होता है।
जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने राज्य की ई-डिस्ट्रिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर सिटीजन के सेक्शन में जाएं।
- यहां Caste Certificate Download के विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
जाति प्रमाण पत्र की वैधता
जाति प्रमाण पत्र की वैधता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। आमतौर पर, जाति प्रमाण पत्र व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए वैध रहता है। हालाँकि, कुछ राज्यों में, वैधता निश्चित समय अवधि तक सीमित है, अर्थात 3 वर्ष। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रमाण पत्र पर ही इसकी वैधता का उल्लेख देख सकते हैं। साथ ही, व्यक्तियों को इसकी वैधता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित तहसील या एसडीएम कार्यालय से अपना जाति प्रमाण पत्र सत्यापित करना आवश्यक है।
Caste Certificate बनने की समयावधि
जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) के लिए आवेदन करने के समय से लेकर 7 से 45 दिन के समय अंतराल में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यदि न्यूनतम समय देखा जाए तो 7 दिन और यदि अधिकतम समय देखा जाए तो 45 दिन भी लग सकते हैं।
जाति प्रमाण पत्र – आवेदन शुल्क
जाति प्रमाण पत्र या Caste certificate बनवाने के लिए आवेदन करते समय आवेदक को केवल एक छोटी सी राशि भुगतान करनी होती है जो कि ना के बराबर है। यह राशि प्रत्येक राज्य में आवेदन के लिए अलग-अलग हो सकती है।
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
जाति प्रमाण पत्र कौन जारी कर सकता है?
जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं –
जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उप कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप-मंडल मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी के वजीफा मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त। मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो। आवेदक जिस क्षेत्र में निवास करता है उस क्षेत्र का अनुमंडल पदाधिकारी।
कोई व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कहां कर सकता है?
जाति प्रमाण पत्र निम्नलिखित तरीकों से उपयोगी साबित हो सकता है –
स्कूल/कॉलेज में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाएं, आरक्षित वर्ग में रोजगार के अवसर, चुनाव, सरकारी सब्सिडी, स्वरोजगार और आवास योजनाएं।
क्या जाति प्रमाण पत्र के लिए कोई आवेदन शुल्क देना होता है?
फीस की शर्तें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं। जहां कुछ राज्य आवेदन शुल्क या प्रसंस्करण शुल्क लेते हैं, वहीं कुछ राज्य सरकारें एक पैसा भी नहीं लेती हैं।
जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है?
जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है। यह राशि 10 रूपए से लेकर 500 रूपए तक हो सकती है।
यदि कोई व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है, तो उसे दस्तावेज कैसे मिलेगा?
एक बार आवेदन ऑनलाइन जमा करने के बाद, आवेदक उसी पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि प्रमाणपत्र स्वीकृत हो जाता है, तो इसे वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जा सकता है।
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