प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के छात्रों और परिवारों को सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्रों को कौशल विकास, आय सृजन और शिक्षा के क्षेत्र में मदद करती है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों को आर्थिक सहायता, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएँ प्रदान की जाती है।
पीएम-अजय योजना तीन निम्नलिखित पूर्व केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विलय है –
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)
- अनुसूचित जातियों को विशेष केंद्रीय सहायता उपयोजना (एससीए से एससीएसपी)
- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित, यह योजना गरीबी कम करने, शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में सुधार पर केंद्रित है।
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प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 2025 – संक्षिप्त विवरण
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार |
मुख्य उद्देश्य | – गरीबी कम करना – कौशल विकास को प्रोत्साहन – शिक्षा के अवसर का विस्तार – सामाजिक समावेश को बढ़ावा |
लाभार्थी | – अनुसूचित जाति समुदाय के कमजोर आर्थिकी वाले उम्मीदवार – 50% या उससे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गाँव |
पात्रता मानदंड | – अनुसूचित जाति बहुल गाँव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र |
महत्वपूर्ण लिंक | PM-AJAY पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
पीएम-अजय योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –
- गरीबी कम करना: आय सृजन और रोजगार के अवसरों के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी कम करना।
- कौशल विकास: छात्रों और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- शिक्षा में सुधार: छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा के अवसर बढ़ाना।
- सामाजिक समावेश: अनुसूचित जाति बहुल गाँवों में बुनियादी ढाँचे के विकास एवं समग्र विकास को प्रोत्साहन।
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छात्रों के लिए पीएम-अजय योजना के लाभ
इस योजना के तहत, छात्रों को निम्नलिखित लाभ का अवसर प्रदान किया जाता है –
1. कौशल विकास और रोजगार के अवसर
PM-AJAY योजना के तहत, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर दिए जाते हैं, जिससे छात्रों को नौकरी के लिए तैयार किया जाता है।
- प्रति लाभार्थी 10,000 रुपये या ऋण का 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है।
2. आवासीय सुविधाएँ और छात्रावास निर्माण
योजना के अंतर्गत, छात्रों को वर्ग-आधारित छात्रावास की सुविधा मिलती है, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके लिए 891 नए छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं।
- 69,212 छात्रों को आवासीय सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
3. आदर्श ग्राम विकास
साथ ही, अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श गांव में बदलने के लिए आवश्यक बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था की जाती है।
- 11,000 से अधिक गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।
7. निगरानी और मूल्यांकन
योजना में निगरानी और मूल्यांकन के लिए भी विकेंद्रीकृत प्रणाली लागू की गई है, जिससे समय पर सहायता और निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
पीएम-अजय योजना के लिए पात्रता
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति (SC) के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- 50% या उससे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव इस योजना के तहत अनुदान के पात्र होंगे।
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर छात्र या गांव का चयन किया जाता है।
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PM-AJAY – योजना की विशेषताएँ
1. केंद्र सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता
पीएम-अजय योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चाहें तो अतिरिक्त धनराशि दे सकते हैं।
2. विकेंद्रीकृत योजना निर्माण
यह योजना राज्य/जिला स्तर पर परियोजनाओं के निर्माण और अनुमोदन के लिए विकेंद्रीकृत योजना का उपयोग करती है, जिससे स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अधिक प्रभावी तरीके से सहायता प्रदान की जा सके।
3. कुल 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू
यह योजना 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और केंद्र शासित प्रदेश – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप इसके अंतर्गत नहीं आते हैं।
PM-AJAY – आवेदन व चयन प्रक्रिया
- आवेदन की प्रक्रिया राज्य और केंद्रीय संस्थान/विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन की जाएगी।
- राज्यों को अपनी वार्षिक कार्य योजना (एएपी) वेब-पोर्टल https://pmajay.dosje.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।
- राज्य और ज़िला स्तरीय अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल राज्यों के प्रधान सचिव के ईमेल पर भेज दिए जाते हैं।
- केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त करने के लिए राज्यों को पीएम-अजय पोर्टल के माध्यम से अपनी वार्षिक कार्य योजनाएँ (एएपी) ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होती हैं। नियोजन प्रक्रिया विकेंद्रीकृत है, जिससे राज्य और जिला दोनों स्तरों पर परियोजनाओं का निर्माण और अनुमोदन संभव हो जाता है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के चयन के सम्बन्ध में, पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाता है।
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PM-AJAY – महत्वपूर्ण लिंक
PM-AJAY – FAQs
प्रश्न – प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना क्या है?
उत्तर – प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) अनुसूचित जातियों (एससी) का सामाजिक-आर्थिक उत्थान करके गरीबी कम करने, शैक्षिक अवसर बढ़ाने और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में सुधार पर केंद्रित भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।
प्रश्न – पीएम अजय को कब लॉन्च किया गया था?
उत्तर – प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय), एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2021-22 में तीन मौजूदा योजनाओं अर्थात् आदर्श ग्राम, अनुसूचित जाति उप योजना और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को मिलाकर शुरू की गई थी।
प्रश्न – आदर्श ग्राम‘ के तहत कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?
उत्तर – इनके निवासियों को सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सेवाएँ (जैसे पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, आदि) प्राप्त होंगी, जिससे एक ऐसा वातावरण तैयार होगा जिसमें सभी अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकें।
प्रश्न – अनुसूचित जाति के अंतर्गत कौन-कौन सी जातियां आती हैं?
उत्तर – एससी (अनुसूचित जाति) में आने वाली जातियाँ विभिन्न राज्यों के अनुसार अलग-अलग होती हैं, लेकिन इसमें आम तौर पर धोबी, चमार, वाल्मीकि, पासी, खटिक, कोली, और कबीरपंथी जैसी जातियों को शामिल किया गया है।
प्रश्न – PM-AJAY योजना किन राज्यों में लागू है?
उत्तर – यह योजना 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। हालांकि, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं।
प्रश्न – PM-AJAY योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है?
उत्तर – इस योजना का लाभ अपने संस्थान के माध्यम से लिया जा सकता है।
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