सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना झारखंड राज्य के महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज में बेटियों के जन्म को लेकर नकारात्मक सोच, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह और लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। यह योजना इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए पूरे झारखंड राज्य में लागू की गई है।
Savitri Bai Phule Kishori Samriddhi Yojna – संक्षिप्त विवरण
क्रमांक | विवरण |
योजना का नाम | सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना |
लक्ष्य | लड़कियों के सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार |
लाभार्थी | झारखंड राज्य की 8वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाली लड़कियां |
वित्तीय सहायता | कक्षा के आधार पर ₹2,500 से लेकर ₹20,000 तक की राशि |
पात्रता मानदंड | माता-पिता का सरकारी सेवा में कार्यरत एवं आयकर दाता नहीं होना अनिवार्य |
आवेदन प्रक्रिया | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन |
आवश्यक दस्तावेज़ | आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, SECC प्रमाण पत्र आदि |
आवेदन हेतु संपर्क करें | नजदीकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या बाल विकास विभाग |
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना – उद्देश्य
- महिलाओं का सशक्त बनाना
- लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देना
- बाल विवाह की प्रथा को रोकना
- उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों को शिक्षा में मदद तथा स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना
- किशोरियों के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार करना
- किशोरियों को अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं लेने में सक्षम बनाना
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना (CM Pratigya Yojna) – बिहार सरकार की एक सार्थक पहल!
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना – लाभ
इस योजना के तहत लड़कियों/किशोरियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता इस प्रकार है।
सं.क्र. | लाभार्थी | लाभ राशि |
1 | 8वीं कक्षा में नामांकित छात्राएं | ₹2,500 |
2 | 9वीं कक्षा में नामांकित छात्राएं | ₹2,500 |
3 | 10वीं कक्षा में नामांकित छात्राएं | ₹5,000 |
4 | 11वीं कक्षा में नामांकित छात्राएं | ₹5,000 |
5 | 12वीं कक्षा में नामांकित छात्राएं | ₹5,000 |
6 | 18-19 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए एकमुश्त अनुदान | ₹20,000 |
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना – पात्रता
आवेदन की तिथि तक निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। लाभार्थी को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा ।
- यह सहायता माता की पहली दो बेटियों को दी जाएगी। लाभार्थी की माता को इस संबंध में एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।
- इस योजना के तहत, झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा समर्थित/संचालित सरकारी या आश्रित स्कूलों में कक्षा 12 में पढ़ने वाली सभी योग्य लड़कियां शामिल होंगी। ये स्कूल राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) के तहत संचालित होते हैं या झारखंड सरकार द्वारा प्रबंधित/सहायता दी जाती है।
- इस योजना का लाभ उन लड़कियों को मिलेगा जिनकी माता/पिता केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी रूप से कार्यरत नहीं हैं या सेवानिवृत्त नहीं हैं, और जिन्हें इन नियोक्ताओं से कोई पेंशन/परिवार पेंशन नहीं मिलती है।
- माता/पिता आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इस अधिसूचना के अनुसार, आवेदक की माता को एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।
- अंतिम किस्त के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी की आयु 18 से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पीएम-अजय योजना (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) – छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर!
Savitri Bai Phule Kishori Samriddhi Yojna – आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- अंत्योदय कार्ड
- SECC (सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना) के तहत शामिल होने का प्रमाण पत्र
- स्कूल नामांकन प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
Savitri Bai Phule Kishori Samriddhi Yojna – आवेदन प्रक्रिया
Savitri Bai Phule Kishori Samriddhi Yojna का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। लाभार्थी अपने क्षेत्र में सीधे या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से बाल विकास सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
अज़ीम प्रेमजी छात्रवृत्ति 2025 – वंचित पृष्ठभूमि की छात्राओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण अवसर!
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना – FAQs
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना क्या है?
उत्तर – यह योजना झारखंड राज्य सरकार द्वारा लड़कियों के सशक्तिकरण, शिक्षा, और स्वास्थ्य में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, और लड़कियों की खराब शैक्षिक स्थिति से संबंधित समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता में सहायता दी जाती है।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर – योजना का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाना, शिक्षा में प्रोत्साहन देना, बाल विवाह की प्रथा को रोकना, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार करना और किशोरियों को अपने जीवन से संबंधित फैसले लेने के लिए सक्षम बनाना है।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
उत्तर – योजना के तहत पात्र लड़कियों को उनकी कक्षा के आधार पर ₹2,500 से लेकर ₹20,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
उत्तर – योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्य की आवासित (डोमिसाइल्ड) महिलाओं की प्रथम दो बेटियाँ लाभ की पात्र होंगी। लाभार्थी के माता-पिता सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिए, और न ही उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा माता/पिता को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर – इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। लाभार्थी अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
उत्तर – इस योजना का लाभ झारखंड राज्य की लड़कियों को मिलेगा जो 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाई कर रही हैं और जिनकी माता-पिता सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किससे संपर्क किया जा सकता है?
उत्तर – लाभार्थी या आवेदनकर्ताओं को संबंधित जानकारी के लिए अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या बाल विकास विभाग से संपर्क करना चाहिए।
यह भी पढ़ें – आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप 2025-29 – वित्तीय सहायता और शैक्षणिक उत्कृष्टता का अवसर!