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एडीआईपी-योजना-(ADIP-Scheme)

ADIP योजना – विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण और सहायता!

by Sadhana Soni

विकलांग व्यक्तियों के जीवन में कई चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है ADIP योजना, जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP Scheme) का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायक उपकरण और उपकरण प्रदान करना है, जिससे वे अपने जीवन को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बना सकें।

इस लेख में हम ADIP योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें योजना का उद्देश्य, पात्रता, सहायता राशि, आवश्यक दस्तावेज़, और आवेदन प्रक्रिया शामिल है।

ADIP योजना – उद्देश्य

Table of Contents

ADIP योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त, टिकाऊ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्मित उपकरण प्रदान करके विकलांगता के प्रभावों को कम करना है। इस योजना के तहत दिए जाने वाले उपकरणों की मदद से शारीरिक, मानसिक, और सामाजिक पुनर्वास में मदद मिलती है। यह विकलांग व्यक्तियों को उनकी सामान्य जीवन शैली में लौटने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना में, निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार, सहायक यंत्रों और उपकरणों के फिटमेंट से पहले आवश्यक सर्जिकल सुधार और हस्तक्षेप भी शामिल होंगे जिसके अंतर्गत अलग-अलग राशि प्रदान की जाएगी।

सर्जिकल सुधार एवं हस्तक्षेप सुनिश्चित राशि (₹)
वाक् और वर्ण से संबंधित समस्याओं हेतु ₹1,500
सुनने में कठिनाई वाले व्यक्तियों हेतु ₹3,000
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु ₹15,000

ADIP योजना – पात्रता मानदंड

ADIP योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • सभी आयु वर्ग के दिव्यांग आवेदन के पात्र हैं। 
  • आवेदक के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें दिव्यांगता प्रतिशत कम से कम 40% होना आवश्यक है।
  • आवेदक की कुल मासिक आय ₹30,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, आश्रितों के मामले में, माता-पिता या अभिभावक की आय ₹30,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जो लोग पिछले तीन वर्षों से किसी भी स्रोत से उसी उद्देश्य के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन के पात्र हैं। हालाँकि, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, यह सीमा एक वर्ष तक सीमित रहेगी।

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ADIP योजना –  लाभ

ADIP योजना के तहत सहायता की राशि सहायक यंत्र/उपकरण की लागत आधार पर निर्धारित की जाती है। इसे निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है –
(i) ₹15,000 तक की लागत वाले सहायक यंत्र/उपकरण के लिए:

योजना के तहत पूरी वित्तीय सहायता।

(ii) ₹15,001 से ₹30,000 तक की लागत वाले सहायक यंत्र/उपकरण के लिए:

₹15,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(iii) एडीआईपी-एसएसए योजना के तहत, कक्षा 11 से 12 में पढ़ने वाले 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन छात्रों को जिनके पास यूडीआईडी कार्ड/संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ ही, यूडीआईडी कार्ड की नामांकन संख्या है उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसिकल का लाभ भी दिया जा सकता है।

(नोट – एडीआईपी एसएसए (ADIP सर्व शिक्षा अभियान) का लाभ 18 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों को भी दिया जाएगा, जो विशेष और होम स्कूलिंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं या एलिम्को/एनआई/सीआरसी के केंद्रों में सहायक उपकरणों के लिए पात्र हैं।)

बोलने से पूर्व श्रवण ह्रास वाले 1 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए 7.00 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी (जो सरकार द्वारा वहन की जाएगी), और 5 से 18 वर्ष तक के श्रवण ह्रास वाले बच्चों के लिए 6.00 लाख रुपये तक की सीमा होगी। इन बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट और पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी व पुनर्वास किया जाएगा। दोनों मामलों में, वित्तीय सहायता में प्रत्यारोपण, सर्जरी, चिकित्सा, मान्यता, यात्रा और पूर्व-प्रत्यारोपण मूल्यांकन की लागत शामिल होगी।

कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दोष पुनर्वास संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई नोडल एजेंसी होगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पैनलबद्ध अस्पतालों में सर्जरी की जाएगी। पैनल अस्पतालों द्वारा कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद, प्रत्येक बच्चे के लिए ऑडीटरी-वर्बल थेरेपी (एवीटी) दी जाएगी। इसके अलावा, सर्जरी के बाद तीन वर्षों तक एवीटी थेरेपी प्रदान की जाएगी। 

सहायता की राशि इस प्रकार होगी

(i) ₹22,500 तक प्रति माह कुल आय वालों के लिए – उपकरण की पूरी लागत

(ii) ₹22,501 से ₹30,000 प्रति माह कुल आय वालों के लिए – उपकरण की लागत का 50%

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ADIP योजना – अंतिम तिथि 

यह योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। इच्छुक पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

ADIP योजना के तहत कौन-कौन से उपकरण प्रदान किये जाते हैं?

