क्या आपके घर में भी बिटिया ने जन्म लिया है? यदि हाँ तो यह लेख आपके लिए उपयोगी हो सकता है। बालिका के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2007 को लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई । यह योजना प्रदेश में लिंगानुपात सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाकर उनके उत्तम भविष्य निर्माण को लक्षित करती है।
Ladli Laxmi Yojna 2025 – उद्देश्य
लाड़ली लक्ष्मी योजना को शुरू करने के पीछे राज्य की सरकार का उद्देश्य कुछ इस प्रकार है।
- मध्य प्रदेश के लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना।
- बालिकाओं के जन्म के प्रति आम जनता के मन में सकारात्मक सोच पैदा करना।
- बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
- जनसंख्या वृद्धि दर में कमी।
- परिवार नियोजन को प्रोत्साहन व विशेषतः दो बालिकाओं के जन्म के बाद बेटे अथवा ज्यादा बच्चे के जन्म की आशा को प्रोत्साहन नहीं देना।
- बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य निर्माण हेतु आधार प्रदान करना।
- कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या रोकना।
- बालिकाओं के विकास के लिए सकारात्मक और सक्षम वातावरण का निर्माण करना।
- बाल विवाह पर रोक लगाना तथा कानूनी रूप से निर्धारित आयु में विवाह को बढ़ावा देना।
Ladli Laxmi Yojna 2025 – संक्षिप्त विवरण
लेख का विषय | Ladli Laxmi Yojna 2025 |
किसके द्वारा | मध्यप्रदेश सरकार |
किसके लिए | मध्यप्रदेश की नवजात बालिकाओं हेतु |
लाभ | 1,43,000 रुपए (किश्तों में) |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | सदैव जारी |
आवेदन हेतु लिंक | https://ladlilaxmi.mp.gov.in/ |
शैक्षणिक सत्र | 2025 |
Ladli Laxmi Yojna 2025 – पात्रता
लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
- बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद हुआ हो।
- बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी (डोमिसाइल्ड) हों।
- माता-पिता आयकर दाता न हो।
Ladli Laxmi Yojna 2025 – सामान्य प्रकरण की स्थिति में पात्रता
- माता-पिता की दो या दो से कम संतान होना चाहिए, साथ ही द्वितीय संतान के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाया जाना अनिवार्य है।
- प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा। द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ दिये जाने हेतु माता/पिता को परिवार नियोजन करवाना आवश्यक है।
Ladli Laxmi Yojna 2025 – विशेष प्रकरण की स्थिति में पात्रता
- यदि परिवार में अधिकतम 2 संतान है तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है तथा पहले से ही 2 बच्चे है तो दूसरी शादी से पैदा होने वाली पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- प्रथम प्रसव के समय एक साथ 3 बच्चियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
- जेल में बंद महिला कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा।
- दुष्कर्म पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी बालिका को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
- स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं कराया गया है, ऐसे मामलों में 1 वर्ष के स्थान पर 2 तक प्रकरण स्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर को दिए गए है।
- देर से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने के बाद, विशेष प्रकरण के तहत स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास है।
- अनाथालय/संरक्षणगृह के अधीक्षक द्वारा, अनाथालय में बालिका के प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने से पहले या गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा गोद लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य है।
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Ladli Laxmi Yojna 2025 – लाभ
Ladli Laxmi Yojna के अंतर्गत सरकार द्वारा बालिका के नाम से 1,43,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस राशि का भुगतान बालिका के सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर समय-समय पर किया जाता है। पंजीकृत बालिका को किश्तों में भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण नीचे दिया गया है।
भुगतान हेतु निर्धारित प्रवेश पात्रता | राशि |
कक्षा 6वीं में प्रवेश पर | 2000 रुपए |
कक्षा 9वीं में प्रवेश पर | 4000 रुपए |
कक्षा 11वीं में प्रवेश पर | 6000 रुपए |
कक्षा 12वीं में प्रवेश पर | 6000 रुपए |
कक्षा 12वीं के बाद स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर 25000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी। | |
लाड़ली योजना के अंतर्गत बालिकाओं की उच्च शिक्षा (स्नातक) हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा। | |
बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने, कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने एवं बालिका का विवाह, शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के बाद होने पर ही 1 लाख रुपए का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है। |
