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प्रशिक्षु योजना 2025 – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का मार्गदर्शन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रशिक्षु योजना: विस्तृत मार्गदर्शन!

by Sadhana Soni

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जो विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण और विकास के लिए काम करता है। इस मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रशिक्षु योजना छात्रों और शोधकर्ताओं को सरकारी कार्यप्रणाली, नीतिगत मुद्दों और कानून निर्माण में योगदान देने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। यह योजना उन छात्रों के लिए है जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि वास्तविक कार्य अनुभव भी प्राप्त करना चाहते हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रशिक्षु योजना का उद्देश्य

Table of Contents

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों, विधि स्नातकों, शोधार्थियों और विभिन्न अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को सरकारी कार्यप्रणाली, नीतियों और कानून निर्माण प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त करना है। इसके तहत इंटर्न को अनुभवजन्य विश्लेषण, रिपोर्ट्स, नीति पत्र और कानूनी दस्तावेज तैयार करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें भारत सरकार के कामकाजी पहलुओं को समझने का मौका मिलेगा। 

1. नीति निर्माण में योगदान: प्रशिक्षु अनुभवजन्य विश्लेषण, नीति रिपोर्ट्स, और ब्रीफिंग तैयार करके भारतीय श्रम मंत्रालय को नीतिगत इनपुट प्रदान करेंगे, जो कानून निर्माण प्रक्रिया में सहायक होंगे।

2. सरकारी कार्यप्रणाली का अनुभव: प्रशिक्षु सरकार के कार्यकलापों, विभागीय नीतियों और कानूनी मुद्दों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त करेंगे। यह अनुभव उनके करियर के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकता है।

3. करियर विकास: इस प्रशिक्षण से उन्हें अपने करियर के लिए महत्वपूर्ण कौशल और जानकारी प्राप्त होगी, जो उनके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रशिक्षु योजना – लाभ

चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे।

  1. मानदेय: प्रशिक्षुओं को ₹8000 प्रतिमाह का मानदेय प्राप्त होगा, जो उनके कार्य प्रमाणित करने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा भुगतान किया जाएगा।
  2. आवश्यक सुविधाएँ: श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय प्रशिक्षुओं को कार्य स्थल, इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर, और अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा, जिससे वे अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें।
  3. प्रशिक्षु प्रमाणपत्र: सफलता पूर्वक प्रशिक्षण अवधि समाप्त करने के बाद, और रिपोर्ट के मूल्यांकन के पश्चात प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जो उनके द्वारा किए गए योगदान और सफलता की स्वीकृति के रूप में कार्य करेगा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रशिक्षु योजना – पात्रता

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा।

  • उम्मीदवार कानून में डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम दो वर्षों में अध्ययनरत हो, या विधि स्नातक/विधि में स्नातकोत्तर कर रहे हों।
  • इसके अतिरिक्त, एमबीए, एमएसडब्ल्यू, एमएससी, या एमए कर रहे उम्मीदवार भी आवेदन करने के योग्य हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रशिक्षु योजना – आवश्यक दस्तावेज़

इस इंटर्नशिप के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य हैं –

  • स्व प्रमाणित मार्कशीट
  • पर्यवेक्षक/विभागाध्यक्ष/प्रिंसिपल का पत्र
  • स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्र
  • अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)
  • इंटर्नशिप के अंत में रिपोर्ट/पेपर

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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रशिक्षु योजना – चयन प्रक्रिया

सभी आवेदनों की जाँच चयन समिति द्वारा की जाएगी। चयन समिति की अध्यक्षता अपर सचिव (श्रम एवं रोजगार) करेंगे और इसके सदस्य संयुक्त सचिव (प्रशासन), निदेशक (वित्त), और निदेशक (श्रम सुधार) होंगे। चयनित प्रशिक्षुओं को उनकी उपयुक्तता और विभाग की आवश्यकता के आधार पर विभागीय स्वीकृति प्राप्त होगी। एक समय में अधिकतम पांच प्रशिक्षुओं को ही नियुक्त किया जाएगा।

प्रशिक्षण की अवधि:

प्रशिक्षण की अवधि 2 से 6 माह के बीच हो सकती है, जो विभाग की आवश्यकता और प्रशिक्षु के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।

शैक्षिक योग्यता और ग्रेडिंग मानदंड

यहां छात्रों के लिए शैक्षिक योग्यता और ग्रेडिंग के मानदंड दिए गए हैं, जो इंटर्नशिप योजना के तहत चयन के लिए महत्वपूर्ण हैं:

शैक्षिक योग्यता:

  • शोधार्थी/एमबीए/एमएसडब्ल्यू/एमएससी/एमए/एलएलबी में अध्ययनरत छात्र: 50 अंक
  • एलएलबी (3 वर्षीय पाठ्यक्रम) के दूसरे वर्ष में अध्ययनरत छात्र: 40 अंक
  • एलएलबी (5 वर्षीय पाठ्यक्रम) के चौथे वर्ष में अध्ययनरत छात्र: 40 अंक
  • स्नातक पूर्ण और एलएलबी (प्रथम वर्ष) / एलएलबी (5 वर्षीय पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष) में अध्ययनरत छात्र: 30 अंक

