बालिकाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा लाडली योजना (Ladli Yojna) की शुरुआत की गई। दिल्ली के स्थानीय निवासरत परिवार अपनी दो बेटियों के लिए दिल्ली सरकार की लाडली योजना का लाभ पा सकते हैं। गर्ल चाइल्ड के साथ भेदभाव खत्म करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने साल 2008 से ही लाडली योजना शुरू की और यह निरंतर जारी हैI
इस योजना के तहत दिल्ली में जन्मी बालिकाओं को उनके जन्म से लेकर कक्षा 12वीं में नामांकित होने तक कुल 35 से 36 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएं लाभान्वित होंगी।
लाडली योजना (Ladli Yojna) के अंतर्गत दिल्ली में जन्मी बालिकाएं जो किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त/एमसीडी (दिल्ली नगर निगम)/एनडीएमसी (नई दिल्ली नगर पालिका परिषद)/कैंटोनमेंट (छावनी) बोर्ड में अध्ययनरत हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
लाडली योजना 2024, दिल्ली – संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | लाडली योजना |
लाभार्थी | दिल्ली में जन्मी बालिकाओं के लिए |
प्रदाता | दिल्ली सरकार |
क्रियान्वयन | महिला एवं बाल विकास विभाग |
लाभ | 36 हजार रुपए तक की राशि |
आवेदन | ऑफलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://wcd.delhi.gov.in/ |
लाडली योजना 2024, दिल्ली – पात्रता मानदंड
लाडली योजना (Ladli Yojna) के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है।
- बालिका का जन्म दिल्ली में हुआ हो।
- बालिका के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो
- बालिका व उसका परिवार पिछले तीन वर्षों से दिल्ली में निवासरत हो।
- इस योजना का लाभ एक परिवार में केवल 2 बालिकाओं तक ही सीमित है।
- बालिका दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रही हो।
यदि आप उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो 1 वर्ष के भीतर अपने नजदीकी जिला कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, में जन्म प्रमाण पत्र के साथ पंजीकरण कराकर लाडली योजना (Ladli Yojna) का लाभ उठा सकते हैं।
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लाडली योजना 2024, दिल्ली – लाभ
लाडली योजना (Ladli Yojna) के तहत मिलने वाले लाभ का चरणवार विवरण इस प्रकार है।
- पंजीकरण कराते ही दिल्ली सरकार द्वारा बालिका के नाम पर 10,000 रुपए जमा किये जाएंगे। यदि बालिका का जन्म अस्पताल अथवा प्रसूति गृह में हुआ हो तो 11,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
- छठी, 9वीं और 10वीं कक्षा में नामांकन पर पुनः हर स्तर पर उसी बैंक खाते में बालिका के नाम 5,000 रुपए भेजे जाएंगे।
- कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने पर 5,000 रुपए और कक्षा 12वीं में नामांकन पर 5,000 रुपए सरकार द्वारा उसी बैंक खाते में बालिका के नाम से जमा किए जाएंगे।
- बालिका द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर तथा 10वीं कक्षा दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से पास करने पर उसके खाते में जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।
लाडली योजना 2024, दिल्ली – आवश्यक दस्तावेज
लाडली योजना (Ladli Yojna) के लिए आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है।
- कार्यालय द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (एम.सी.डी. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है)
- रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- पिछले 3 वर्षों से दिल्ली में निवासरत होने का प्रमाण (राशन कार्ड/चुनाव पहचान पत्र या अन्य कोई प्रमाण पत्र)
- बालिका का शैक्षिक प्रमाण
- बैंक खाता विवरण
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लाडली योजना 2024, दिल्ली – आवेदन प्रक्रिया
लाडली योजना (Ladli Yojna) का लाभ लेने के लिए निर्धारित उपरोक्त प्रमाणों के उपलब्ध होने पर बालिका अथवा उसके माता-पिता अपने निकटतम आंगनवाड़ी केन्द्र/सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय/जी.आर.सी. (सुविधा केन्द) से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि बालिका विद्यालय में अध्ययनरत है तो मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य की सहायता से आवेदन पत्र भरें।
