Home छात्रवृत्ति Madhyapradesh, Mukhyamantri baal Ashirwad Yojana 2025 – अनाथ बच्चों को 4 से 8 हजार रुपए की मासिक सहायता!
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

Madhyapradesh, Mukhyamantri baal Ashirwad Yojana 2025 – अनाथ बच्चों को 4 से 8 हजार रुपए की मासिक सहायता!

by Sadhana Soni

‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू है। अनाथ बालक-बालिकाओं एवं युवक-युवतियों के भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे अनाथ बालक एवं बालिकाओं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम अथवा 18 वर्ष से अधिक आयु के युवक एवं युवतियों को आर्थिक सहायता सहित अन्य लाभ पहुंचाने हेतु एक सार्थक प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के अनाथ बालक-बालिका अथवा युवक-युवतियाँ जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उठा सकते हैं। इस योजना की पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी लेख में आगे दी गई है। 

Mukhyamantri baal Ashirwad Yojana 2025 – संक्षिप्त विवरण

योजना का नाम मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
किसके द्वारा   मध्यप्रदेश सरकार द्वारा
योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा
किसके लिए मध्यप्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए
वर्ष 2025
लाभ वित्तीय सहायता सहित अन्य लाभ
आवेदन का तरीका ऑनलाइन
आधिकारिक (ऑफिशियल) वेबसाइट https://scps.mp.gov.in/

Mukhyamantri baal Ashirwad Yojana 2025 – उददेश्य

इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के युवक-युवतियाँ (आफ्टरकेयर) को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुर्नस्थापित करना है। इसके अंतर्गत 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध कराना है।

Mukhyamantri baal Ashirwad Yojana 2025 – पात्रता

ऑफ्टर केयर के अंतर्गत आने वाले युवाओं के लिए पात्रता 

  • ऑफ्टर केयर अंतर्गत ऐसे युवा जो बाल देखरेख संस्था में लगातार 5 वर्ष तक (संस्था छोड़ने वाले वर्ष को शामिल करते हुए) रहे हों, वे आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि आवेदक अनाथ/परित्यक्त है (जिनका त्याग कर दिया गया है), इस स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी।
  • यदि आवेदक एडॉप्शन (दत्तक ग्रहण) अथवा फॉस्टर केयर (पालन-पोषण) का लाभ प्राप्त न कर रहा हो, लेकिन बाल देखरेख संस्था में दोबारा पुनर्वासित (बसाया) किया गया हो, इस स्थिति में एडॉप्शन/फॉस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना पात्रता अवधि में शामिल होगी।
  • इसके अंतर्गत आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा हेतु निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जायेगी।

स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए पात्रता

  • मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों, ऐसे बच्चे स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। 
  • आवेदक मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना का लाभ नहीं उठा रहे हों।

Mukhyamantri baal Ashirwad Yojana 2025 – लाभ

ऑफ्टर केयर के अंतर्गत आने वाले युवाओं के लिए 

आफ्टर केयर अन्तर्गत बाल देखरेख संस्था से बाहर निकलने वाले अर्थात निर्मुक्त हुये केयर लीवर्स को आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क शिक्षा सहायता दी जाएगी जिसका विवरण निम्नलिखित है।

इंटर्नशिप

  • बाल देखरेख संस्था से बाहर निकलने वाले केयर लीवर्स को उद्योग विभाग द्वारा योग्यता के अनुसार औद्योगिक संस्थान/प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठित संस्थाओं में इंटर्नशिप देकर उसी संस्था में यथासंभव रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।
  • इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो इंटर्नशिप की अवधि समाप्ति तक या एक वर्ष (जो भी कम हो) तक दी जाएगी। 

व्यावसायिक प्रशिक्षण

  • पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल कोर्स, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कौशल विकास आदि के तहत सरकारी संस्थाओं में संबंधित विभाग द्वारा निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने तक या दो वर्ष (जो भी कम हो) तक दी जाएगी। 

तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष शिक्षा एवं विधि शिक्षा सहायता

  • एन ई ई टी (NEET ), जे ई ई (JEE)  या सी एल ए टी (CLAT) में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी सरकारी/प्राइवेट संस्थाओं में एडमिशन लेने वाले केयर लीवर्स को पढ़ाई की अवधि के दौरान 5,000 रुपए से 8,000 रुपए तक आर्थिक सहायता हर महीने दी जाएगी 
  • पाठ्यक्रम (कोर्स) की अवधि तक फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
  • केयर लीवर्स की श्रेणी का निर्धारण एवं प्रत्येक श्रेणी में अध्ययन अवधि के दौरान दी जा रही आर्थिक सहायता का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए

