Home छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) – पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और पूरी जानकारी!
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) – पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और पूरी जानकारी!

by Sadhana Soni

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का उद्देश्य ऐसे बच्चों और किशोरों को सहायता प्रदान करना है जो अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो चुके हैं। Mukhya  Mantri Baal Sewa Yojna  के माध्यम से 0 से 23 वर्ष तक के बच्चों को सहायता दी जाएगी। यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को मुख्यधारा में लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

इस लेख में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश की पात्रता, श्रेणियां, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़, और कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को विस्तार से दर्शाया गया है।
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Mukhya Mantri Baal Sewa Yojna – योजना का उद्देश्य

Table of Contents

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का उद्देश्य 0 से 23 वर्ष तक के उन बच्चों/किशोरों को वित्तीय सहायता देना है जो:

  • अपने माता-पिता या किसी एक अभिभावक को COVID-19 से अलग अन्य कारणों से खो चुके हैं
  • जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति या वैश्यावृत्ति से मुक्त कराया गया है। 
  • जो बच्चे भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में संलग्न परिवारों से आते हैं
  • जिनकी माता तलाकशुदा या परित्यक्ता हैं
  • जिनके परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य जेल में हैं।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश – पात्रता श्रेणी

योजना के तहत उम्मीदवारों को दो प्रमुख श्रेणियों में बाँटा गया है:

ग़ैर संस्थागत श्रेणी

आयु वर्ग पात्रता विवरण
0-18 वर्ष जिनकी माता-पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो।
वह बच्चे जो बाल श्रम, भिक्षावृत्ति या वैश्यावृत्ति से मुक्त कराए गए हों।
18-23 वर्ष वे छात्र जो कक्षा-12 के बाद राजकीय कॉलेज/विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान में स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु नामांकित हो।
जिन्होंने NEET, JEE, CLAT जैसी प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(नोट – एक ही परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा।)

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संस्थागत श्रेणी

  • 0 से 18 वर्ष तक के वे बच्चे जो बालगृह या संप्रेक्षण गृह (Observation Home) से पुनर्वास कर परिवार में समायोजित किए गए हों या बाल देख-रेख संस्थाओं में रह रहे हों और उन्हें परिवार में पुनर्स्थापित किया जा सकता हो।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2500लाभ

लाभ विवरण
मासिक आर्थिक सहायता ₹2,500 प्रति माह प्रति बालक/बालिका (2 तक)
शिक्षा सहायता कक्षा-12 के बाद स्नातक/डिप्लोमा करने वालों को सहायता जारी
आय सीमा में छूट जिनके माता-पिता दोनों नहीं हैं, उनके लिए ₹3 लाख वार्षिक आय सीमा लागू नहीं होगी
DBT माध्यम सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी

(नोट – छमाही 2 किस्तों में सहायता राशि DBT के माध्यम से सीधे खाते में ट्रांसफर होती है।)

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य रजिस्ट्रेशन) के लिए आवश्यक दस्तावेज़

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है।

श्रेणी आवश्यक दस्तावेज़
गैर-संस्थागत माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक संस्थान में पंजीकरण प्रमाणपत्र
संस्थागत CWC या JJB का आदेश, आयु प्रमाणपत्र (जैसे परिवार रजिस्टर की नकल), स्नातक/डिप्लोमा प्रवेश या परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना Onlineयोजना निरस्तीकरण की शर्तें

योजना का लाभ निम्नलिखित स्थितियों में रोका जा सकता है। 

  • बच्चा 18 वर्ष की आयु पार कर गया हो (कुछ श्रेणियों को छोड़कर),
  • परिवार की आय 3 लाख से अधिक हो गई हो। 
  • बच्चा स्कूल छोड़ दे या संस्थागत देखरेख में चला गया हो। 
  • बच्चा पलायन कर जाए या अपराधी साबित होता है। 
  • तय आयु से पहले विवाह हो जाए। 
  • परिवार द्वारा अनुदान का दुरुपयोग किया जाए।
  • केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य समरूपी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना आदि का लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।  
  • पात्रता हेतु 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को छोड़कर अन्य सभी लाभार्थियों का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक होगा।