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Ladli Laxmi Yojna 2025 – आवश्यक दस्तावेज
लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है।
- माता-पिता का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र
- जन्म लेने वाली बालिका यदि दूसरी संतान है तो परिवार नियोजन का विश्वसनीय प्रमाण
- आंगनवाड़ी केन्द्र में नामांकन कराए जाने का प्रमाण
- आयकरदाता न होने के संबंध में घोषणा पत्र
- अनाथालय में निवास का प्रमाण (यदि बालिका अनाथ है)
- गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा गोद ली गई बालिका का प्रमाण
Ladli Laxmi Yojna 2025 – रजिस्ट्रेशन कैसे करें
- बालिका के जन्म लेने अथवा गोद लिए जाने के एक वर्ष के अंदर माता-पिता को पंजीयन केन्द्र के अधिकारी को दो प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन, लोक सेवा केन्द्र पर या विभाग की लाड़ली लक्ष्मी योजना वेबसाइट (www.ladililaxmi.mp.gov.in) के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
- जेल या अनाथालय या बाल देखरेख संस्था के प्रभारी को जेल या बाल देखरेख संस्था में बालिका के प्रवेश/भर्ती होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर लेकिन उसके पांच वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले ही बालिका के पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा।
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Ladli Laxmi Yojna 2025 – आवेदन कैसे करें
(1) इच्छुक योग्य उम्मीदवार अपने नजदीकी आँगनबाड़ी केंद्र पर जाकर वहां की कार्यकर्ता की मदद से इस योजना के लिए आवदेन कर सकते हैं। आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्र का अधिकृत व्यक्ति या अधिकारी अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आवेदन की समीक्षा करेगा, उसे अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा अनुक्रमांक (नंबर) प्रदान करेगा और इसकी दूसरी प्रति (कॉपी) माता-पिता को वापस की जाएगी। उसके बाद आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आगे भेजा जाएगा।
(2) आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी या तो आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी करेगा अथवा आवेदन को लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों सहित निरस्त करेगा और बालिका के माता-पिता को सूचित करेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह कार्य आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर करेगा। सक्षम प्राधिकारी, आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी करने की संख्या तथा पर्याप्त कारणों से उसके द्वारा नामंजूर किए गए आवेदनों की संख्या प्राधिकृत अधिकारी को दो माह के अंदर अपनी रिपोर्ट भेजेगा।
(3) आश्वासन प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद, सरकार की ओर से ऐसे अधिकारी द्वारा तीस हजार रुपए की राशि जमा की जाएगी जो महिला बाल विकास द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। अधिकारी रिपोर्ट बनाएगा जो प्रत्येक कलेक्टर के माध्यम से आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजी जाएगी।
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(4) हितग्राहियों का रिकॉर्ड बनाया जाएगा और निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत अधिकारी की देखरेख में रखा जाएगा। इसके अलावा, इस संबंध में जानकारी योजना की वेबसाइट www.ladlilaxmi.mp.gov.in पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
Ladli Laxmi Yojna 2025 – महत्वपूर्ण लिंक
Ladli Laxmi Yojna 2025 – FAQs
प्रश्न – लाड़ली लक्ष्मी योजना 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
लाड़ली लक्ष्मी योजना 2025 का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर पंजीयन कराना होगा।
प्रश्न – लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर – यह योजना केवल मध्यप्रदेश की बालिकाओं के लिए है।
प्रश्न – बालिका की मृत्यु होने पर क्या होगा?
उत्तर – यदि पंजीकृत बालिका की मत्यु हो जाती है तो, सारे लाभ रोक दिए जाएंगे व राज्य सरकार को हस्तांतरित माने जाएंगे।
प्रश्न – लाड़ली लक्ष्मी योजना का संपर्क विवरण क्या है?
उत्तर – लाड़ली लक्ष्मी योजना से सम्बंधित किसी भी समस्या के सम्बन्ध में कॉल सेंटर नंबर 0755-2700800 पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रश्न – दूसरे प्रसव के दौरान जुड़वाँ बच्चे होने पर क्या लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर – हाँ, जुड़वाँ बच्चे होने की स्थिति में यदि बालिका का जन्म हुआ है तो वह लाभ की हक़दार होगी, चाहे होने वाली दोनों जुड़वाँ संताने बालिका हों, या एक बालक और दूसरी बालिका हो।
प्रश्न – लाड़ली लक्ष्मी योजना के आवेदन के अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर – लाड़ली लक्ष्मी योजना सदैव जारी है। माता-पिता को केवल इतना ध्यान रखना है कि बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर आंगनवाड़ी केंद्र में योजना हेतु पंजीकरण सुनिश्चित होना चाहिए।
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