विभिन्न कंपनियाँ विकलांगजन के सशक्तिकरण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) गतिविधियाँ संचालित करती हैं। विभाग इन कंपनियों को लाभार्थियों तक सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण का दायरा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मोटर चालित साइकिल, मोटर चालित व्हीलचेयर, पोर्टेबल व्हीलचेयर, स्मार्टफोन, पुनः चार्जेबल बैटरी वाले उपकरण, कस्टमाइज्ड आइटम, और अन्य उपकरण शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सीएसआर गतिविधियों के तहत सहायक यंत्रों/उपकरणों के वितरण के दौरान लाभार्थियों को कुछ मानदंडों में छूट दी जा सकती है, ताकि ADIP योजना के तहत पहले कवर नहीं किए गए लाभार्थियों का कवरेज बढ़ाया जा सके। 

ADIP योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक  हैं?

ADIP योजना के तहत आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

  1. विकलांगता प्रमाण पत्र की एक कॉपी।
  2. आवेदक के दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो।
  3. आधार कार्ड 
  4. आय प्रमाण पत्र (राजस्व एजेंसी से प्रमाणित)।
  5. पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि)।
  6. पते का प्रमाण (आधार कार्ड, वैध पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल आदि)।

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ADIP योजना – आवेदन प्रक्रिया

ADIP योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है – 

केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान हेतु संगठन सीधे विभाग को आवेदन भेजेंगे। गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)/स्वयंसेवी संगठन (वीओ) केवल मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल (www.grants-msje.gov.in) पर आवेदन जमा कर सकते हैं।

1. आवेदक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

2. खुलने वाले पेज पर दायीं और दिए गए “व्यक्तित्व रूप से यहां अर्जुन पोर्टल पर सहायक उपकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं” पर क्लिक करें।

3. अब खुलने वाले पेज पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर आवेदन कर सकते हैं।

ADIP Scheme – संपर्क विवरण

इस योजना से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए विवरण पर संपर्क कर सकते हैं।

पता दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 5वीं मंज़िल, अंत्योदय भवन,सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,नई दिल्ली – 110003, फोन: 24365019 (कार्यालय)

महत्वपूर्ण लिंक 

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ADIP योजना –  FAQs

प्रश्न – ADIP योजना क्या है?

उत्तर – Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP Scheme) भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्रों और उपकरणों के माध्यम से उनकी स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करना है। यह योजना विकलांग व्यक्तियों को जीवन में सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायक उपकरण प्रदान करती है।

प्रश्न – ADIP योजना के अंतर्गत कौन-कौन से उपकरण दिए जाते हैं?

उत्तर – ADIP योजना के तहत विभिन्न सहायक उपकरण दिए जाते हैं, जैसे कि मोटराइज्ड व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, कॉक्लियर इम्प्लांट, पोर्टेबल व्हीलचेयर, स्मार्टफोन, और पुनः चार्जेबल बैटरी वाले उपकरण। इसके अतिरिक्त, अन्य कस्टमाइज्ड आइटम भी शामिल हो सकते हैं।

प्रश्न – ADIP योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है?

उत्तर – Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP Scheme) के तहत सहायक यंत्र/उपकरण की लागत के आधार पर सहायता दी जाती है:

₹15,000 तक की लागत वाले उपकरण के लिए पूरी वित्तीय सहायता व ₹15,001 से ₹30,000 तक की लागत वाले उपकरण के लिए ₹15,000 तक की वित्तीय सहायता।

प्रश्न – ADIP योजना में कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए कौन-कौन से लाभ हैं?

कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए, बच्चों को सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी की पूरी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, 3 वर्षों तक ऑडीटरी-वर्बल थेरेपी (एवीटी) भी दी जाती है।

प्रश्न – ADIP योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

ADIP योजना के तहत आवेदन करने के लिए, आवेदक को मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल (www.grants-msje.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद, वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करके आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

प्रश्न – ADIP योजना के तहत क्या लाभार्थी को उपकरण के लिए छूट मिल सकती है?

हां, ADIP योजना के तहत सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के दौरान लाभार्थियों को कुछ मानदंडों में छूट दी जा सकती है, ताकि पहले कवर नहीं किए गए लाभार्थियों का कवरेज बढ़ाया जा सके।

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