Home योजना विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2024-25: आवेदन करें
मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2024-25: आवेदन करें

by Sadhana Soni

“विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना” राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-16 से लागू किया गया है। Mukhyamantri B.Ed. Sambal Yojna के तहत राजस्थान राज्य की “विधवा/परित्यक्त महिलाएं जिन्होंने राजस्थान राज्य स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (राजकीय एवं निजी) में बी.एड. पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु प्रवेश प्राप्त किया है, वे आवेदन कर सकती हैं। पात्र आवेदकों को उनके पाठ्यक्रम हेतु देय शुल्क का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2024-25: उद्देश्य

Table of Contents

Mukhyamantri B.Ed. Sambal Yojna का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिलाओं को उनकी शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता देकर उन्हें सम्बल प्रदान करना है।। जैसा कि इस योजना का उद्देश्य के नाम में निहित है। 

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2024-25: संक्षिप्त विवरण

योजना का नाम  विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना
प्रदाता   राजस्थान
किसके लिए  सरकार
लाभ  बीएड पाठ्यक्रम हेतु देय शुल्क का पुनर्भरण
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाईन
ऑफिशियल वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/
अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024  
वर्ष 2024-25

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2024-25: अंतिम तिथि 

Mukhyamantri B.Ed. Sambal Yojna हेतु आवेदन वर्तमान में जारी हैं। इच्छुक पात्र आवेदक 20 नवंबर 2024  तक आवेदन कर सकते हैं।

गार्गी पुरस्कार 2024-25, मेधावी छात्राओं के लिए 5,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2024-25: पात्रता मानदंड 

Mukhyamantri B.Ed. Sambal Yojna के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं।

  • राजस्थान राज्य की सभी विधवा/परित्यक्ता महिलायें इस योजना के अंतर्गत आवेदन की पात्र हैं 
  • योजना के अन्तर्गत छात्राओं द्वारा राजस्थान राज्य स्थित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना अनिवार्य है। 
  • जिन्होंने प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है या जो प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हैं, आवेदन की पात्र हैं।

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2024-25: लाभ

Mukhyamantri B.Ed. Sambal Yojna के तहत चयनित पात्र आवेदकों को उनके पाठ्यक्रम हेतु देय शुल्क का पुनर्भरण किया जाएगा।

एकीकृत स्टाइपेंड (वजीफा) एवं नि:शुल्क पुस्तक योजना

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना 2024-25: नियम व शर्तें 

Mukhyamantri B.Ed. Sambal Yojna हेतु योजना का लाभ उन विधवा एंव परित्यक्ता बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों को ही प्राप्त होगा जिन्होंने-

  • राज्य स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु आवेदन किया है। जिन विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर बी.एड की योग्यता अर्जित कर ली है, वे इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होगीं।
  • आवेदन के साथ विधवा प्रशिक्षणार्थी होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (स्व-प्रमाणित प्रति) एवं परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय/काजी द्वारा जारी तलाकनामें की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। समझौता आधार पर दिये गये तलाक मान्य नहीं होंगें। सक्षम काजी के द्वारा दिये गये तलाकनामें के साथ सामाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नोटरी द्वारा तलाक को प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
  • दोनों ही प्रकार के प्रकरणों में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए – 
    • छात्रा का नाम 
    • विधवा/तलाकशुदा होने की स्थिति में पति का नाम
    • स्वयं के एवं पति (दोनों) के अलावा पिता का नाम भी साथ में उल्लेख करें 
    • विधवा होने की स्थिति, पति के निधन की तिथि 
    • परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय/अधिकृत काजी द्वारा जारी / तलाकनामा में डिक्री(निर्णय) की तिथि भी अंकित करें 
    • दोनों ही स्थिति में पुर्नविवाह नहीं किये जाने का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए 

रूमा देवी – गुलाब बेन अक्षरा छात्रवृत्ति 2024-25: राजस्थान के प्रतिभाशाली छात्रों हेतु वित्तीय सहायता

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजनाबी.एड महाविद्यालयों हेतु दिशा-निर्देश

महाविद्यालय को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा। 

  • पात्र विधवा/परित्यक्ता को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में उनकी हर संभव मदद महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।
  • आवेदक छात्रा की संबंधित महाविद्यालय में 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। साथ ही यदि आवेदन पश्चात् किसी छात्रा द्वारा महाविद्यालय छोड़ दिया गया है तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्तालय को प्रेषित करें। अन्यथा होने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे।
  • जिन छात्राओं को अन्य छात्रवृति/आर्थिक सहायता मिल रही हो, उन्हें इस योजना के तहत छात्रवृति नहीं दी जाएगी।

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजनाआवश्यक दस्तावेज

Mukhyamantri B.Ed. Sambal Yojna के अंतर्गत आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है। 

  • विधवा प्रशिक्षणार्थी होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (स्व-प्रमाणित प्रति) 
  • परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय/काजी द्वारा जारी तलाकनामें की प्रमाणित प्रति 
  • दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नोटेरी द्वारा प्रमाणित, तलाक को प्रमाणित करने के प्रमाण 
  • पिछली कक्षा की अंकसूची 
  • प्रवेश का प्रमाण 
  • राजस्थान राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र
  • जन आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • बैंक अकाउंट विवरण

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना: आवेदन प्रक्रिया 

Mukhyamantri B.Ed. Sambal Yojna हेतु आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है। 

  • इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
  • संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा संलग्न दस्तावेज एवं सूचनाओं को अभिप्रमाणित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी को ऑनलाईन फॉरवर्ड (Forward) किया जाएगा। 
  • इसी प्रकार बी.एड. पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष) एवं आगामी वर्षों में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा यथा समय प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा। 
  • जिला नोडल अधिकारी द्वारा वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की जांच एवं अभिप्रमाणित करने के बाद अपनी अनुशंसा के साथ आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को ऑनलाईन निर्धारित तिथि तक आगे भेजा जायेगा।

महत्वपूर्ण सूचना  

जिन विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया बी.एड की योग्यता अर्जित कर ली है वे महिलाएँ इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।

  1. ऑनलाईन आवेदन पत्र दिशा-निर्देशों को भली-भाँति पढ़कर भरें। किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि से आवेदन निरस्त होने पर छात्राएं स्वयं उत्तरदायी होंगी।
  2. आवेदन पत्र, अध्ययनरत शिक्षण महाविद्यालय से जिला नोडल अधिकारी को ऑनलाईन फारवर्ड कराने का उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय / छात्रा का होगा।  
  3. छात्रवृति आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है।

ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना 2024 – हिमाचल प्रदेश

महत्वपूर्ण लिंक

ऑफिशियल वेबसाइट 

आवेदन प्रक्रिया हेतु निर्देश 

योजना का विवरण 

नोटिफिकेशन 2024  

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना: FAQs

प्रश्न – मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के लिए किसी भी राज्य की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं?

उत्तर नहीं, यह योजना केवल राजस्थान की छात्राओं के लिए है।

प्रश्न – मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर – इस योजना की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024 है।

प्रश्न – मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?

उत्तर – राजस्थान राज्य की विधवा/परित्यक्ता जो बीएड पाठ्यक्रम में नामांकित हैं, वे सभी आवेदन की पात्र हैं।  

प्रश्न – मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर – इच्छुक आवेदक https://hte.rajasthan.gov.in/ पर जाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न – मैं बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हूँ, क्या मैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हूँ?

उत्तर – नहीं, केवल बीएड में अध्ययनरत छात्राएं ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

यह भी पढ़ें बड्डी4स्टडी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म – छात्रवृत्ति आवेदन एवं सुगम उपयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

You may also like