आर्थिक सहायता – योजना के तहत पात्र पाए गए प्रत्येक बच्चे को हर महीने 4000 रुपए (न्यूनतम 01 वर्ष तक) की सहायता राशि दी जाएगी जो बच्चे और उनके रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते (ज्वॉइंट अकाउंट) में जमा की जाएगी।

बालक अथवा परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार न होने के मामले में अवधि में वृद्धि की जा सकती है लेकिन किसी भी स्थिति में अधिकतम 18 वर्ष की आयु के पश्चात राशि नहीं दी जाएगी। 

चिकित्सा (मेडिकल) सहायता – चिकित्सा सहायता दिये जाने हेतु प्रत्येक बच्चे का आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया जायेगा, जिससे उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी खर्चों में सहायता मिलेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु बच्चों की सूची सहित आवश्यक जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करवायी जायेगी।

Mukhyamantri baal Ashirwad Yojana 2025 – महत्वपूर्ण बिंदु 

ऑफ्टर केयर के अंतर्गत आने वाले युवाओं के लिए 

  • प्रत्येक बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक/प्रबंधक द्वारा बाल देख-रेख संस्था में रहने वाले 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना (Individual Care Plan) बनाई जाएगी।
  • औद्योगिक संस्थाओं में इंटर्नशिप पर जाने वाले, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एवं उच्च शिक्षा में जाने वाले बच्चों की अलग-अलग सूची एवं डाटा बेस तैयार किया जायेगा।
  • योजना के अन्तर्गत बनाई गई समिति के द्वारा पूरी जांच के बाद स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति के आदेश प्रति वर्ष पोर्टल से ही जारी किये जाएंगे।

स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए

  • जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे परिवारों की पहचान कर आवेदन भरवाएं, जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। यह लाभ पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे।
  • जांच पड़ताल के बाद पात्र बच्चों की सूची तैयार करके बाल कल्याण समिति को भेजी जाएगी।
  • बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय अधिनियम एवं नियम में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए बच्चों को देखरेख और संरक्षण के लिए पात्र बालक घोषित करेगी।
  • योजना अंतर्गत उन्ही बच्चों को लाभ दिया जाएगा जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख और संरक्षण हेतु जरूरतमंद बालक घोषित किया गया है।  
  • स्पॉन्सरशिप योजना के अन्तर्गत परिवार/बालक को दिए जाने वाले लाभ की निरन्तरता अथवा समाप्ति का निर्धारण गठित समिति के द्वारा किया जाएगा।

Mukhyamantri baal Ashirwad Yojana 2025 – आवेदन प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत सभी आवेदन दस्तावेजों सहित बाल आशीर्वाद पोर्टल www.balashirwadyojna.mp.gov.in  पर प्राप्त किए जाएंगे। 

  • आफ्टर केयर केटेगरी के अन्तर्गत केयर लीवर्स युवाओं को बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक/प्रबंधक के सहयोग से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • स्पॉन्सरशिप केटेगरी के अन्तर्गत आने वाले बच्चों के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा पात्र परिवारों की पहचान कर आवेदन भरवाए जाएंगे।
  • आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क (फ्री) है।

संपर्क विवरण 

ईमेल आईडीscpshelpline@gmail.com

Mukhyamantri baal Ashirwad Yojana 2025 – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न – मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है?

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना अनाथ बालक-बालिकाओं एवं युवक-युवतियों के भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत की गई योजना है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे अनाथ बालक एवं बालिकाओं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम अथवा 18 वर्ष से अधिक आयु के युवक एवं युवतियों को आर्थिक सहायता सहित अन्य लाभ पहुंचाने हेतु एक सार्थक प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। 

प्रश्न – मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना (Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana) का उद्देश्य क्या है?

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहित अन्य लाभ पहुंचाने हेतु एक सार्थक प्रयास कर उनके भविष्य को संवारना है। 

प्रश्न – मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ उठाने के लिए बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक/प्रबंधक या जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की मदद से मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे अनाथ बालक एवं बालिकाओं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम अथवा 18 वर्ष से अधिक आयु के युवक एवं युवतियाँ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

प्रश्न – मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद (Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana) योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://scps.mp.gov.in/ है। 

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