पिछले 2 वर्षों/सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के लिए निर्धारित भार:

  • >80% या संबंधित ग्रेड: 50 अंक
  •  70% – 80% या संबंधित ग्रेड: 40 अंक
  •  <70% या संबंधित ग्रेड: 30 अंक

(नोट: शैक्षिक योग्यता और अंकों के आधार पर चयन के लिए इन मानदंडों का पालन किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चयनित उम्मीदवार सक्षम और योग्य हैं।)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रशिक्षु योजना –  महत्वपूर्ण निर्देश

  • प्रशिक्षुओं (कुल अधिकतम 5) की नियुक्ति, उनकी नियुक्ति के बाद, सचिव (श्रम एवं रोजगार) के अनुमोदन से, उनकी उपयुक्तता और संबंधित विंग/डिवीजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।
  • प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप के अंत में आवंटित विषय पर एक रिपोर्ट/पत्र प्रभाग प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।
  • इंटर्नशिप के संतोषजनक समापन और उनकी रिपोर्ट/पत्र प्रस्तुत करने तथा संबंधित विभाग द्वारा उसके मूल्यांकन के बाद प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  • गोपनीयता के सम्बन्ध में घोषणा: प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व श्रम एवं सेवायोजन मंत्रालय के समक्ष सूचनाओ के सम्बन्ध में गोपनीयता बनाये रखने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा|

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महत्वपूर्ण लिंक

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रशिक्षु योजना – आवेदन प्रक्रिया

आवेदन पत्र को निर्धारित रूप में भरकर, स्व प्रमाणित आवेदन प्रपत्र को संबंधित वर्ष में 1 जनवरी या 1 जुलाई तक ईमेल के माध्यम से adm1@nic.in पर भेजना होगा।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई माह में) आमंत्रित किए जाते हैं और उसके बाद इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट www.labour.gov.in पर दिए गए पते के लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षु को अपनी रुचि का क्षेत्र भी स्पष्ट रूप से बताना होगा। चयन प्रक्रिया में शामिल होने के समय, आवेदक को अपने पर्यवेक्षक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य से प्राप्त एक पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें संस्थान में उनकी स्थिति और उनके छात्र को चयनित अवधि के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देने हेतु “अनापत्ति” (No Objection) का उल्लेख हो।

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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रशिक्षु योजना – FAQs

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रशिक्षु योजना क्या है

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रशिक्षु योजना भारत सरकार द्वारा चलायी जाने वाली एक पहल है, जो छात्रों और शोधकर्ताओं को सरकारी कार्यप्रणाली और नीतिगत मुद्दों में हाथ बटाने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को सरकारी कार्यों, नीतियों, और कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए प्रशिक्षित करना है।

क्या प्रशिक्षण के दौरान मानदेय मिलेगा?

हाँ, चयनित प्रशिक्षुओं को ₹8,000 प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाएगा। यह भुगतान संबंधित अधिकारी द्वारा उनके कार्य प्रमाणित होने के पश्चात किया जाएगा।

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मानदेय के अलावा और क्या लाभ मिलेंगे?

सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अवधि पूरी करने और रिपोर्ट/पेपर प्रस्तुत करने के बाद प्रशिक्षुओं को मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षु प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र उनके अनुभव और योगदान का आधिकारिक दस्तावेज होगा।

आवेदन पत्र कहाँ और कैसे जमा करना होगा?

छात्र आवेदन पत्र को ईमेल adm1@nic.in के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी और 31 जुलाई तक भेज सकते हैं।

आवेदन पत्र का प्रारूप कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है?

छात्र  श्रम मंत्रालय इंटर्नशिप आवेदन पत्र PDF के माध्यम से आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रशिक्षु बनने का महत्व क्या है?

यह इंटर्नशिप छात्रों को भारत सरकार की कार्यप्रणाली और विभागीय नीतियों को समझने का अनूठा अवसर देती है। छात्र अनुभवजन्य विश्लेषण, रिपोर्ट्स और नीति पत्र तैयार कर सकते हैं। इस माध्यम से वे नीति और कानून निर्माण में वास्तविक योगदान दे सकते हैं। यह अनुभव उनके करियर और पेशेवर विकास के लिए बेहद लाभकारी है।

प्रशिक्षु की नियुक्ति कहाँ होगी?

 नियुक्ति अधिकतम 5 प्रशिक्षुओं के लिए होगी। नियुक्ति के लिए सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अनुमोदन आवश्यक है। तैनाती संबंधित विंग/डिवीजन की आवश्यकता और प्रशिक्षु की उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी।

प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी?

छात्रों की इंटर्नशिप 2 से 6 माह तक होगी। अवधि विभागीय आवश्यकताओं और छात्र की उपलब्धता के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

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