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शुभशक्ति योजना राजस्थान

शुभशक्ति योजना राजस्थान – निर्माण श्रमिकों की बेटियों और महिलाओं को मिलेंगे ₹55,000, जानें पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया

by Sadhana Soni

शुभशक्ति योजना राजस्थान – निर्माण श्रमिक परिवारों की बेटियों और महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता

Table of Contents

शुभशक्ति योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण श्रमिक कल्याण योजना है। यह भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा संचालित योजना है। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की वयस्क और अविवाहित पुत्रियों तथा महिला हिताधिकारियों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें शिक्षा, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।

शुभशक्ति योजना के तहत पात्र महिला हिताधिकारी या पंजीकृत निर्माण श्रमिक की वयस्क अविवाहित पुत्री को ₹55,000 की प्रोत्साहन/सहायता राशि दी जाती है। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है और इसका उपयोग आगे की शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वयं का व्यवसाय शुरू करने या विवाह जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

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शुभशक्ति योजना राजस्थान – संक्षिप्त विवरण

विवरण जानकारी
योजना का नाम शुभशक्ति योजना
राज्य राजस्थान
संचालित विभाग भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान
संबंधित विभाग श्रम विभाग, राजस्थान
लाभार्थी महिला हिताधिकारी या पंजीकृत निर्माण श्रमिक की वयस्क अविवाहित पुत्री
सहायता राशि ₹55,000
आवेदन का तरीका ऑनलाइन/ऑफलाइन
पात्रता पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवार की महिला/पुत्री
न्यूनतम आयु 18 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण
योजना लागू 1 जनवरी 2016 से
आधिकारिक पोर्टल राजस्थान श्रम विभाग/SSO पोर्टल

शुभशक्ति योजना क्या है?

शुभशक्ति योजना राजस्थान के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवारों के लिए शुरू की गई सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार महिला हिताधिकारियों और निर्माण श्रमिकों की बेटियों को आर्थिक सहायता देती है, ताकि वे आगे की पढ़ाई, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास या स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकें।

इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि महिलाओं और बेटियों को सशक्त, आत्मनिर्भर और उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। निर्माण श्रमिक परिवारों में आर्थिक सीमाओं के कारण कई बार बेटियों की पढ़ाई, कौशल प्रशिक्षण या करियर से जुड़े अवसर प्रभावित हो जाते हैं। शुभशक्ति योजना ऐसे परिवारों को सहारा देती है।

शुभशक्ति योजना राजस्थान का उद्देश्य

शुभशक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों और महिला हिताधिकारियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि का उपयोग लाभार्थी अपनी जरूरत और विवेक के अनुसार कर सकती है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. निर्माण श्रमिक परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता देना

2. महिला हिताधिकारियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना

3. बेटियों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ना

4. कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देना

5. महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना

6. निर्माण श्रमिक परिवारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना

शुभशक्ति योजना के तहत कितना लाभ मिलता है?

शुभशक्ति योजना के अंतर्गत पात्र महिला हिताधिकारी या पंजीकृत निर्माण श्रमिक की वयस्क अविवाहित पुत्री को ₹55,000 की सहायता राशि दी जाती है।

लाभार्थी सहायता राशि
महिला हिताधिकारी ₹55,000
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की वयस्क अविवाहित पुत्री ₹55,000

यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आरटीजीएस/एनईएफटी या अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से जमा की जा सकती है।

शुभशक्ति योजना की राशि का उपयोग कहां किया जा सकता है?

शुभशक्ति योजना के तहत मिलने वाली राशि का उपयोग लाभार्थी अपनी जरूरत के अनुसार कर सकती है। आधिकारिक प्रावधानों के अनुसार यह राशि निम्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है –

1. आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए

2. व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के लिए

3. कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए

4. स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए

5. सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए

स्वरोजगार या सूक्ष्म उद्यम शुरू करने वाली लाभार्थियों को मार्गदर्शन के लिए एक मार्गदर्शिका पुस्तिका भी दी जा सकती है, जिसमें कम पूंजी से उद्यम शुरू करने और कौशल विकास की संभावनाओं की जानकारी होती है।

