अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा में सुधार लाने व उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य विभाग द्वारा कई योजनाएं लाई गई हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन MPTAAS पोर्टल के माध्यम से जनजातीय विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं।
इस लेख के माध्यम से विद्यार्थी MPTAAS Portal पर उपलब्ध सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जैसे – MPTAAS portal पर कौन कौन सी योजनाएं हैं?, इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है?, लाभ व आवेदन प्रक्रिया आदि।
MPTAAS स्कॉलरशिप 2025– उद्देश्य
MPTAAS पोर्टल पर उपलब्ध जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति योजनाएं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के कल्याण के उद्देश्य से दी जा रही है। इससे विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा की राह में आ रही आर्थिक परेशानियों में मदद मिलेगी।
MPTAAS स्कॉलरशिप 2025– MPTAAS के अंतर्गत 6 योजनाएं शुरू की गई हैं, जो कि निम्नलिखित हैं।
- छात्रवृत्ति योजना
- आवास सहायता योजना
- कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना
- सायकिल योजना
- विदेश शिक्षा योजना
- छात्रावास योजना
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छात्रवृत्ति योजना – MPTAAS स्कॉलरशिप 2025
11वीं, 12वीं कक्षा और महाविद्यालय के विद्यार्थियों को जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस स्कॉलरशिप के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिससे एसटी वर्ग के विद्यार्थी समाज में बराबरी से आगे बढ़ सकें। अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार प्रवेश एंव फीस नियामक समिति एंव निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक शैक्षणिक शुल्क का भुगतान विद्यार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।
इस स्कॉलरशिप से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी के लिए विद्यार्थी नीचे दी गई तालिका देखें।
स्कॉलरशिप का नाम | छात्रवृत्ति योजना – कक्षा 11वीं, 12वीं एंव महाविद्यालयीन |
पात्रता | · इस स्कॉलरशिप के लिए कक्षा 11वीं, 12वीं, महाविद्यालयों, पी.एच.डी. एवं प्रोफेशनल कोर्स तक में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
· आवेदक म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए। सरकारी व सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति (एस टी) वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं है और इन विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था रखी गई है। अतः विद्यार्थी पूर्ण स्कॉलरशिप का लाभ ले सकेगा। · अशासकीय (गैर सरकारी/प्राइवेट) संस्थानों में पढ़ रहे इस वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों/माता पिता की पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
आवश्यक दस्तावेज | आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य हैं।
· पिछली पास की गई कक्षा की अंक सूची/प्रमाण पत्र · जाति प्रमाण पत्र · मूल निवासी प्रमाण पत्र · स्कूल से प्राप्त टी.सी · आय प्रमाण पत्र · आधार कार्ड · बैंक खाता विवरण जिससे आधार नंबर लिंक हो · मोबाइल नंबर जिससे आधार नंबर लिंक हो |
स्कॉलरशिप राशि | · प्रथम समूह के अंतर्गत, डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट,एम.फिल, पी.एच.डी. आदि के हॉस्टलर्स विद्यार्थियों को 1500 रुपए व डे स्कॉलर्स को 550 रुपए प्राप्त होंगे।
· द्वितीय समूह के अंतर्गत, डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट अन्य प्रोफेशनल कोर्स जैसे बी.फार्मेसी, नर्सिग, बी.नर्सिग, एल.एल.बी.आदि के हॉस्टलर्स विद्यार्थियों को 820 रुपए व डे स्कॉलर्स को 530 रुपए प्राप्त होंगे। · तृतीय समूह के अंतर्गत,ऐसे स्नातक स्तर के पाठयक्रम जो कि ग्रुप 01 एंव 02 में सम्मिलित नहीं होते हैं जैसे बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम आदि के हॉस्टलर्स विद्यार्थियों को 570 रुपए व डे स्कॉलर्स को 300 रुपए प्राप्त होंगे। · चतुर्थ समूह के अंतर्गत, कक्षा 11वीं एंव 12वीं के हॉस्टलर्स विद्यार्थियों को 380 रुपए व डे स्कॉलर्स को 230 रुपए प्राप्त होंगे। |
आवेदन प्रक्रिया | एसटी वर्ग का कोई भी विद्यार्थी MPTAAS छात्रवृत्ति पोर्टल पर हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन कर स्कॉलरशिप योजना का लाभ ले सकता है। |
