Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana हिमाचल प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत असहाय महिलाओं और उनके बच्चों के पालन-पोषण तथा शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत योजना का लाभ मुख्य रूप से विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं तथा उन महिलाओं के बच्चों को दिया जाता है, जिनके पति लंबे समय से लापता हैं।
हालांकि, वर्तमान में यह योजना अलग से संचालित नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सितंबर 2024 में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की और मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के लाभार्थियों को इस नई योजना में शामिल किया गया।
इसलिए यदि आप Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana 2026 के बारे में जानकारी खोज रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि वर्तमान सहायता के लिए संबंधित लाभार्थियों को नई इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत आवेदन करना चाहिए।
Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana क्या है?
मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना हिमाचल प्रदेश में असहाय महिलाओं के बच्चों की देखभाल और शिक्षा में आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
योजना के तहत पात्र महिलाओं के अधिकतम दो बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार योजना में पात्र बच्चों के लिए ₹6,000 प्रति बच्चा प्रति वर्ष की सहायता का प्रावधान है। यह सहायता बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक दी जाती है।
योजना का संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana |
| राज्य | हिमाचल प्रदेश |
| योजना का उद्देश्य | असहाय महिलाओं के बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा में आर्थिक सहायता |
| सहायता राशि | ₹6,000 प्रति बच्चा प्रति वर्ष |
| अधिकतम बच्चे | 2 बच्चे |
| बच्चे की आयु | 18 वर्ष तक |
| पात्र महिलाएं | निराश्रित विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला आदि |
| पति के लापता होने की स्थिति | पिछले 2 वर्षों से लापता होने की स्थिति में पात्रता |
| वर्तमान स्थिति | अलग योजना के रूप में बंद/नई योजना में शामिल |
| वर्तमान संबंधित योजना | इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना |
यह भी पढ़ें – आय प्रमाण डॉक्यूमेंट लिस्ट
Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana का लाभ किसे मिलता है?
हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में Mother Teresa Yojana के लाभार्थियों के रूप में निम्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है –
1. निराश्रित विधवा महिलाएं
2. तलाकशुदा महिलाएं
3. परित्यक्त महिलाएं
4. ऐसी महिलाएं जिनके पति पिछले 2 वर्षों से लापता हों
5. पात्र बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता
योजना के अंतर्गत सहायता अधिकतम दो बच्चों के लिए दी जाती है और बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर सहायता बंद हो जाती है।
यह भी पढ़ें – मूल निवासी प्रमाण पत्र – क्या है?
Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana में कितनी राशि मिलती है?
योजना के तहत पात्र बच्चे के लिए ₹6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाती है।
यदि किसी पात्र महिला के दो बच्चे योजना के दायरे में आते है, तो दोनों बच्चों के लिए कुल सहायता ₹12,000 प्रति वर्ष प्रदान की जाती है।
वर्तमान में इसी उद्देश्य से मिलने वाली सहायता के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लागू है।
Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana की पात्रता
योजना के पुराने प्रावधानों के अनुसार पात्रता में असहाय महिला की स्थिति, बच्चों की आयु और परिवार की आय जैसे मानदंड शामिल थे।
हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में योजना के लिए वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होने की शर्त का उल्लेख हैं।
क्या Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana अभी चालू है?
नहीं, Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana अब अलग योजना के रूप में संचालित नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में शामिल कर दिया है।
मार्च 2025 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना 3 सितंबर 2024 तक जारी थी। इसके बाद इसके लाभार्थियों को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है।
अब ₹6,000 सालाना की जगह कौन-सी योजना के तहत लाभ मिलेगा?