लाडली योजना 2024, दिल्ली – आवेदन जमा करने हेतु कार्यालय
- जन्म के समय आवेदन पत्र महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में अथवा निकटतम जी.आर.सी. (सुविधा केन्द्र) में जमा करें।
- स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के आवेदन पत्र उनके स्कूल के प्रधानाचार्य कार्यालय में जमा करना होगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालयों के पते
- जिला उत्तर, निकट सुपर बाजार, गुलाबी बाग, नई दिल्ली
- जिला उत्तर-पूर्व, संस्कार आश्रम, गुरू तेग बहादुर अस्पताल के सामने, दिलशाद गार्डन, दिल्ली
- जिला पूर्व, सिलाई कढ़ाई केन्द्र, ब्लॉक-10, गीता कॉलोनी, दिल्ली
- जिला दक्षिण, कस्तूरबा निकेतन, जल विहार टर्मिनल के पास, लाजपत नगर, नई दिल्ली
- जिला दक्षिण-पश्चिम, सी-22-23, उद्योग सदन, कुतुब संस्थान एरिया, नई दिल्ली
- जिला पश्चिम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, हरि नगर, नई दिल्ली
- जिला उत्तर-पश्चिम-1, नर्सरी प्राइमरी बधिर विद्यालय, रोहिणी, सेक्टर-4, नई दिल्ली
- जिला उत्तर-पश्चिम-2, नर्सरी प्राइमरी बधिर विद्यालय, रोहिणी, सेक्टर-4, नई दिल्ली
- जिला नई दिल्ली, 1, केनिंग लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली
- जिला मध्य, नर्सरी प्राइमरी बधिर विद्यालय, दिल्ली गेट, नई दिल्ली
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लाडली योजना 2024, दिल्ली – महत्वपूर्ण लिंक
लाडली योजना 2024, दिल्ली – संपर्क विवरण
लाडली योजना (Ladli Yojna) से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए जनसंख्या स्थिरता कोष द्वारा संचालित कॉल सेन्टर के इस नम्बर पर सम्पर्क करें।
संपर्क नंबर – 66665555
लाडली योजना 2024, दिल्ली – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न – क्या लाडली योजना 2024, दिल्ली के अंतर्गत उपलब्ध लाभ राशि, 1 जनवरी, 2008 के बाद जन्मी बालिकाएं ही ले सकती हैं?
1 जनवरी, 2008 के बाद जन्मी बालिकाएं ही नहीं बल्कि इससे पहले जन्म लेने वाली बालिकाएं अपनी कक्षाओं में प्रवेश के समय तथा कक्षा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
बालिका का जन्म 1 जनवरी, 2008 अथवा उसके बाद हुआ हो। जन्म के समय 10,000 रुपए (अस्पताल या प्रसूतिगृह में हुआ हो तो 11,000 रुपए) प्रथम, छठी, 9वीं और 10वीं में
से किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने पर हर बार अलग-अलग स्तर पर आवेदन करना होगा।
प्रश्न – क्या सभी बालिकाओं को 1 लाख रुपए की परिपक्व धनराशि मिल सकेगी?
नहीं, केवल उन्हीं बालिकाओं को लगभग 1 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी, जिनके जन्म के समय इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया गया है, तथा कक्षा 1, 6, 9, 12 में प्रवेश के समय तथा कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने पर हर बार नवीनीकरण कराया हो। बाकी सभी बालिकाओं को उनके खाते में जमा की गई धनराशि पर ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।
प्रश्न – क्या दिल्ली से बाहर जन्मी बालिकाएं जो 3 वर्ष से दिल्ली में रह रही है, लाडली योजना का लाभ ले सकती है?
नहीं, इस योजना का लाभ केवल दिल्ली में जन्मी बालिकाएं ही ले सकती है, जिनके पास रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा जारी किया हुआ दिल्ली का प्रमाण पत्र हो।
स्कॉलरशिप फॉर्म – आवेदन को रिजेक्ट होने से कैसे बचाएं?
प्रश्न – क्या दिल्ली में जन्मी व दिल्ली में रहने वाली बालिकाएं जो एन सी आर (गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद गुड़गांव इत्यादि) के विद्यालयों में पढ़ रही हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
नहीं, योजना के अनुसार दिल्ली के किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त/एमसीडी/एनडीएमसी/ कैंटोनमेंट बोर्ड में पढ़ने वाली बालिकाएं ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
प्रश्न – क्या लाडली योजना फार्म के लिए कोई शुल्क निर्धारित है?
