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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना - ₹75,000 तक की राशि!

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना – उत्तराखंड सरकार की पहल!

by Sadhana Soni

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मेधावी छात्रों को UPSC, UKPSC परीक्षा की तैयारी सहित IITs, IIMs, AIIMS, NITs जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करना है।

यह योजना उन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद अपने मुख्य परीक्षा (MAINS) और इंटरव्यू (INTERVIEW) की तैयारी करते हैं।

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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना – संक्षिप्त विवरण

Table of Contents

योजना का नाम मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना
किसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी के लिए
किसके द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा 
लाभ परीक्षा के आधार पर ₹75,000 तक की राशि 
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन 
अंतिम तिथि परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर
ऑफिशियल वेबसाइट https://minoritywelfare.uk.gov.in/

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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के लाभ

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं –

1. UPSC  सिविल सेवा परीक्षा –

  • प्रारंभिक परीक्षा के बाद ₹75,000 – जब उम्मीदवार मुख्य परीक्षा (MAINS) के लिए आवेदन करता है।
  • मुख्य परीक्षा के बाद ₹25,000 – जब उम्मीदवार साक्षात्कार (INTERVIEW) की तैयारी करता है।

2. UKPSC उत्तराखंड राज्य और उप-राज्य सेवाएं –

  • प्रारंभिक परीक्षा के बाद ₹60,000 – जब उम्मीदवार मुख्य परीक्षा (MAINS) के लिए आवेदन करता है।
  • मुख्य परीक्षा के बाद ₹20,000 – जब उम्मीदवार साक्षात्कार (INTERVIEW) की तैयारी करता है।

3. राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के प्रवेश के लिए –

  • ग्रुप A – IITs और IIMs में प्रवेश के बाद ₹60,000
  • ग्रुप B – AIIMS, IISc., IISER, NITs, CLAT, BCI जैसे संस्थानों में प्रवेश के बाद ₹50,000

इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता छात्रों को समय पर परीक्षा की तैयारी और प्रवेश प्रक्रिया में राहत प्रदान करती है।

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Mukhyamantri Alpsankhyak Protsahan Yojna – पात्रता मानदंड 

इस योजना का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है। जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं –

  1. आवेदक को उत्तराखंड राज्य का आवासित (डोमिसाइल्ड) होना चाहिए।
  2. आवेदक को अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए (जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन)।
  3. आवेदक ने UPSC, UKPSC, या राष्ट्रीय स्तर के संस्थान (जैसे IITs, IIMs) की प्रारंभिक (PRELIMS) या मुख्य (MAINS) परीक्षा पास किया हो।
  4. आवेदक के माता-पिता/अभिभावक (या आवेदक की खुद की आय) की वार्षिक आय ₹4.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह योजना न केवल सिविल सेवा, बल्कि तकनीकी शिक्षा और कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में भी मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना  – आवश्यक दस्तावेज़ 

आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है।

  • पासपोर्ट साइज फोटो (गज़ेटेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित)
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र
  • अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • प्रवेश पत्र (UPSC, UKPSC, या राष्ट्रीय संस्थान का)
  • परीक्षा में सफलता का प्रमाण
  • आधार कार्ड और आधार से लिंक बैंक खाता विवरण
  • हलफनामा

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना  – आवेदन प्रक्रिया 

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है, जिसमें निम्नलिखित चरणों का पालन करना होता है:

1. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें

आवेदक को आवेदन फॉर्म जिले के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से प्राप्त करना होगा, या इसे https://minoritywelfare.uk.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. आवेदन जमा करें

आवेदक को UPSC, UKPSC या किसी राष्ट्रीय संस्थान के प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर फॉर्म जमा करना होगा।

3. आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें

    • पासपोर्ट साइज फोटो (गजटेड अधिकारी से प्रमाणित)
    • शैक्षिक प्रमाण पत्र
    • अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • परीक्षा का प्रवेश पत्र
    • परीक्षा में सफलता का प्रमाण
    • आधार कार्ड और आधार लिंक बैंक खाता विवरण
    • हलफनामा

4. आवेदन सत्यापन

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाता है और उसके बाद फंड वितरण के लिए निदेशालय को भेजा जाता है।

5. फंड वितरण

सत्यापन के बाद, चयनित आवेदक के आधार-लिंक बैंक खाते में धनराशि भेज दी जाती है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना महत्वपूर्ण लिंक 

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना – FAQs

प्रश्न – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना क्या है?

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता है।

प्रश्न – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 

प्रश्न – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली राशि क्या है?

इस योजना के तहत UPSC और UKPSC के लिए ₹75,000 तक, और राष्ट्रीय संस्थान के प्रवेश के लिए ₹60,000 तक की राशि दी जाती है। 

प्रश्न –  मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदकों को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। पता – निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखंड, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, आधाईवाला, देहरादून

प्रश्न – क्या मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना केवल UPSC और UKPSC के लिए है?

नहीं, इनके अलावा यह योजना IITs, IIMs, AIIMS, NITs जैसी राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश परीक्षा लिए भी है।

प्रश्न – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना का लाभ किसे मिलेगा?

यह योजना UPSC, UKPSC, और अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों की परीक्षाओं में सफल होने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को लाभ प्रदान करती है।  

प्रश्न – अल्पसंख्यक में कौन-कौन सी कास्ट आती है?

भारत सरकार ने 6 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है जिनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल हैं।

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