आवेदन हेतु लिंक | यहाँ क्लिक करें |
आवास सहायता योजना – MPTAAS स्कॉलरशिप 2025
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आदिवासी बालक एवं बालिकाओं को अपने गृह निवास से दूर बाहर रहकर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा जारी रखने के लिए शासन द्वारा आवास सहायता योजना का नियम वर्ष 2016 में जारी किया गया है। इस योजना के तहत ऐसे विद्यार्थी जिन्हे महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु छात्रावास (हॉस्टल) उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनको रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवास सहायता योजना के अंतर्गत हर महीने सहायता राशि प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को मिलने वाली राशि उनके रहने वाले स्थान जैसे – संभाग, जिला, विकासखंड, तहसील आदि के आधार भिन्न है। सम्भाग स्तर पर 2,000 रुपए की राशि, जिला स्तर पर 1250 रुपए की राशि एवं विकासखण्ड/तहसील स्तर मुख्यालय पर 1,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले MPTAAS पोर्टल पर हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण करना होगा। इसके बाद ही MPTAAS आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते है। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे है वे पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति फॉर्म भरने के बाद आवास सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
स्कॉलरशिप का नाम | आवास सहायता योजना |
पात्रता | · ऐसे विद्यार्थी, जो 12वीं कक्षा पास करने के बाद सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य संस्थाओं के ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन/समस्त उच्च स्तरीय कोर्स में नियमित विद्यार्थी के रूप में हैं तथा जिनका किसी भी सरकारी हॉस्टल में प्रवेश नहीं हुआ है, वे विद्यार्थी आवास सहायता योजना के लिए आवेदन हेतु पात्र माने जाएंगे।
· विद्यार्थी को मिलने वाली आवास सहायता की पात्रता उसके अध्ययन की संस्था के मुख्यालय पर आधारित न होकर, विद्यार्थी जहाँ किराये पर घर लेकर रह रहा है उस निवास स्थान के मुख्यालय के आधार पर होगी। · समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में चयन प्रक्रिया से प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति (एससी) तथा जनजाति (एसटी) की बालिकाओं को नियमित छात्रावास का संचालन शुरू होने तक इस योजना के अन्तर्गत आवास सहायता राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी। · भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन संभागीय मुख्यालयों में 2000 रुपए, अन्य जिला मुख्यालयों में 1250 रुपए तथा तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय में 1000 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से 12 महीने के लिये आवास सहायता राशि दी जाएगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आने वाली आय सीमा के अंतर्गत विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे। · एक ही स्थानीय निकाय(नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालयीन संस्था या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न होने पर ही विद्यार्थी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। · अन्य दूरी का कोई बन्धन नहीं होगा। आवास सहायता के लिए निर्धारित की गई सहायता राशि से अधिक किराया होने पर विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना होगा। · आवास सहायता के अतिरिक्त विभाग द्वारा आवास हेतु अन्य कोई सुविधा देय होगी। परीक्षा में पास न होने या परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर अगले वर्ष में विद्यार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। · एक ही माता/पिता की सभी संतानें आवास सहायता के लिए पात्र माने जाएंगे। |
आवश्यक दस्तावेज | · पास की गई पिछली कक्षा की अंकसूची
· शपथपत्र एवं मकान मालिक का सहमति पत्र/किरायानामा अपलोड करने हेतु। · आय प्रमाण पत्र · आधार कार्ड · जाति प्रमाण पत्र · मूल निवासी प्रमाण पत्र · आवेदक का पासपोर्ट फोटो |
स्कॉलरशिप राशि | विद्यार्थी कोर्स में प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद विभागीय स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के लिए आवेदन करेंगे। |
आवेदन प्रक्रिया | इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। |
