किसान के बच्चों के लिए बड़ी खबर! ₹3,000 हर महीने मिलेगी छात्रवृत्ति, जानें कौन कर सकता है आवेदन
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना 2026 उत्तर प्रदेश के किसानों और खेतिहर मजदूरों के बच्चों को कृषि शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का संचालन राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को कृषि स्नातक, कृषि स्नातकोत्तर, गृह विज्ञान स्नातक और गृह विज्ञान स्नातकोत्तर जैसे पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के लिए ₹3,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ऐसे विद्यार्थियों को दिया जाता है जो कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों के पुत्र-पुत्रियां या उन पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं। छात्रवृत्ति का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है।
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मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना 2026 – नवीनतम जानकारी
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की 2024-25 की त्रैमासिक पत्रिका के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत कृषि शिक्षा के पात्र विद्यार्थियों को ₹3,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।
योजना वर्तमान में भी मण्डी परिषद की कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना को 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाओं में सूचीबद्ध किया गया है।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना 2026 – संक्षिप्त जानकारी
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| संचालन | राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश |
| लाभार्थी | कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों के पुत्र-पुत्रियां तथा पूर्ण रूप से आश्रित विद्यार्थी |
| मुख्य पाठ्यक्रम | कृषि एवं गृह विज्ञान के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम |
| छात्रवृत्ति राशि | ₹3,000 प्रतिमाह |
| चयन का आधार | मेरिट |
| निवास की शर्त | उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य |
| आवेदन का माध्यम | संबंधित शिक्षण संस्थान/सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से |
| मुख्य विभाग | राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश |
महत्वपूर्ण – योजना के आधिकारिक दस्तावेज में आवेदन की कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं दी गई है। इसलिए आवेदन की वर्तमान तिथि/सूचना जारी होते ही लेख के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजना है। इसके तहत कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों के पुत्र-पुत्रियों और उन पर पूर्ण रूप से आश्रित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
यह योजना उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि संस्थानों और कृषि महाविद्यालयों में कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए लागू की गई है।
योजना के अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर और संबंधित कृषि विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आधिकारिक दस्तावेज में कृषि एवं उससे संबंधित विषयों जैसे उद्यान, वानिकी और पशुपालन आदि के विद्यार्थियों को भी शामिल किए जाने का उल्लेख है।
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मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि संस्थानों और कृषि महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है।
सरल शब्दों में, योजना के माध्यम से किसान और खेतिहर मजदूर परिवारों के ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है जो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में कितनी छात्रवृत्ति मिलती है?
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को ₹3,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।
इसका अर्थ है कि पात्र विद्यार्थी को एक वर्ष में अधिकतम ₹36,000 की छात्रवृत्ति मिल सकती है, यदि पूरे 12 महीनों के लिए राशि देय हो।
| छात्रवृत्ति | राशि |
| प्रति माह | ₹3,000 |
| 12 महीने के हिसाब से | ₹36,000 तक |
नोट – आधिकारिक योजना दस्तावेज में छात्रवृत्ति की दर ₹3,000 प्रति माह दी गई है। वास्तविक भुगतान योजना के नियमों और पात्र अवधि के अनुसार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में कितने विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा?
विभिन्न शिक्षण संस्थानों और पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित की गई है।
कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि संस्थान
| पाठ्यक्रम | छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों की संख्या | छात्रवृत्ति राशि |
| कृषि स्नातक | 25 | ₹3,000 प्रतिमाह |
| गृह विज्ञान स्नातक | 6 | ₹3,000 प्रतिमाह |
| कृषि स्नातकोत्तर | 10 | ₹3,000 प्रतिमाह |
| गृह विज्ञान स्नातकोत्तर | 4 | ₹3,000 प्रतिमाह |
कृषि महाविद्यालय
| पाठ्यक्रम | विद्यार्थियों की संख्या | छात्रवृत्ति राशि |
| कृषि स्नातक | 10 | ₹3,000 प्रतिमाह |
| कृषि स्नातकोत्तर | 5 | ₹3,000 प्रतिमाह |
दिए गए आंकड़ों के अनुसार इन श्रेणियों में कुल 60 विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना 2026 के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
1. उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी
छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
2. किसान या खेतिहर मजदूर के परिवार से होना चाहिए
इस योजना के तहत कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों के पुत्र-पुत्रियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी भी पात्र हैं जो किसान या खेतिहर मजदूर पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं।
3. किसान की पहचान
किसान से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसके नाम आवेदन की तारीख को भू-अभिलेख में कृषि भूमि दर्ज हो।
4. निर्धारित शैक्षणिक अंक जरूरी
योजना में मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है। इसके लिए अलग-अलग पाठ्यक्रमों के अनुसार न्यूनतम अंकों की शर्त निर्धारित है।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में कितने अंक चाहिए?