नहीं, लाडली योजना (Ladli Yojna) फार्म निःशुल्क उपलब्ध हैं। विद्यालयों, जीआरसी सुविधा केन्द्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, एम.सी.डी. के प्रसूति केन्द्रों, अस्पतालों तथा महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों से भी यह फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न – विद्यालय में लाडली योजना का फार्म नहीं मिलने पर किससे सम्पर्क करना उचित होगा?
विद्यालय में लाडली योजना का फार्म नहीं मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी से सम्पर्क करें।
प्रश्न – दिल्ली में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिलने पर क्या करना उचित होगा?
जन्म के समय से 1 साल के अंदर तथा विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश लेने के 90 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। फिर भी यदि प्रमाण पत्र ना मिले तो आवेदन जमा पर्ची के आधार पर इस समय सीमा में जिला महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग अधिकारी द्वारा छूट दी जा सकती है।
प्रश्न – घर में पैदा हुए बच्चे के मामले में यदि रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र न हो तो क्या करें?
ऐसी स्थिति में स्थानीय निकाय के अधिकारी या एमसीडी के क्षेत्रीय उपायुक्त से सम्पर्क कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।
प्रश्न – यदि लाडली योजना के अंतर्गत किया गया आवेदन स्कूल/महिला एवं बाल विकास स्वीकार करने से मना करते हैं, उस स्थिति में क्या करना उचित होगा?
लाडली योजना के अंतर्गत किया गया आवेदन स्कूल/महिला एवं बाल विकास स्वीकार करने
हेतु विद्यालयों के प्रधानाचार्य/जिला महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारी को सरकार द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रश्न – किसी कारणवश यदि बालिका कक्षा 10वीं उत्तीर्ण नहीं कर पाती तो क्या उसे धनराशि प्राप्त होगी?
नहीं, बालिका द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण (पास) करना अनिवार्य है।
प्रश्न – यदि परिवार में दो से अधिक बालिकाएं हैं, उस स्थिति में कितनी बालिकाओं को लाडली योजना का लाभ मिलेगा?
लाडली योजना (Ladli Yojna) के अंतर्गत एक परिवार की कोई दो बालिकाएं ही लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
प्रश्न – यदि बालिका की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में दूसरी बालिका को धनराशि दी जा सकती है?
नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
प्रश्न – लाडली योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि क्या बालिका के अलावा कोई और भी ले सकता है?
नहीं, यह धनराशि बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर उनके नाम से बैंक खाते में जमा की जाएगी। अन्य कोई व्यक्ति यह धनराशि प्राप्त नहीं कर सकता है।
प्रश्न – बहुत से प्रधानाचार्य लाडली योजना के फार्म को देने, सत्यापित करने से मना करते है तो क्या करें?
प्रधानाचार्य को फार्म वितरित करने, फार्म सत्यापित करने जमा करने पावती रसीद देने तथा जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी/समाज कल्याण विभाग अधिकारी को फार्म उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसका पालन करना अनिवार्य है।
प्रश्न – क्या जिस स्कूल में बालिका पढ़ रही है वहां से कक्षा उत्तीर्ण करने पर तथा उपरोक्त दिए गए किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने पर इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है?
जी हाँ, यदि कन्या उपरोक्त दिए गए कक्षा में प्रवेश लेती है तो वह लाडली योजना (Ladli Yojna) के अंतर्गत आवेदन कर सकती है।
प्रश्न – क्या निजी (प्राइवेट)/पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं भी आवेदन कर सकती हैं?
जी हाँ, परंतु स्कूल मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसी सभी छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, वे आवेदन कर सकती हैं।
प्रश्न – यदि बालिका की आयु 18 वर्ष हो चुकी है तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेती है तथा इस योजना के अंतर्गत आवेदन करती है तो उसे उसके खाते की धनराशि कब मिल सकती है?
व्यस्क होने के नाते इसका निर्णय वह स्वयं करेगी, लेकिन निर्धारित जमा राशि की अवधि कम से कम एक वर्ष रहेगी।
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