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संपर्क विवरण | इस योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी या सहायता के लिए कार्यालय जिला संयोजक/सहायक आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय पर सम्पर्क करें। |
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना – MPTAAS स्कॉलरशिप 2025
मध्य प्रदेश की सभी अनुसूचित जनजाति (एस टी) वर्ग की ऐसी छात्राएं जिन्होंने 10वीं कक्षा पास कर ली है व 11वीं में प्रवेश लिया है उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कन्या साक्षारता प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है।
स्कॉलरशिप का नाम | कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना |
पात्रता | · आवेदक मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो।
· छात्रा ने 10वीं कक्षा पास कर 11वीं में एडमिशन लिया हो। · छात्रा अनुसूचित जनजाति (एस टी) वर्ग से हो। |
आवश्यक दस्तावेज | · पिछली पास की गई कक्षा की अंक सूची/प्रमाण पत्र
· जाति प्रमाण पत्र · मूल निवासी प्रमाण पत्र · आय प्रमाण पत्र · आधार कार्ड · बैंक खाता विवरण · मोबाइल नंबर |
स्कॉलरशिप राशि | इस योजना के लिए चयनित सभी छात्राओं को 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। |
आवेदन प्रक्रिया | इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। |
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अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु सायकिल प्रदाय योजना – MPTAAS स्कॉलरशिप 2025
कन्याओं की शिक्षा को लगातार जारी रखने एवं उच्च शिक्षा में स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के उद्देश्य से सभी अनुसूचित जनजाति (एस टी) वर्ग की बालिकाओं को सायकिल प्रदाय योजना के अंतर्गत सायकिल प्रदान की जाएगी। 10वीं कक्षा के बाद उच्च कक्षाओं की शिक्षा लेने के लिए दूसरे गाँव के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेकर वहाँ रोज जाने हेतु सुविधा देने हेतु सायकिल प्रदान योजना चलाई गयी है।
स्कॉलरशिप का नाम | अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु सायकिल प्रदाय योजना |
पात्रता | · आवेदक मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो।
· आवेदक अनुसूचित जनजाति (एस टी) वर्ग की बालिका होना चाहिए। · आवेदक को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9वी में सायकिल प्रदान न की गई हो। · आवेदन करने वाली छात्रा कक्षा 11वीं में अध्ययन के लिये 02 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर स्कूल जाती हो। उन्हें योजना का लाभ प्राप्त होगा। |
आवश्यक दस्तावेज | · पिछली पास की गई कक्षा की अंक सूची/प्रमाण पत्र
· जाति प्रमाण पत्र · मूल निवासी प्रमाण पत्र · आय प्रमाण पत्र · आधार कार्ड · बैंक खाता विवरण · मोबाइल नंबर |
स्कॉलरशिप राशि | शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार सायकिल प्रदाय योजना के अंतर्गत बैंक खाते में निर्धारित राशि दी जाएगी। |
आवेदन प्रक्रिया | इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। |
आवेदन हेतु लिंक | यहाँ क्लिक करें |
विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति – MPTAAS स्कॉलरशिप 2025
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश के मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सहायता देने के उद्देश्य से हर साल 50 छात्र/छात्राओं को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य होनहार बच्चों को उनका विदेश में पढ़ाई करने का सपना पूरा करने हेतु मदद प्रदान करना है।
स्कॉलरशिप का नाम | विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति |
पात्रता | · छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो।
· आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सभी स्त्रोतों को मिलाकर 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। · अभिभावक के एक ही बच्चे को एक बार स्कॉलरशिप प्राप्त करने की पात्रता होगी। · यदि आवेदक विदेश से स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) करना चाहता है तो आवेदक ने स्नातक (ग्रेजुएशन) में 55 प्रतिशत अंको सहित द्वितीय श्रेणी या उसके समतुल्य ग्रेड से कक्षा पास की हो। · समतुल्य/समकक्ष स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) उपाधि हेतु आवेदक को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पी.एच.डी. हेतु आवेदक ने स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) में 50 प्रतिशत अंको सहित द्वितीय श्रेणी प्राप्त की हो तथा संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अध्यापन/शोध(रिसर्च)/एम.फिल. उपाधि होना आवश्यक है। · उम्मीदवारों को शासन द्वारा निर्धारित विषयों/पाठयक्रमों के लिये ही छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। |
