छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने वहां पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में 15 हजार रूपये दिए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य छात्रों में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने का उत्साह पैदा करना है।
अनुसूचित जाति (एससी) व जनजाति (एसटी) वर्ग के मेधावी छात्रों को उनके 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत कर आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना शुरु की गई है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि (एक बार) व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojna 2025 – संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना 2025 |
किसके द्वारा | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
किसके लिए | एससी व एसटी वर्ग के 10वीं, 12वीं कक्षा पास मेधावी विद्यार्थियों के लिए |
लाभ | 15000 रुपए की प्रोत्साहन राशि (एक बार) व प्रमाण पत्र |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://schoolscholarship.cg.nic.in/ |
Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojna 2025 – उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर प्रतियोगिता की भावना जागृत करना है, जिन्होंने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया हो।
Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojna 2025 – पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए।
- आवेदक ने अपनी 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों व मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया हो।
- 10वीं पास आवेदक 11वीं में व 12वीं पास आवेदक कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर अध्ययनरत हो।
Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojna 2025 – लाभान्वितों की संख्या
इस योजना के तहत कुल 1,000 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। जाति व बोर्ड के आधार पर पुरस्कार वितरण का विभाजन निम्नलिखित है।
क्रमांक | वर्ग | सीजी | सीबीएसई | आईसीएसई | योग | महायोग (ग्रैंड टोटल) | ||||
10वीं | 12वीं | 10वीं | 12वीं | 10वीं | 12वीं | 10वीं | 12वीं | |||
1 | एससी | 336 | 336 | 07 | 07 | 07 | 07 | 350 | 350 | 700 |
2 | एसटी | 144 | 144 | 03 | 03 | 03 | 03 | 150 | 150 | 300 |
कुल | 480 | 480 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 |
Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojna 2025 – लाभ
इस योजना के अंतर्गत चयनित होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 15,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि व प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह राशि केवल एक बार मिलने वाला पुरस्कार है। इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता।
Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojna 2025 – आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है।
- पिछली पास की गई कक्षा की अंकसूची
- अगली कक्षा में एडमिशन लेने का प्रमाण
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojna 2025 – क्रियान्वयन प्रक्रिया
- योजना के अंतर्गत कक्षावार तथा वर्गवार विद्यार्थियों की मेरिट सूची उनके निर्धारित संख्या से चार गुना अधिक तीनों बोर्ड से मंगाया जाता है, और साथ ही समाचार पत्रों पर भी विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है।
- विद्यार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। मेरिट में स्थान की सूची के आधार पर जितने आवेदन प्राप्त होते हैं उनमें से चयनित विद्यार्थियों के आवेदन को बोर्ड व वर्ग के आधार पर निर्धारित लक्ष्य संख्या के अनुसार जिलों को भेज दिया जाता है।
- जिलों द्वारा चयनित छात्रों की पात्रता शर्तों को पूरा करने की स्थिति में उनके आवेदन को प्रमाणित कर आवश्यक दस्तावेज के साथ लोक शिक्षण संचालनालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जाता है।
- 1 नवंबर को राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर सभी चयनित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि से पुरस्कृत किया जाता है।
Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojna 2025 – प्रोत्साहन पुरस्कार स्वीकृति का अधिकार
चयनित विद्यार्थी जिस जिले में अध्ययनरत है, उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस पुरस्कार की स्वीकृति दी जाएगी। यदि विद्यार्थी राज्य के बाहर किसी शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत है तो यह पुरस्कार उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, जहाँ का वह मूल निवासी है।
Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojna 2025 – महत्वपूर्ण लिंक
Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojna 2025 – आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है। विद्यार्थियों को आवेदन हेतु वर्तमान में अध्ययनरत संस्थान के प्रमुख द्वारा प्राप्त प्रमाणीकरण के साथ पूर्ण आवेदन निर्धारित समय सीमा के अंदर सम्बंधित विद्यालय में जमा करना होगा।
Mukhyamantri Gyan Protsahan Yojna 2025 – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न – मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है। इसके तहत 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
प्रश्न – मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के छात्र जो यहाँ के मूल निवासी हैं तथा एससी या एसटी वर्ग से आते हैं, आवेदन के पात्र हैं।
प्रश्न – क्या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थी मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थी मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों।
प्रश्न – मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र विद्यार्थियों को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। वर्तमान में अध्ययनरत संस्थान के प्रमुख द्वारा प्राप्त प्रमाणीकरण के साथ पूर्ण भरे गए आवेदन को निर्धारित समय सीमा के अंदर सम्बंधित विद्यालय में जमा कर सफलतापूर्वक आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न – क्या मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीनीकरण किया जा सकता है?
नहीं, यह एक बार मिलने वाली प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत चयनित विद्यार्थियों को 15,000 रुपए की राशि सिर्फ एक बार प्रदान की जाती है।
यह भी पढ़ें – लॉरियल बूस्ट 2025 – डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन के छात्रों के लिए अवसर