छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी दुलार योजना 2025-26 के माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष पहल प्रशंसनीय है। यह योजना बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, मासिक छात्रवृत्ति और अन्य सहायता प्रदान करती है ताकि वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास को जारी रख सकें। यह योजना राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति का हिस्सा है और इसे समाज के सबसे कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए एक संजीवनी के रूप में विकसित किया गया है।
छत्तीसगढ़ आवासित (डोमिसाइल्ड), कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 महामारी के दौरान हुई है, वे आवेदन कर महतारी दुलार योजना 2025-26 का लाभ ले सकते हैं।
महतारी दुलार योजना 2025-26 – संक्षिप्त विवरण
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | महतारी दुलार योजना 2025-26 |
प्रदाता | छत्तीसगढ़ सरकार |
लाभार्थी | कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चे |
उद्देश्य | शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना |
छात्रवृत्ति राशि | कक्षा के आधार पर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की वित्तीय सहायता |
पात्रता | 18 वर्ष से कम आयु, छत्तीसगढ़ का निवासी, माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो |
आवेदन माध्यम | जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (ऑफ़लाइन) |
दस्तावेज | पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि |
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महतारी दुलार योजना 2025-26 – उद्देश्य
- शैक्षिक सहायता – कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चे को निरंतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान करना।
- आर्थिक सहायता – मासिक छात्रवृत्ति के माध्यम से बच्चों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- समान अवसर – सभी पात्र बच्चों को सरकारी और निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा का लाभ प्रदान करना।
- सुरक्षा और संरक्षण – बच्चों के मानसिक और सामाजिक कल्याण पर ध्यान देना।
महतारी दुलार योजना 2025-26 – लाभ
महतारी दुलार योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं।
मासिक छात्रवृत्ति
- कक्षा 1-5 के लिए ₹500 प्रति माह
- कक्षा 6-8 के लिए ₹500 प्रति माह
- कक्षा 9-10 के लिए ₹1000 प्रति माह
- कक्षा 11-12 के लिए ₹1000 प्रति माह
नि:शुल्क शिक्षा – पात्र बच्चों को सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा का लाभ।
सहायक सेवाएँ – शैक्षणिक सामग्री, स्टेशनरी और अन्य सहायता प्रदान करना।
आवेदन की सुविधा – जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर ऑफ़लाइन आवेदन।
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महतारी दुलार योजना 2025-26 – पात्रता मानदंड
निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले छात्र आवेदन के पात्र हैं।
- आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो।
- आवेदक कक्षा 1 से 12 का विद्यार्थी हो।
महतारी दुलार योजना 2025-26 – आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
- पहचान पत्र (आधार कार्ड/स्कूल आईडी)
- माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु प्रमाण पत्र
- अधिवास (डोमिसाइल्ड) प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण (IFSC सहित)
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (मार्कशीट)
- राशन कार्ड या अन्य आर्थिक प्रमाण (यदि लागू हो)
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महतारी दुलार योजना 2025-26 – आवेदन प्रक्रिया
- अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में सभी विवरण सही और पूर्ण रूप में भरें।
- आवश्यक सभी दस्तावेज की प्रतियां संलग्न करें।
- पूरी तरह भरा हुआ आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
(नोट – आवेदन जमा करने के बाद एक पुष्टिकरण प्राप्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।)
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महतारी दुलार योजना 2025-26 – महत्वपूर्ण लिंक
महतारी दुलार योजना 2025-26 – FAQs
प्रश्न 1 – महतारी दुलार योजना 2025-26 किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है?
उत्तर – महतारी दुलार योजना 2025-26 छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों की शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। यह योजना बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, मासिक छात्रवृत्ति और अन्य सहायता प्रदान करती है, ताकि वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास को जारी रख सकें।
प्रश्न 2 – महतारी दुलार योजना किस वर्ग के बच्चों के लिए विकसित की गई है?
उत्तर – महतारी दुलार योजना समाज के सबसे कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए विकसित की गई है। यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति का हिस्सा है और कोविड-19 के कारण माता-पिता को खो चुके बच्चों के लिए एक संजीवनी के रूप में कार्य करती है।
प्रश्न 3 – क्या महतारी दुलार योजना के लिए आवेदन शुल्क देना होगा?
उत्तर – नहीं, यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है।
प्रश्न 4 – क्या योजना का लाभ केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा?
उत्तर – नहीं, योजना का लाभ सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के बच्चों को मिलेगा।
प्रश्न 5 – क्या यह योजना केवल आर्थिक सहायता के लिए है या शिक्षा में भी मदद मिलती है?
उत्तर – योजना का उद्देश्य शैक्षिक सहायता और मासिक आर्थिक सहायता दोनों है।
प्रश्न 6 – यदि माता-पिता की मृत्यु महामारी से पहले हुई हो, तो क्या तब भी आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर – योजना केवल उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 महामारी के दौरान हुई हो।
प्रश्न 7 – योजना से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें?
उत्तर – आवेदक दुर्ग जिले के प्रभारी अधिकारी के मोबाइल नंबर 93401-93460 पर संपर्क कर सकते हैं।
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