आवश्यक दस्तावेज | · पिछली पास की गई कक्षा की अंक सूची/प्रमाण पत्र
· अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र · सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश का मूलनिवासी प्रमाण-पत्र · स्वप्रमाणित आय प्रमाण-पत्र · आधार कार्ड · बैंक खाता विवरण · मोबाइल नंबर |
स्कॉलरशिप राशि | उम्मीदवारों को शासन द्वारा निर्धारित विषयों/पाठयक्रमों के लिये विदेश में पढ़ाई करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। |
आवेदन प्रक्रिया | वर्ष में 02 बार प्रायः माह अप्रैल एवं अक्टूबर में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं या प्रथम आओं प्रथम पाओं के सिद्धांत पर अभ्यर्थी द्वारा विभागीय वेवसाईट www.tribal.mp.gov.in से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को सीधे भेजा जा सकता है। |
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संपर्क विवरण | इस योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी या सहायता के लिए सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग से सम्पर्क करें। टोल फ्री नंबर: 1800 2333 951 |
छात्रावास योजना – MPTAAS स्कॉलरशिप 2025
प्रदेश के जनजातीय वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिये जनजातीय कार्य विभाग द्वारा छात्रावास योजना संचालित की जा रही है। कक्षा 01 से लेकर 12वीं तक स्कूली शिक्षा हेतु एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास एवं आवास सहायता योजना संचालित की जा रही है। छात्रावास में छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क आवासीय सुविधा- भवन, बिजली एवं पानी, भोजन व्यवस्था, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, पुस्तकालय, कोचिंग जैसी अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। विभाग द्वारा निम्न श्रेणी के छात्रावास संचालित किये जा रहे है। छात्रावासों को निम्न पांच श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- आश्रम शालाएं (कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8)
- जूनियर छात्रावास (कक्षा 6 से 8वीं)
- सीनियर छात्रावास- जिला स्तसरीय उत्कृष्ट छात्रावास, विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास, सामान्य सीनियर छात्रावास (सभी कक्षा 9वीं से 12वीं)
- महाविद्यालयीन छात्रावास (कक्षा 12वीं से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए)
- संभाग स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास (मेधावी छात्रों को कोचिंग करने हेतु)
स्कॉलरशिप का नाम | छात्रावास योजना |
पात्रता | · आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो।
· कक्षा पहली से लेकर कॉलेज तक के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ·आवेदक अनुसूचित जनजाति (एस टी) वर्ग से हो। |
आवश्यक दस्तावेज | · पिछली पास की गई कक्षा की अंक सूची/प्रमाण पत्र
· अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र · सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश का मूलनिवासी प्रमाण-पत्र · स्वप्रमाणित आय प्रमाण-पत्र · आधार कार्ड · बैंक खाता विवरण · मोबाइल नंबर |
स्कॉलरशिप राशि | छात्र-छात्राओं को निशुल्क आवासीय सुविधा- भवन, बिजली एवं पानी, भोजन व्यवस्था, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, पुस्तकालय, कोचिंग जैसी अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आवेदन हेतु लिंक | यहाँ क्लिक करें |
विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की संख्या
क्र. | छात्रावास के प्रकार | छात्रावासों की संख्या | स्वीकृत सीट संख्या | ||||
छात्रा | छात्र | कुल | छात्रा | छात्र | कुल | ||
1 | आश्रम | – | – | 1083 | – | – | – |
2 | जूनियर छात्रावास | 27 | 172 | 199 | 1370 | 8661 | 10031 |
3 | सीनियर छात्रावास (उत्कृष्ट) | 860 | 335 | 1195(216) | 18441 | 44697 | 63138 |
4 | महाविद्यालयीन छात्रावास | 68 | 84 | 152 | 3635 | 5000 | 8635 |
5 | संभाग स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास | 2 | 2 | 4 | 400 | 400 | 800 |
योग | 957 | 593 | 2633 | 23846 | 58758 | 82604 |
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