| पाठ्यक्रम | न्यूनतम अंक |
| स्नातक – उत्तर प्रदेश बोर्ड से इंटरमीडिएट | 70% |
| स्नातक – अन्य बोर्ड से इंटरमीडिएट | 85% |
| स्नातकोत्तर | स्नातक स्तर पर 70% |
अर्थात कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड से इंटरमीडिएट में कम से कम 70% अंक जरूरी हैं। अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 85% अंक का मानक रखा गया है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए स्नातक स्तर पर कम से कम 70% अंक जरूरी हैं।
ध्यान दें: केवल न्यूनतम अंक पूरे करने से छात्रवृत्ति मिलना निश्चित नहीं है। पात्र विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है।
किन पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति मिलेगी?
योजना के तहत कृषि एवं कृषि से जुड़े पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।
1. कृषि स्नातक
2. कृषि स्नातकोत्तर
3. गृह विज्ञान स्नातक
4. गृह विज्ञान स्नातकोत्तर
5. कृषि से संबंधित विषय
6. उद्यान
7. वानिकी
8. पशुपालन आदि संबंधित विषय
इसलिए कृषि क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी आवेदन से पहले अपने पाठ्यक्रम की पात्रता संबंधित शिक्षण संस्थान से जरूर सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना के लिए वही विद्यार्थी पात्र हो सकते हैं जो:
1. उत्तर प्रदेश के निवासी हों।
2. किसान या खेतिहर मजदूर के पुत्र या पुत्री हों।
3. किसान या खेतिहर मजदूर पर पूरी तरह आश्रित हों।
4. मान्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान या कृषि महाविद्यालय में पात्र पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हों।
5. निर्धारित शैक्षणिक अंक पूरे करते हों।
6. मेरिट में चयन के योग्य हों।
7. योजना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों।
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मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन पात्र नहीं होगा?
निम्न परिस्थितियों में विद्यार्थी योजना का लाभ से वंचित हो सकता है –
1. यदि विद्यार्थी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करता है।
2. यदि विद्यार्थी मेरिट में चयनित नहीं होता है।
3. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष अनुत्तीर्ण हो जाता है।
4. यदि आवेदन में गलत या छिपी हुई जानकारी पाई जाती है।
5. यदि विद्यार्थी किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ लेते हुए योजना के नियमों के अनुसार आवश्यक विकल्प नहीं चुनता है।
6. यदि विद्यार्थी योजना के अनुशासन और आचरण संबंधी नियमों का पालन नहीं करता है।
नोट – अनुसार किसी भी वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी आगे इस योजना के लिए अपात्र हो जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में दूसरे वर्ष से छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी?
योजना में केवल प्रथम वर्ष में चयनित होना ही पर्याप्त नहीं है। प्रथम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में उन्हीं विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा जो उत्तीर्ण होते रहेंगे।
अगर कोई विद्यार्थी किसी भी वर्ष अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह आगे इस योजना के लिए अपात्र हो जाएगा।
क्या दूसरी छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे छात्रों को भी मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति भी मिलेगी?
यदि विद्यार्थी को विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य स्रोत से कोई दूसरी छात्रवृत्ति मिल रही है, तो उसे मण्डी परिषद द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति या दूसरी छात्रवृत्ति में से एक विकल्प चुनना होगा और अन्य छात्रवृत्ति वापस करनी होगी।
इसलिए विद्यार्थी को एक साथ दो छात्रवृत्तियों का लाभ लेने से पहले संबंधित नियम जरूर जांचने चाहिए।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के नियम
अच्छे अनुशासन और आचरण का पालन – विद्यार्थी के लिए शिक्षण अवधि के दौरान अच्छा अनुशासन एवं आचरण बनाए रखना अनिवार्य है।
गलत जानकारी देने पर छात्रवृत्ति बंद – यदि किसी समय यह पता चलता है कि विद्यार्थी ने कोई जानकारी छिपाई या गलत तरीके से छिपवाई है, तो बिना पूर्व सूचना के छात्रवृत्ति समाप्त की जा सकती है।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में चयन कैसे होगा?
