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दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश 2025 - पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया

दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश 2025 – पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया एवं सम्पूर्ण जानकारी!

by Sadhana Soni

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के अंतर्गत चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच दिलाना और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रख सकें।

दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश 2025 – मुख्य विशेषताएँ 

Table of Contents

इस भाग में दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताओं का विवरण दिया गया है, जो योजना के महत्व और उद्देश्य को स्पष्ट करती हैं।

विशेषता विवरण
योजना का नाम दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मध्य प्रदेश
प्रदाता विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
लाभार्थी मध्य प्रदेश के 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग विद्यार्थी
वित्तीय सहायता ₹600 प्रति माह
पात्रता न्यूनतम 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवार जिनका समग्र एवं स्पर्श पोर्टल पर नाम दर्ज हो
आवेदन मोड ऑफ़लाइन एवं ऑनलाइन दोनों
आवेदन समयावधि   सदैव जारी
आधिकारिक पोर्टल सामाजिक सुरक्षा पोर्टल

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दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश 2025 – पात्रता 

निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले दिव्यांग विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मानदंडों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि सही उम्मीदवार ही इस योजना का लाभ उठा सकें।

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आयु 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना चाहिए।
  • आवेदक का नाम समग्र पोर्टल पर अंकित और स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए।

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दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश 2025 – लाभ

इस योजना से पात्र विद्यार्थियों को कौन-कौन से लाभ मिलते हैं। इसमें दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी निम्नलिखित है।

  • पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को ₹600 प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • योजना से विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहारा मिलता है, जिससे वे अपनी पढ़ाई सुचारु रूप से पूरी कर सकते हैं।

दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश 2025 – आवश्यक दस्तावेज़ 

आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। 

  • तीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • 9 अंकों की समग्र आईडी

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दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश 2025  – आवेदन प्रक्रिया 

Divyang Shiksha Protsahan Yojna के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। प्रक्रिया निम्नलिखित है।

ऑफ़लाइन आवेदन

  1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  2. आवेदन पत्र ग्राम पंचायत/लोक सेवा केंद्र/निर्धारित अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
  3. आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक पावती (Receipt) दी जाएगी।
  4. संबंधित अधिकारी आवेदन और दस्तावेज़ों की जाँच करेगा।
  5. यदि दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं तो आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।
  6. स्वीकृति के बाद लाभार्थी का नाम चालू माह के पेंशन प्रस्ताव में जोड़ दिया जाएगा।
  7. निदेशालय द्वारा मासिक पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन

  1. सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाएँ।
  2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आर्थिक सहायता योजनाएँपर क्लिक करें।
  3. अब “पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।
  4. सभी आवश्यक विवरण भरें और सबमिट करें।

दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश 2025 – महत्वपूर्ण लिंक 

योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण लिंक नीचे दिए गए हैं –

दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश 2025 – FAQs

प्रश्न – दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है?

उत्तर – यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसमें 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग विद्यार्थियों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है।

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प्रश्न – दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी?

उत्तर – यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी।

प्रश्न –  दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ कौन ले सकता है?

उत्तर – मध्य प्रदेश आवासित (डोमिसाइल्ड) दिव्यांग विद्यार्थी, जिसकी आयु 6 से 18 वर्ष के बीच हो और जिसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक हो, आवेदन कर सकते हैं

प्रश्न  – Divyang Shiksha Protsahan Yojna के तहत कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?

उत्तर – पात्र विद्यार्थियों को ₹600 प्रति माह की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है। 

प्रश्न – Divyang Shiksha Protsahan Yojna  के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर – ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। ऑफ़लाइन आवेदन ग्राम पंचायत/लोक सेवा केंद्र में जाकर व ऑनलाइन आवेदन सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर किया जा सकता है।

प्रश्न – दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी?

उत्तर – दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए फोटो, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और समग्र आईडी आवश्यक है।

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