राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति योजना जनवरी, 2005 से शुरू की गई। वर्ष 2012 में इस योजना में व्यापक परिवर्तन किए गए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मेधावी छात्रों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। परिवर्तित योजनानुसार स्वरूप निम्न प्रकार है। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित निवासी/परिवार की छात्र-छात्राएं आवेदन के पात्र हैं:
- अनुसूचित जाति (एससी)
- अनुसूचित जनजाति (एसटी)
- विशेष पिछड़ा वर्ग (एमबीसी)
- अन्य पिछड़ा वर्ग
- ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर)
- अल्पसंख्यक (माइनॉरिटी)
- सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवार
इस योजना के अंतर्गत प्रतिभावान छात्रों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। वे इस प्रकार हैं:
- भारतीय सिविल सेवा
- राजस्थान सिविल सेवा
- आई.आई.टी.
- आई.आई.एम.
- सी.पी.एम.टी.
- एन.आई.टी.
- एन. एल. यू. एवं
- राजकीय इन्जीनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षण संस्थान आदि
इस योजना के तहत कक्षा 11वीं, 12वीं में एकेडमिक कोर्स हेतु तथा कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु प्रोफेशनल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इससे क्रमशः 5-5 हजार छात्र-छात्राएं प्रतिवर्ष लाभांवित होंगे।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अनिवार्य पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज व आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी लेख में आगे दी गई है।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान – संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2023 |
योजना की शुरुआत | वर्ष 2005 में |
किसके द्वारा | राजस्थान सरकार द्वारा |
योजना का संचालन | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा |
किसके लिए | प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए |
लाभ | निःशुल्क कोचिंग/प्रोत्साहन राशि |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान – उद्देश्य
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना (Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojna) का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे भारतीय सिविल सेवा, राजस्थान सिविल सेवा, आई.आई.टी., आई.आई.एम., सी.पी.एम.टी., एन.आई.टी. एवं राजकीय इन्जीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान – पात्रता
इस योजना के लिए योग्य उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग, या अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बंधित होना चाहिए (इन सभी वर्ग के लिए पारिवारिक वार्षिक आय की सीमा 2.50 लाख रुपए है)।
- अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. (राज्य बी.पी.एल. सहित) परिवार के उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र हैं।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक न हो। या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल -11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। अभ्यर्थी के माता-पिता या अभिभावक,राजकीय/ बोर्ड/निगम या निजी सेवा में कार्यरत वेतनभोगी हैं तो विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष/नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।
- आवेदक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा में पहले से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।
- राज्य के राजकीय इन्जीनियरिंग/मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान – प्रोत्साहन राशि
इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्तर पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का विवरण निम्नानुसार है :-
विवरण | अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि | राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि |
प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर | 65,000 रुपए | 25,000 रुपए |
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर | 30,000 रुपए | 20,000 रुपए |
साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अंतिम रूप से चयन) होने पर | 5,000 रुपए | 5,000 रुपए |
योग | 1,00,000 रुपए | 50,000 रुपए |
प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों (योजना में सूचीबद्ध संस्थाओं) जैसे आई. आई. टी. (IIT), आई. आई. एम. (IIM), ए. आई. आई. एम. एस. (AIIMS), एन. आई. टी. (NIT), एन. एल. यू. (NLU) आदि प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी को 40,000 से 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।
राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित आर. पी. एम. टी. (RPMT)/आर. पी. ई. टी. (RPET) में सफल होने तथा राजकीय मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान – समय सीमा
अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के 6 माह की अवधि में आवेदन पत्र अपने गृह जिले के विभागीय जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान – आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है।
- 10वीं, 12वीं कक्षा की अंकसूची
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- आय का घोषणा पत्र/आय प्रमाण पत्र (6 माह से अधिक पुराना न हो)
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बी.पी.एल. प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
- प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (आई कार्ड या प्रथम सेमेस्टर की फीस रसीद)
- शपथ पत्र
- भामाशाह कार्ड/आधार कार्ड/पैन कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक
- आवेदक का बैंक खाता विवरण
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान – आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान अनुप्रति योजना 2023 का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक योग्य उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
1. सबसे पहले अनुप्रति योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं ।
2. अब साइन अप/रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करें।
3. दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
4. सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद “साइन इन/लॉगिन” पर क्लिक करें।
5. यूजर नेम व पासवर्ड की सहायता से सफलतापूर्वक लॉगिन करें।
6. लॉगिन करने के बाद अनुप्रति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
7. आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें और फॉर्म सबमिट कर दें।
8. इस प्रकार आप सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान – संपर्क विवरण
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
पता – जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर-302005
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर – 1800 180 6127
ई-मेल – raj.sje@rajasthan.gov.in
वेबसाइट – http://www.sje.rajasthan.gov.in
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान – महत्वपूर्ण लिंक
https://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Anuprati.html
https://sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=86
https://sje.rajasthan.gov.in/siteadmin/Uploads/202107061215060698.pdf
https://sje.rajasthan.gov.in/siteadmin/Uploads/201911111455531823.pdf
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना 2023 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों सहित अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे आवेदन कर सकते हैं।
अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अनुप्रति योजना के लिए ऑफिशियल https://sje.rajasthan.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है?
Anuprati Coaching Scheme का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
राजस्थान अनुप्रति योजना 2023 का आवेदन पत्र (फॉर्म) कब तक जमा कर सकते हैं?
इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य आवेदक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के छह माह की अवधि में आवेदन पत्र अपने गृह जिले के विभागीय जिलाधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।
राजस्थान अनुप्रति योजना 2023 के क्या लाभ हैं।
राजस्थान अनुप्रति योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। कक्षा 11वीं, 12वीं में एकेडमिक कोर्स हेतु तथा कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु प्रोफेशनल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इससे क्रमशः 5-5 हजार छात्र-छात्राएं प्रतिवर्ष लाभांवित होंगे।
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