मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है। यह योजना छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा 6 जनवरी 2012 को शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को भी मदद दी जाती है, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें और समाज की मुख्यधारा में योगदान दे सकें।
मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना – संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना |
| योजना का प्रारम्भ | 6 जनवरी 2012 |
| प्रदाता संस्था | छत्तीसगढ़ राज्य सरकार (श्रम विभाग) |
| उद्देश्य | निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान करना |
| लाभ | शैक्षिक स्तर के आधार पर ₹5,000 से लेकर ₹50 लाख तक की राशि |
| पात्रता | छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चे |
| आवेदन स्थिति | आवेदन जारी है |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन (छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट के माध्यम से) |
| महत्वपूर्ण लिंक | https://shramevjayate.cg.gov.in/schemes.aspx |
मुख्यमंत्री शिक्षा सहायता योजना का लाभ
मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी जाएगी।
1. कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के लिए
- ₹5,000 (पुरुष छात्रों के लिए)
- ₹5,500 (महिला छात्रों के लिए)
2. सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए
- ₹7,000 (पुरुष छात्रों के लिए)
- ₹7,500 (महिला छात्रों के लिए)
3. सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए
- ₹10,000 (पुरुष छात्रों के लिए)
- ₹10,500 (महिला छात्रों के लिए)
4. व्यावसायिक शिक्षा और पेशेवर शिक्षा के लिए
- ₹12,000 (पुरुष छात्रों के लिए)
- ₹12,500 (महिला छात्रों के लिए)
5. राज्य स्तर की कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में टॉप 10 छात्रों के लिए
- ₹1,00,000 का प्रोत्साहन राशि और ₹1,00,000 का अनुदान, जो दोपहिया वाहन खरीदने के लिए मिलेगा।
6. स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए
- सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्क बोर्ड द्वारा दिया जाएगा, जो विभिन्न क्षेत्रों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, नर्सिंग, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक आदि में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए है।
7. विदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु
- ₹50,00,000 प्रति शैक्षिक सत्र
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छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा सहायता योजना – पात्रता मानदंड
मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा ।
1. केवल छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को ही योजना का लाभ मिलेगा।
2. इस योजना का लाभ प्रति शैक्षिक वर्ष केवल एक बार मिलेगा।
3. यदि छात्र पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसे पूरा शैक्षिक शुल्क वापस करना होगा।
4. विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र जो पहले से कोई अन्य सरकारी योजना से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
5. हर शैक्षिक वर्ष में छात्र एक ही लाभकारी प्रावधान चुन सकता है।
6. कक्षा 10 से 12, सभी स्नातक, सभी स्नातकोत्तर और व्यावसायिक शिक्षा के लिए
- छात्रों को 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए।
- आवेदन के समय निर्माण श्रमिक का पंजीकरण बोर्ड में कम से कम 90 दिन पहले होना चाहिए।
7. कक्षा 10 और 12 के राज्य स्तर के परिणाम में टॉप 10 छात्र
- केवल मूल्यांकन में पहले दस स्थान पर आने वाले छात्रों को ही यह राशि मिलेगी।
8. स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए
- कोई अंक/ग्रेड की आवश्यकता नहीं है।
9. विदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए
- शिक्षा सहायता किसी मान्यता प्राप्त देश के प्रवेश परीक्षा के बाद ही मिलेगी।
Chhattisgarh Noni Babu Medhavi Shiksha Sahayata Yojana – आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी।
- श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र (बोर्ड द्वारा जारी)
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
- निर्माण कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (नियोक्ता द्वारा)
- विदेश में अध्ययन हेतु पात्रता प्रमाण पत्र
- पिछले वर्ष की अंकसूची
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए फीस रसीद
- प्राचार्य अनुमोदित प्रमाण पत्र (वर्तमान नामांकन)
- कक्षा 10 या 12 का मेरिट प्रमाण पत्र
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Noni Babu Medhavi Shiksha Sahayata Scheme Application – आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में किए जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है।
1. छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. मुख्य पृष्ठ पर मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के सामने दिए गए “आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।
3. जिला का चयन करें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें।
4. योजना का चयन करें और ऑनलाइन आवेदन भरें।
5. अंत में आवेदन सबमिट करें।
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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)!
प्रश्न – मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना क्या है?
उत्तर – मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना छत्तीसगढ़ राज्य की सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, छात्रों को कक्षा 10 से लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर तक की शैक्षिक सहायता दी जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में आर्थिक बाधाओं को दूर करना और बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है।
प्रश्न – मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर – केवल निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता का लाभ मिलेगा।
प्रश्न – मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना का लाभ कितनी बार मिलेगा?
उत्तर – नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना का लाभ प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में एक बार मिलेगा।
प्रश्न – Mukhyamantri Noni Babu Medhavi Shiksha Sahayata Yojana के तहत मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि कितनी है?
उत्तर – Mukhyamantri Noni Babu Medhavi Shiksha Sahayata Yojana के तहत शैक्षिक स्तर के आधार पर ₹5,000 से ₹50,00,000 तक की राशि छात्रों को दी जाएगी।
प्रश्न – क्या विदेशी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र Mukhyamantri Noni Babu Medhavi Shiksha Sahayata Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर – हां, विदेश में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए Noni Babu Medhavi Shiksha Sahayata दी जाएगी, बशर्ते उन्हें प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।
प्रश्न – मुख्यमंत्री नोनी बाबू योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर – आवेदन ऑनलाइन मोड में किए जा सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है।
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