शुभशक्ति योजना राजस्थान – पात्रता मानदंड

शुभशक्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को नीचे दी गई पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी –

1. लड़की के पिता या माता, या दोनों में से कोई एक, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक/हिताधिकारी होना चाहिए।

2. महिला हिताधिकारी अविवाहित होनी चाहिए।

3. हिताधिकारी की पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।

4. हिताधिकारी की पुत्री अविवाहित होनी चाहिए।

5. महिला हिताधिकारी या हिताधिकारी की पुत्री कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए।

6. लाभार्थी के नाम से बचत बैंक खाता होना चाहिए।

7. यदि हिताधिकारी का स्वयं का आवास है, तो आवास में शौचालय होना चाहिए।

8. आवेदन की तिथि से पहले के एक वर्ष में हिताधिकारी ने कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो।

9. योजना का लाभ लेने के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध और सक्रिय होना चाहिए।

10. निर्माण श्रमिक होने का भौतिक सत्यापन होना जरूरी है।

शुभशक्ति योजना के तहत एक परिवार में कितनी बेटियों को लाभ मिल सकता है?

शुभशक्ति योजना के तहत हिताधिकारी की अधिकतम दो पुत्रियों को लाभ मिल सकता है। यदि महिला हिताधिकारी स्वयं पात्र है, तो महिला हिताधिकारी और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है।

स्थिति लाभ
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्रियाँ अधिकतम दो पुत्रियाँ
महिला हिताधिकारी स्वयं महिला हिताधिकारी और उसकी एक पुत्री

किन्हें शुभशक्ति योजना का लाभ नहीं मिलेगा?

कुछ स्थितियों में शुभशक्ति योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि किसी लड़की के लिए पहले मण्डल की विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि मिल चुकी है, तो उसी लड़की को शुभशक्ति योजना के तहत सहायता नहीं मिलेगी। 

इसके अलावा, अधूरा आवेदन, गलत दस्तावेज, अपात्रता या भौतिक सत्यापन में असंगति मिलने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन कैसे होगा?

शुभशक्ति योजना के तहत सहायता राशि निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन के बाद ही दी जाती है। यह सत्यापन नीचे दिए गए अधिकारियों में से किसी के द्वारा किया जा सकता है –

1. तहसीलदार

2. विकास अधिकारी

3. सहायक अभियंता

4. उच्च अभियंता

5. सरकारी माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक

6. अन्य राजपत्रित अधिकारी

शुभशक्ति योजना राजस्थान – आवेदन की समय-सीमा

शुभशक्ति योजना के लिए आवेदन पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के बाद किया जा सकता है। इसके साथ ही, अविवाहित पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने की तिथि से 6 महीने की अवधि में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

योजना लागू होने की तिथि से संबंधित मामलों में भी निर्धारित 6 महीने की अवधि लागू होती है।

महत्वपूर्ण – आवेदन करते समय हिताधिकारी का पंजीकरण परिचय-पत्र वैध और सक्रिय होना चाहिए।

शुभशक्ति योजना राजस्थान – आवश्यक दस्तावेज

शुभशक्ति योजना के आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने जरूरी होते हैं –

1. हिताधिकारी के पंजीकरण परिचय-पत्र की प्रति

2. महिला हिताधिकारी या हिताधिकारी की पुत्री के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति

3. बैंक पासबुक में नाम, खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट होना चाहिए

4. हिताधिकारी के आधार कार्ड की प्रति

5. भामाशाह कार्ड की प्रति, यदि उपलब्ध हो

6. हिताधिकारी की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने का प्रमाण पत्र

7. कक्षा 8 की अंकतालिका

8. सरकारी या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा जारी अंकतालिका

9. निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन प्रमाण, यदि मांगा जाए

10. आवेदन पत्र में मांगी गई अन्य जानकारी और दस्तावेज

नोट – अधूरा आवेदन सक्षम अधिकारी/कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवेदक को आवश्यक पूर्ति के लिए वापस किया जा सकता है।

शुभशक्ति योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

शुभशक्ति योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार प्रक्रिया अपना सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

शुभशक्ति योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें

1. आवेदक स्थानीय श्रम कार्यालय या अधिकृत अधिकारी/कार्यालय से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