इस योजना में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
विश्वविद्यालय स्तर पर चयन
विश्वविद्यालय में पात्र विद्यार्थियों का चयन घटते क्रम यानी अधिक अंक से कम अंक की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
पात्र विद्यार्थियों की सूची अनुमोदन के लिए चयन समिति के सामने प्रस्तुत की जाएगी। समिति में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ संबंधित संभाग के उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
महाविद्यालय स्तर पर चयन
महाविद्यालय में पात्र विद्यार्थियों का चयन महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। इसके बाद पात्र विद्यार्थियों की सूची अनुमोदन के लिए चयन समिति के सामने रखी जाएगी।
समिति में महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य अधिकारियों के साथ संबंधित संभाग के उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) और मण्डी परिषद के सदस्य शामिल होंगे।
अंतिम स्वीकृति
छात्रवृत्ति की स्वीकृति के लिए संबंधित संभाग के उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) सक्षम अधिकारी होंगे।
चयनित विद्यार्थियों की सूची, निर्णय का कार्यवृत्त और देय धनराशि का विवरण परिषद मुख्यालय भेजे जाने के बाद मुख्यालय द्वारा राशि अवमुक्त की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन के लिए किसी अलग सार्वजनिक ऑनलाइन पोर्टल का उल्लेख नहीं है। विद्यार्थी को आवेदन/प्रमाण-पत्र के साथ 12वीं कक्षा या स्नातक की अंक तालिका संबंधित शिक्षण संस्था के सक्षम अधिकारी के पास जमा करनी होती है।
आवेदन की सरल प्रक्रिया
चरण 1: अपने कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान या कृषि महाविद्यालय से योजना के बारे में जानकारी लें।
चरण 2: योजना के लिए आवश्यक आवेदन/प्रमाण-पत्र तैयार करें।
चरण 3: अपनी 12वीं या स्नातक की अंक तालिका साथ लगाएं।
चरण 4: आवेदन संबंधित शिक्षण संस्था के सक्षम अधिकारी के पास जमा करें।
चरण 5: संस्था द्वारा पात्र विद्यार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
चरण 6: पात्र विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
चरण 7: चयन समिति से अनुमोदन के बाद छात्रवृत्ति स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होगी।
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मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के साथ आवेदन/प्रमाण-पत्र तथा 12वीं या स्नातक की अंक तालिका जमा करना होगा।
आवेदन करते समय विद्यार्थी को संबंधित संस्थान से यह भी पता कर लेना चाहिए कि वर्तमान प्रक्रिया में अन्य कौन-कौन से प्रमाण-पत्र मांगे जा रहे हैं।
संभावित रूप से संस्था द्वारा किसान परिवार से संबंधित प्रमाण और निवास आदि से जुड़े दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, लेकिन आधिकारिक योजना दस्तावेज में इन सभी दस्तावेजों की अलग सूची नहीं दी गई है। इसलिए बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी अतिरिक्त दस्तावेज को अनिवार्य बताना उचित नहीं होगा।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना की अंतिम तारीख क्या है?
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के आधिकारिक योजना दस्तावेज में आवेदन की कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं दी गई है।
इसलिए विद्यार्थियों को अपने कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान या कृषि महाविद्यालय से आवेदन की वर्तमान तिथि और प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के फायदे
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पात्र किसान एवं खेतिहर मजदूर परिवारों के विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा के दौरान आर्थिक सहायता मिलती है।
प्रमुख लाभ
1. ₹3,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति
2. कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता
3. किसान एवं खेतिहर मजदूर परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन
4. कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को लाभ
5. गृह विज्ञान से जुड़े पात्र विद्यार्थियों के लिए भी प्रावधान
6. उद्यान, वानिकी, पशुपालन आदि संबंधित विषयों के विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रावधान
7. मेरिट के आधार पर चयन
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में कितने विद्यार्थियों का चयन होता है?
कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि संस्थान के लिए 45 और कृषि महाविद्यालय के लिए 15 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है।
| संस्थान | कुल विद्यार्थी |
| कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि संस्थान | 45 |
| कृषि महाविद्यालय | 15 |
| कुल | 60 |
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना 2026 – महत्वपूर्ण लिंक
| जानकारी | आधिकारिक लिंक |
| मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना की आधिकारिक जानकारी | राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश |
| योजना का आधिकारिक दस्तावेज/पीडीएफ | मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना पीडीएफ |
| राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद | आधिकारिक मण्डी परिषद वेबसाइट |
| ई-मण्डी उत्तर प्रदेश | ई-मण्डी उत्तर प्रदेश |
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना 2026 – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना क्या है?
यह उत्तर प्रदेश की छात्रवृत्ति योजना है, जिसके तहत पात्र किसान एवं खेतिहर मजदूर परिवारों के विद्यार्थियों को कृषि एवं संबंधित उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में कितने रुपये मिलते हैं?
पात्र विद्यार्थियों को ₹3,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।
3. क्या मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना उत्तर प्रदेश की है?
हां, यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा संचालित है।
4. मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर प्रदेश के किसान एवं खेतिहर मजदूरों के पुत्र-पुत्रियां तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित विद्यार्थी, जो निर्धारित पाठ्यक्रम और शैक्षणिक योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं।
5. क्या उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है?
हां, योजना के लिए विद्यार्थी का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
6. मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए?
स्नातक पाठ्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड से इंटरमीडिएट में कम से कम 70%, अन्य बोर्ड के लिए 85% और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए स्नातक स्तर पर 70% अंक निर्धारित हैं।
7. क्या किसान के बच्चे मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, योजना में कृषकों के पुत्र-पुत्रियों को पात्र लाभार्थियों में शामिल किया गया है, बशर्ते वे योजना की अन्य शर्तें पूरी करते हों।
8. क्या खेतिहर मजदूर के बच्चे भी मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति ले सकते हैं?
हां, खेतिहर मजदूरों के पुत्र-पुत्रियों और उन पर पूर्ण रूप से आश्रित विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति में शामिल किया गया है।
9. क्या कृषि स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी?
हां, योजना में कृषि स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए भी ₹3,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति का प्रावधान है।
10. क्या गृह विज्ञान के विद्यार्थी भी पात्र हैं?
हां, गृह विज्ञान स्नातक और गृह विज्ञान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी छात्रवृत्ति का प्रावधान है।
11. मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में चयन कैसे होता है?
विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। पात्र विद्यार्थियों की सूची संबंधित चयन समिति के समक्ष रखी जाती है।
12. क्या किसी वर्ष फेल होने पर छात्रवृत्ति जारी रहेगी?
नहीं, योजना के नियम के अनुसार किसी भी वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी आगे इस योजना के लिए अपात्र हो जाएगा।
13. क्या दूसरी छात्रवृत्ति के साथ मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति भी ले सकते हैं?
योजना के नियमों के अनुसार यदि विद्यार्थी को किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति मिल रही है, तो उसे मण्डी परिषद की छात्रवृत्ति या अन्य छात्रवृत्ति में से एक विकल्प चुनना होगा।
14. मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना की अंतिम तारीख क्या है?
योजना के उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेज में कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं दी गई है। इसलिए विद्यार्थी को अपने संबंधित कृषि विश्वविद्यालय, संस्थान या महाविद्यालय से वर्तमान आवेदन तिथि की जानकारी लेनी चाहिए।
15. मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का आवेदन कहां करें?
आवेदन/प्रमाण-पत्र और 12वीं या स्नातक की अंक तालिका संबंधित शिक्षण संस्था के सक्षम अधिकारी के पास जमा करनी होती है।
16. क्या मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन होता है?
योजना दस्तावेज में किसी अलग सार्वजनिक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का उल्लेख नहीं है। दस्तावेज के अनुसार आवेदन संबंधित शिक्षण संस्था के सक्षम अधिकारी के पास जमा किया जाता है।
17. मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना किस विभाग द्वारा संचालित है?
यह योजना राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है।
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