राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत आईआईटी/आईआईएम (IIT/IIM) तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्ययन करने वाले सभी जाति के अंतर्गत आने वाले छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (Rajasthan Mukhyamantri Sarvajan Uchch Shiksha Chatravritti Yojana) के माध्यम से राजस्थान के वे सभी विद्यार्थी लाभ ले सकते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं तथा आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया से सम्बंधित जानकारी इस लेख में आगे प्रस्तुत है।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, राजस्थान – संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना |
किसके द्वारा | राजस्थान सरकार द्वारा |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान |
किसके लिए | राजस्थान राज्य के विद्यार्थियों के लिए |
लाभ | फीस का 50% |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, राजस्थान – उद्देश्य
राजस्थान मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (Rajasthan Mukhyamantri Sarvajan Uchch Shiksha Chatravritti Yojana) का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को आईआईटी, आईआईएम तथा राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत वे सभी विद्यार्थी जो पढ़ाई में होशियार हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे अच्छे संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अपने सपने को साकार कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, राजस्थान – लाभ
राजस्थान मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (Rajasthan Mukhyamantri Sarvajan Uchch Shiksha Chatravritti Yojana) के तहत केंद्र/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फीस संरचना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों (कोर्स) हेतु विद्यार्थियों से ली गई नॉन रिफंडेबल फीस का 50 प्रतिशत भाग विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, राजस्थान – पात्रता मानदंड
निम्नलिखित पात्रता रखने वाले छात्र राजस्थान मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (Rajasthan Mukhyamantri Sarvajan Uchch Shiksha Chatravritti Yojana) के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाला विद्यार्थी आईआईटी/आईआईएम (IIT/IIM) या राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से मान्यता प्राप्त कोर्स कर रहा हो।
- सभी जाति के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थी आवेदन के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, राजस्थान – आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है:
- राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साईज फोटो
- पिछली पास की गई परीक्षा की अंकसूची
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का बैंक खाता विवरण
- संस्थान द्वारा ली गई फीस की मूल रसीद
- आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/पेन कार्ड
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, राजस्थान – विशेषताएं
- राजस्थान मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (Rajasthan Mukhyamantri Sarvajan Uchch Shiksha Chatravritti Yojana) का लाभ राजस्थान राज्य के सभी जातियों के अंतर्गत आने वाले छात्र ले सकते हैं।
- योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ली जा रही सरकार द्वारा निर्धारित फीस की 50% राशि विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।
- उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- सरकारी संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से ली जा रही फीस का 50% भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- फीस का 50% भाग विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।
- इस स्कॉलरशिप का लाभ राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में मान्यता प्राप्त कोर्स कर रहे विद्यार्थी ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, राजस्थान – आवेदन प्रक्रिया
राज्य में स्थित राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों हेतु – विद्यार्थियों को सम्बंधित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से सम्बंधित जिले, जहाँ शिक्षण संस्थान स्थित है, वहां के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में आवेदन संस्था के माध्यम से ऑनलाइन कराना होगा। स्कॉलरशिप की स्वीकृति वहां के जिला अधिकारी द्वारा दी जाएगी।
राज्य के बाहर स्थित राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों हेतु – राजस्थान राज्य के सभी वर्ग अथवा जाति के विद्यार्थी जो राज्य के बाहर राष्ट्रीय स्तर के अन्य संस्थानों में पढ़ रहे हैं, वे अपने गृह जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिलाधिकारी के कार्यालय में अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, राजस्थान – महत्वपूर्ण लिंक
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न – राजस्थान सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना क्या है?
राजस्थान मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इस योजना के अंतर्गत आईआईटी/आईआईएम (IIT/ IIM) तथा राष्ट्रीय स्तर की संस्थानों में अध्ययन करने वाले सभी जाति अथवा वर्ग के विद्यार्थी आवेदन कर वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न – राजस्थान सर्वजन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें?
विद्यार्थी जो सर्वजन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने संस्थान के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
प्रश्न – राजस्थान सर्वजन छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) योजना का लाभ कौन ले सकता है?
राजस्थान राज्य के वे सभी विद्यार्थी जो IIT/IIM अथवा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों से मान्यता प्राप्त कोर्स कर रहे हैं, राजस्थान सर्वजन छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं। वे सभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न – राजस्थान सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (Rajasthan Mukhyamantri Sarvajan Uchch Shiksha Chatravritti Yojana) की छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) राशि कितनी है?
राजस्थान सर्वजन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को उनके द्वारा शिक्षण संस्थानों में जमा की गई फीस का 50% भाग विद्यार्थी के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन भेजा जाएगा।
प्रश्न – क्या इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थी ही ले पाएंगे?
नहीं, इस योजना का लाभ राजस्थान के बाहर के संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थी भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए यह अनिवार्य है कि आवेदन करने वाला विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
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