राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निष्क्रमणीय पशुपालकों (राइका, रेबारी, देवासी, गायरी एवं अन्य जाति के पशुपालक), भिक्षावृत्ति, एवं अन्य अवांछित कार्यों से जुड़े परिवारों के बालक-बालिकाओं के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के अंतर्गत के.एफ.डब्ल्यू. बैंक, जर्मनी द्वारा दिये जा रहे आर्थिक सहयोग से 10 एवं राज्य सरकार द्वारा 14 आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। इन आवासीय विद्यालयों का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राजस्थान रेसिडेंसियल एजुकेशनल इंटीट्यूशन्स सोसायटी (RREIS) द्वारा किया जा रहा है।
राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना की पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी लेख में आगे दी गई है।
Rajasthan Awasiya Vidhyalay Yojna 2025 – संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना 2025 |
योजना का संचालन | राजस्थान रेसिडेंसियल एजुकेशनल इंटीट्यूशन्स सोसायटी द्वारा |
किसके द्वारा | राजस्थान सरकार द्वारा |
किसके लिए | राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निष्क्रमणीय पशुपालकों, भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित कार्यों से जुड़े परिवारों के बालक-बालिकाओं के लिए |
लाभ | निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी, चिकित्सा आदि हेतु प्रतिमाह 2000 रुपए |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
Rajasthan Awasiya Vidhyalay Yojna 2025 – उद्देश्य
आवासीय विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़ी श्रेणियों के छात्रों और आदिवासी समुदाय के लोगों के उत्थान में मदद प्रदान करना है। इस योजना के तहत भोजन, दैनिक सामग्री, कपड़े, रहने की सुविधा सहित अन्य लाभ दिए जाते हैं।
Rajasthan Awasiya Vidhyalay Yojna 2025 – पात्रता मानदंड
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक स्कूल/कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हो।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, निष्क्रमणीय पशुपालकों, भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित कार्यों से जुड़े गरीब परिवारों के बालक-बालिकाएं आवेदन के पात्र हैं।
- निर्धारित वर्ग के बालक- बालिकाओं के प्रवेश के बाद शेष बची सीटों पर ऐसे परिवार के बच्चे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो, विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan Awasiya Vidhyalay Yojna 2025 – प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रतिशत
अनुसूचित जाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु
अनुसूचित जाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु आरक्षण | |
वर्ग | प्रवेश आरक्षण (प्रतिशत) |
अनुसूचित जाति | 60 प्रतिशत |
अनुसूचित जनजाति | 15 प्रतिशत |
अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष पिछड़ा वर्ग सहित) | 15 प्रतिशत |
आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग | 10 प्रतिशत |
अनुसूचित जाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु आरक्षण | |
वर्ग | प्रवेश आरक्षण (प्रतिशत) |
अनुसूचित जनजाति | 60 प्रतिशत |
अनुसूचित जाति | 15 प्रतिशत |
अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष पिछड़ा वर्ग सहित) | 15 प्रतिशत |
आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग | 10 प्रतिशत |
विशेष पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु (देव नारायण आवासीय विद्यालय)
स्थापित विद्यालय हेतु (देव नारायण आवासीय विद्यालय) | |
वर्ग | प्रवेश आरक्षण (प्रतिशत) |
विशेष पिछड़ा वर्ग | 60 प्रतिशत |
अनुसूचित जाति | 10 प्रतिशत |
अनुसूचित जनजाति | 10 प्रतिशत |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 10 प्रतिशत |
आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग | 10 प्रतिशत |
निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय
- 100 प्रतिशत निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों हेतु
भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय
- 100 प्रतिशत भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित कार्यों से जुड़े परिवारों के बच्चों हेतु
Rajasthan Awasiya Vidhyalay Yojna 2025 – महत्वपूर्ण बिंदु
- आवासीय विद्यालयों में ऊपर दिए गए आरक्षित वर्गों हेतु स्थानीय जिले के 50 प्रतिशत तथा अन्य जिलों के 50 प्रतिशत बच्चों के लिए स्थान आरक्षित है।
- विद्यालयों में पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों की मैरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।
