उत्तराखंड सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिभाशाली बेटियों को प्रोत्साहित करने हेतु “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना” (Mukhyamantri Alpsankhyak Medhavi Balika Protsahan Yojana) वर्ष 2015-16 से संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन शैक्षिक रूप से प्रतिभाशाली बालिकाओं को सम्मानित कर उनकी आगे की पढ़ाई में सहायता करना है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 – योजना के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 |
राज्य | उत्तराखंड |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राएं |
प्रोत्साहन राशि | प्राप्त अंकों के आधार ₹25,000 रुपए तक |
उद्देश्य | उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक बेटियों को बढ़ावा देना |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | minoritywelfare.uk.gov.in |
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 – उद्देश्य
प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 – लाभ
चयनित छात्राओं को मिलने वाले लाभ प्राप्त अंकों के आधार पर इस प्रकार हैं।
परीक्षा स्तर | 60% या अधिक अंक | 70% या अधिक अंक | 80% या अधिक अंक |
हाईस्कूल/मुंशी/मौलवी | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹20,000 |
इंटरमीडिएट/आलिम | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹25,000 |
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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 – पात्रता मानदंड
आवेदन करने की इच्छुक छात्राओं को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- आवेदक उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद/मदरसा बोर्ड से पास छात्रा होनी चाहिए।
- छात्रा ने संस्थागत रूप से स्कूल/मदरसे से नियमित पढ़ाई की हो।
- छात्रा ने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।
- छात्रा अविवाहित हो तथा उनकी उम्र 1 जुलाई को 20 वर्ष से अधिक न हो।
- माता-पिता की वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के आधार पर इस प्रकार होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र: ₹81,000 से कम होना अनिवार्य।
- शहरी क्षेत्र: ₹1,03,000 से कम होना अनिवार्य ।
- छात्रा को अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंधित होना अनिवार्य।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 – महत्वपूर्ण दस्तावेज
आवेदन करने के इच्छुक छात्रों को आवेदन से पहले निम्नलिखित दस्तावेज तैयार कर लेना चाहिए।
- आवेदक की फोटो
- अधिवास प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी
- अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी (तहसीलदार द्वारा जारी – 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं)
- शैक्षणिक योग्यता अंकसूची की फोटो कॉपी
- अगले चरण के कॉलेज, संस्थान में पंजीकरण/प्रवेश पर्ची की फोटो कॉपी
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- शपथ पत्र
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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 – आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन हेतु ऑफिशियल वेबसाइट Apuni Sarkar Portal पर क्लिक करें।
- खुलने वाले पेज पर Sign Up बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने पर पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा ।
- अब अपने मोबाइल नंबर व पासवर्ड की सहायता से Login करें।
- लॉगिन करने पर खुलने वाले पेज में अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना दिखाई देगी।
- अब वहां दिए गए Apply Now बटन पर क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में दिए गए निर्देशों के अनुसार पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- अंत में फॉर्म को एक बार जांच लें की कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, और अंत में फॉर्म सबमिट कर दें।
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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 – चयन प्रक्रिया
हर वर्ष राज्य स्तर पर “अल्पसंख्यक अधिकार दिवस” के अवसर पर सभी जिलों से 52 चयनित छात्राओं को सम्मानित किया जाता है।
- मेरिट लिस्ट (प्रवीणता सूची) के आधार पर चयन किया जाएगा।
- “पहले आओ – पहले पाओ” नीति लागू होती है।
- योजना का लाभ सीमित बजट में वितरित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 – विशेष निर्देश
- योजना का लाभ एक ही परिवार की अधिकतम दो बेटियों को मिलेगा।
- योजना से पूर्णकालिक/अंशकालिक कामकाजी छात्राएं वंचित रहेंगी।
- किसी अन्य योजना से लाभ मिल रहा हो, तो भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 – महत्वपूर्ण तिथियाँ
इस योजना के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। राज्य स्तर तथा जनपद स्तर पर विज्ञापनों का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्रदेश में प्रकाशित होने वाले दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाता है। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त निर्धारित है।
प्रक्रिया | तिथि |
विज्ञापन प्रकाशन | 31 जुलाई तक |
आवेदन की अंतिम तिथि | 31 अगस्त |
चयन सूची प्रकाशन | 30 सितम्बर |
अनुदान वितरण | 31 अक्टूबर तक |
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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 – FAQs
प्रश्न – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना क्या है?
उत्तर: यह उत्तराखंड सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई एक छात्रवृत्ति योजना है।
प्रश्न – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2025 के लिए कौन-कौन पात्र हैं?
उत्तर: उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा 60% या उससे अधिक अंकों से पास करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की उत्तराखंड निवासी सभी छात्राएं आवेदन की पात्र हैं।
प्रश्न – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के क्या लाभ हैं?
उत्तर: इस योजना के तहत चयनित छात्राओं को अंकों के आधार पर ₹25,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
प्रश्न – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: आवेदन की अंतिम तिथि हर वर्ष 31अगस्त निर्धारित है।
प्रश्न – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
उत्तर: मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के आवेदन हेतु निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (माइनॉरिटी समुदाय का), शैक्षिक अंकसूची, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण आदि की आवश्यकता होगी।
प्रश्न – क्या यह योजना केवल बालिकाओं के लिए है?
उत्तर: हां, यह योजना विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए है।
प्रश्न – मुख्यमंत्री मेधावी बालिका योजना की राशि कब तक मिलती है?
उत्तर: आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने और पात्रता की जांच के बाद छात्रा के बैंक खाते में राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से 31 अक्टूबर तक भेजी जाती है।
प्रश्न – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए क्या केवल निजी स्कूल की छात्रा आवेदन कर सकती है?
उत्तर – हाँ, यदि वह संस्थागत छात्रा है और स्कूल/मदरसे से पंजीकृत हैं, तो वे आवेदन की पात्र हैं।
प्रश्न – क्या योजना में ऑफलाइन आवेदन की सुविधा है?
उत्तर – नहीं, केवल Apuni Sarkar Portal से ऑनलाइन आवेदन ही मान्य है।
प्रश्न – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना हेतु चयन किस आधार पर होता है?
उत्तर – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना हेतु मेरिट लिस्ट के आधार पर पात्र छात्राओं का चयन होता है।
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