2. आवेदन पत्र में हिताधिकारी का विवरण, लाभार्थी का विवरण, बैंक खाते की जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, आयु और अन्य आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।

3. आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।

4. भरा हुआ आवेदन पत्र स्थानीय श्रम कार्यालय या मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी/विभागीय कार्यालय में जमा करें।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

शुभशक्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है –

1. राजस्थान SSO पोर्टल पर जाएं और अपनी SSO ID से लॉगिन करें।

2. लॉगिन के बाद श्रम विभाग या LDMS से संबंधित सेवा का चयन करें।

3. योजनाओं की सूची में से शुभशक्ति योजना का चयन करें।

4. हिताधिकारी, लाभार्थी, बैंक, शिक्षा और श्रमिक पंजीकरण से संबंधित जानकारी भरें।

5. मांगे गए दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।

6. सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन जमा करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।

7. आवेदन जमा करने के बाद पोर्टल पर application status चेक करते रहें।

शुभशक्ति योजना राजस्थान -आधिकारिक लिंक

विवरण लिंक
राजस्थान श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
राजस्थान श्रम विभाग की योजनाओं की सूची यहां क्लिक करें
शुभशक्ति योजना का आधिकारिक PDF यहां क्लिक करें
SSO Rajasthan Portal यहां क्लिक करें

शुभशक्ति योजना राजस्थान – हेल्पलाइन/संपर्क

शुभशक्ति योजना या श्रम विभाग की अन्य योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आवेदक राजस्थान श्रम विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क विवरण जानकारी
श्रम विभाग हेल्पलाइन 0141-2222961
श्रम विभाग हेल्पलाइन 0141-2222861
श्रम विभाग हेल्पलाइन 0141-2220334
ईमेल labour.support@rajasthan.gov.in

शुभशक्ति योजना राजस्थान – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. शुभशक्ति योजना राजस्थान क्या है?

शुभशक्ति योजना राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की योजना है। इसके तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों और महिला हिताधिकारियों को ₹55,000 की सहायता राशि दी जाती है।

प्रश्न 2. शुभशक्ति योजना में कितनी राशि मिलती है?

इस योजना के तहत पात्र महिला हिताधिकारी या निर्माण श्रमिक की वयस्क अविवाहित पुत्री को ₹55,000 की सहायता राशि मिलती है।

प्रश्न 3. शुभशक्ति योजना का लाभ किसे मिलता है?

योजना का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक की वयस्क अविवाहित पुत्री या अविवाहित महिला हिताधिकारी को मिलता है, जो पात्रता शर्तें पूरी करती हो।

प्रश्न 4. क्या शुभशक्ति योजना केवल राजस्थान के लिए है?

हाँ, यह योजना राजस्थान राज्य में लागू है और राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल से जुड़े पंजीकृत हिताधिकारियों के लिए है।

प्रश्न 5. शुभशक्ति योजना के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?

हिताधिकारी की पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और वह अविवाहित होनी चाहिए।

प्रश्न 6. शुभशक्ति योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है?

महिला हिताधिकारी या हिताधिकारी की पुत्री कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए।

प्रश्न 7. क्या एक परिवार की दो बेटियों को लाभ मिल सकता है?

हाँ, हिताधिकारी की अधिकतम दो पुत्रियों को योजना का लाभ मिल सकता है। महिला हिताधिकारी के मामले में महिला हिताधिकारी और उसकी एक पुत्री को लाभ दिया जा सकता है।

प्रश्न 8. क्या पहले विवाह सहायता योजना का लाभ लेने वाली लड़की को शुभशक्ति योजना का लाभ मिलेगा?

नहीं, जिन लड़कियों के लिए पहले मण्डल की विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सहायता मिल चुकी है, उन्हें शुभशक्ति योजना के तहत सहायता नहीं दी जाएगी।

प्रश्न 9. शुभशक्ति योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन निर्धारित प्रपत्र में स्थानीय श्रम कार्यालय या अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न 10. शुभशक्ति योजना की राशि कैसे मिलेगी?

स्वीकृति के बाद सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आरटीजीएस/एनईएफटी या अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से जमा की जाती है।

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