- प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष राज्य स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जाती है।
- दिव्यांगजनों (अस्थि विकलांग) छात्रों के लिए कक्षा व श्रेणी के आधार पर 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।
Rajasthan Awasiya Vidhyalay Yojna 2025 – लाभ
राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी, चिकित्सा आदि हेतु प्रतिमाह 2000 रूपए कुल 10 महीनों के लिए प्राप्त होंगे।
Rajasthan Awasiya Vidhyalay Yojna 2025 – आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है।
- उत्तीर्ण की गई पिछली कक्षा की मार्कशीट
- राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आधार कार्ड
- पशुपालक प्रमाण पत्र (जिला अधिकारी, पशुपालन विभाग/विकास अधिकारी/तहसीलदार/जिला अधिकारी/सरपंच/ग्राम सेवक या पटवारी द्वारा प्रमाणित)
- भिक्षावृत्ति, एवं अन्य अवांछित कार्यों से जुड़े होने का प्रमाण (विकास अधिकारी/तहसीलदार/ नगर पालिका अधिकारी/जिला अधिकारी/पुलिस थाना प्रभारी/वृताधिकारी द्वारा जारी)
Rajasthan Awasiya Vidhyalay Yojna 2025 – महत्वपूर्ण लिंक
योजना से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण लिंक नीचे दिये गए हैं।
- योजना का विवरण
- ऑफिशियल नोटिफिकेशन
- https://sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=268
- https://sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=266
- https://sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=257
Rajasthan Awasiya Vidhyalay Yojna 2025 – आवेदन प्रक्रिया
आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु https://sje.rajasthan.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया निम्नानुसार है।
- सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- अब साइन अप/रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करें।
- दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद “साइन इन/लॉगिन” पर क्लिक करें।
- यूजर नेम व पासवर्ड की सहायता से सफलतापूर्वक लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और फॉर्म सबमिट कर दें। इस प्रकार आप सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan Awasiya Vidhyalay Yojna 2025 – संपर्क विवरण
राजस्थान रेसीडेन्सियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स सोसायटी, अंबेडकर भवन, सिविल लाइन जयपुर व संबंधित आवासीय विद्यालय
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न – राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना हेतु कौन आवेदन कर सकता है?
राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निष्क्रमणीय पशुपालकों, भिक्षावृत्ति, एवं अन्य अवांछित कार्यों से जुड़े परिवारों के बालक-बालिकाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न – यदि आवेदक सरकारी और सहायता प्राप्त छात्रावास (हॉस्टल)/रेजिडेंशियल स्कूल आरआरईआईएस योजना के लिए आवेदन करते समय गलत छात्रावास और आरआरईआईएस स्कूल/कक्षा का चयन करते हैं, तो इसे कैसे ठीक करें?
राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत गलत छात्रावास का चयन होने पर अपने हॉस्टल वार्डन और स्कूल वार्डन से संपर्क कर ठीक करा सकते हैं।
प्रश्न – राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना हेतु आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें?
- स्वयं की एसएसओ-आईडी या ई-मित्र कियोस्क सेंटर से लॉगिन करने के बाद होम पेज पर जाएं और आवेदन सेक्शन पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें।
- आप अपना मोबाइल और ईमेल भी चेक कर सकते हैं। जहाँ आपको अपने आवेदन की स्थिति सम्बंधित संदेश और मेल मिलेगा।
प्रश्न – राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना के तहत आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन कैसे करें?
राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना का लाभ लेने हेतु ऑफिशियल वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
प्रश्न – राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना के क्या-क्या लाभ हैं?
राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना के तहत विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी, चिकित्सा आदि हेतु प्रतिमाह 2000 रुपए कुल 10 महीनों के लिए प्राप्त होंगे।
प्रश्न – राजस्थान आवासीय विद्यालय योजना के तहत क्या कोई छात्र किसी अन्य जिले के आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता हैं।
हाँ, कोई छात्र किसी अन्य जिले के आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है।
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