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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य उत्तर प्रदेश) पीडीएफ डाउनलोड करें –  आवेदन प्रक्रिया

1. ग़ैर-संस्थागत श्रेणी के बच्चों हेतु आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। 

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रजिस्ट्रेशन – कहाँ आवेदन करें

  • ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/ब्लॉक कार्यालय या जिला प्रोबेशन कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • शहरी क्षेत्रों में लेखपाल/तहसील/जिला प्रोबेशन कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

2. संस्थागत श्रेणी के बच्चों हेतु आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। 

  • इस योजना के लिए पात्र बच्चों की पहचान बाल कल्याण समिति व जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा की जाएगी।
  • 15 दिन के भीतर आवेदन संग्रहण का कार्य किया जाएगा।
  • केस वर्कर/संस्थाधीक्षक/संरक्षण अधिकारी पात्रता की जांच करेंगे।
  • जिला प्रोबेशन कार्यालय द्वारा अनुमोदन कर आवेदन आगे भेजा जाएगा।

  मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रजिस्ट्रेशन Form PDF – महत्वपूर्ण लिंक

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) उत्तर प्रदेश – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)!

प्रश्न – मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की पात्रता क्या है?

उत्तर – इस योजना के अंतर्गत वे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 18 वर्ष है और 1 मार्च 2020 के बाद उनके माता-पिता दोनों, या किसी एक की मृत्यु हो गई हो या 18 से 23 वर्ष तक के किशोर जिन्होंने कक्षा-12 के बाद स्नातक/डिप्लोमा के लिए प्रवेश लिया हो या JEE/NEET/CLAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों साथ ही वे बच्चे जो बाल श्रम/भिक्षावृत्ति/बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराए गए हैं या जिनके माता-पिता जेल में हैं, या जिनकी माता तलाकशुदा/परित्यक्ता हैं, वे सभी आवेदन के पात्र हैं। 

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प्रश्न – मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब हुई?

उत्तर – मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (COVID संस्करण) की शुरुआत 12 मई 2021 को हुई थी जबकि सामान्य संस्करण (गैर-COVID पात्रता के लिए) का आदेश दिनांक 07 सितंबर 2021 को जारी किया गया था ।

प्रश्न – मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

उत्तर – आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल कर आवेदक अपने आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारी (ग्राम पंचायत, तहसील, या जिला प्रोबेशन कार्यालय) में जमा कर सकते हैं।

प्रश्न – मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का पैसा कब आएगा?

उत्तर – लाभार्थियों को सहायता राशि प्रत्येक वर्ष दो बार छमाही किस्तों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।

प्रश्न – मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ कैसे लें?

उत्तर – यदि आप पात्र हैं, तो आवश्यक दस्तावेज तैयार करें फिर निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।

प्रश्न – मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

उत्तर – आवश्यक दस्तावेज़ों में मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, शैक्षणिक पंजीकरण प्रमाणपत्र और बैंक खाता विवरण शामिल हैं।

प्रश्न – Mukhya  Mantri Baal Sewa Yojna का लाभ किन बच्चों को नहीं मिलेगा?

उत्तर – यदि बच्चे किसी अन्य समान योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रश्न – मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में बच्चों की कितनी आयु सीमा है?

उत्तर – इस योजना में 0 से 23 वर्ष तक के बच्चे और किशोर पात्र हैं, जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर स्थिति में हैं।

प्रश्न – Mukhya  Mantri Baal Sewa Yojna के तहत एक ही परिवार के कितने बच्चों को लाभ मिल सकता है?

उत्तर – एक ही परिवार के अधिकतम दो बच्चों को योजना का लाभ मिल सकता है।

प्रश्न – क्या बच्चों को Mukhya  Mantri Baal Sewa Yojna के तहत शिक्षा सहायता भी मिलती है?

उत्तर – हां, कक्षा-12 के बाद स्नातक या डिप्लोमा करने वाले बच्चों को शिक्षा सहायता भी मिलती है।

प्रश्न – Mukhya  Mantri Baal Sewa Yojna के लाभार्थियों के लिए आय सीमा क्या है?

उत्तर – परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।

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