अब पात्र परिवारों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत विधवा, निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं तथा दिव्यांग माता-पिता के पात्र बच्चों को 0 से 18 वर्ष की आयु तक ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसका मतलब है कि पात्र बच्चे के लिए सालाना सहायता – ₹1,000 × 12 महीने = ₹12,000 प्रति वर्ष
यानी पुरानी मदर टेरेसा योजना में अधिकतम दो बच्चों के लिए मिलने वाली ₹6,000 प्रति बच्चा सालाना सहायता की तुलना में नई योजना में सहायता राशि और लाभ का दायरा बढ़ाया गया है।
यह भी पढ़ें – सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिशन 2026-27
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में किन्हें लाभ मिलता है?
वर्तमान योजना में मुख्य रूप से निम्न श्रेणियों के बच्चों को सहायता मिलती है –
1. विधवा महिलाओं के बच्चे
2. निराश्रित महिलाओं के बच्चे
3. परित्यक्त महिलाओं के बच्चे
4. दिव्यांग माता-पिता के बच्चे
5. पात्र परिवारों के 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे
सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
चूंकि Mother Teresa योजना अब अलग से संचालित नहीं है, इसलिए Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana के नाम से नया आवेदन करने के बजाय वर्तमान इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की प्रक्रिया अपनानी होगी।
1. वर्तमान योजना के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://edistrict.hp.gov.in/ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
2. योजना के सामने दिए गए अप्लाई बटन पर क्लिक करें।
3. दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करके आवेदन फॉर्म भरें।
4. अब आवेदन सबमिट कर दें।
Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana के दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है।
1. संबंधित स्थिति का प्रमाण
2. आय से जुड़े दस्तावेज
3. बच्चों की आयु से संबंधित दस्तावेज
4. पहचान प्रमाण
Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में अंतर
| आधार | मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना | इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना |
| स्थिति | पुरानी योजना | वर्तमान योजना |
| सहायता | ₹6,000 प्रति बच्चा प्रति वर्ष | ₹1,000 प्रति बच्चा प्रति माह |
| वार्षिक सहायता | ₹6,000 प्रति बच्चा | ₹12,000 प्रति बच्चा |
| बच्चों की सीमा | अधिकतम 2 बच्चे | वर्तमान योजना में व्यापक कवरेज |
| आय सीमा | पुराने प्रावधानों में ₹50,000 तक | ₹1 लाख तक |
| आयु | 18 वर्ष तक | 0-18 वर्ष तक |
| वर्तमान आवेदन | लागू नहीं | वर्तमान योजना के तहत |
यह भी पढ़ें – हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना – महत्वपूर्ण लिंक
| जानकारी | लिंक |
| हिमाचल प्रदेश सरकार | Himachal Pradesh Government |
| हिमाचल प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट | Himachal Pradesh e-District |
Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana क्या है?
यह हिमाचल प्रदेश सरकार की पुरानी कल्याणकारी योजना थी, जिसके तहत असहाय महिलाओं के बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। इस योजना को सितंबर 2024 के बाद इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में शामिल कर दिया गया।
प्रश्न. क्या Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana अभी चालू है?
नहीं, योजना को सितंबर 2024 के बाद इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में शामिल कर दिया गया।
प्रश्न. Mother Teresa योजना की जगह अब कौन-सी योजना लागू है?
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना वर्तमान लागू योजना है।
प्रश्न. इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में कितनी सहायता मिलती है?
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में पात्र 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
प्रश्न. क्या इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में विधवा महिला के बच्चों को लाभ मिलता है?
हां, वर्तमान इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में पात्र विधवा महिलाओं के बच्चों को सहायता मिलती है।
प्रश्न. Mother Teresa Asahaya Matri Sambal Yojana/इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के लिए अभी आवेदन कैसे करें?
वर्तमान सहायता के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना हेतु आवेदन Himachal Pradesh e-District के माध्यम से कर सकते हैं।
प्रश्न. Mother Teresa/इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना से संबंधित जानकारी कहां से मिलेगी?
हिमाचल प्रदेश सरकार के संबंधित महिला एवं बाल विकास/आईसीडीएस विभाग और स्थानीय CDPO कार्यालय से वर्तमान आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है।
यह भी पढ़ें – हिमाचल प्रदेश बेटी है अनमोल योजना
