हरियाणा सरकार की एक सार्थक पहल, ‘Contractor Saksham Yuva Scheme‘ जिसे सक्षम युवा स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंतर्गत 10,000 डिप्लोमा या डिग्री धारक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। Saksham Yuva Scheme के माध्यम से छात्रों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नए करियर के अवसर प्रदान करना है, जिससे उनके व्यावसायिक विकास के साथ-साथ उन्हें वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य हेतु सक्षम बनाया जा सके। हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्रों की पहचान कर उन्हें वित्तीय सहायता एवं रोजगार के अवसर पाने हेतु सक्षम एवं सशक्त बनाया जाएगा।
Saksham Yuva Scheme 2024-25 – उद्देश्य
सक्षम युवा स्कीम के (Contractor Saksham Yuva Scheme) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –
- स्वरोजगार और उद्यमिता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना।
- एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना जो युवाओं को अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने तथा दूसरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर राज्य के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें।
- हरियाणा राज्य में युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए एक संगठित एवं लचीली नीति तैयार करना।
Saksham Yuva Scheme 2024-25 – पात्रता मानदंड
योजना के तहत, निम्नलिखित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पात्र हैं –
- आवेदक की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- B.E./B.Tech/डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में होनी अनिवार्य है।
- आवेदक की PPP ID (परिवार पहचान पत्र) होनी चाहिए ।
- हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप ‘C’ और ‘D’ नौकरियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) की मेरिट सूची में में होना अनिवार्य है ।
Saksham Yuva Scheme 2024-25 – लाभ
- सरकार प्रशिक्षित और प्रमाणित युवाओं को 1 वर्ष के लिए ₹3 लाख तक का ब्याज मुक्त बैंक ऋण प्रदान करेगी।
- योजना के तहत प्रशिक्षित युवा ₹25 लाख तक के कार्य अनुबंध (Contract) लेने में सक्षम होंगे।
Saksham Yuva Scheme 2024-25 – क्रियान्वयन (Implementation)
- आवेदक छात्रों को तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें सैद्धांतिक और ऑन-जॉब प्रशिक्षण शामिल होगा। यह प्रशिक्षण सरकारी विभागों के साथ किया जाएगा, जिससे युवाओं को ठेकेदार के रूप में काम करने की क्षमता मिलेगी।
- श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (SVSU) प्रशिक्षण भागीदार होगा और एसडीआईटी (कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग) के परामर्श से प्रशिक्षण बैच का निर्माण और प्रशिक्षण केंद्र का चयन करेगा।
- प्रशिक्षण अवधि के दौरान, युवाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी फर्म के लिए PAN, TAN, GST, TIN आदि प्राप्त कर लें, जिसे हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा।
- प्रशिक्षित एवं प्रमाणित युवा हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर सूचीबद्ध होंगे, जिसके लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं उम्मीदवार द्वारा स्वयं पूरी की जाएंगी।
- सरकार इन प्रशिक्षित और प्रमाणित युवाओं को 1 वर्ष के लिए ₹3 लाख तक के ब्याज मुक्त बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करेगी।
- इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवा ₹25 लाख तक के कार्य अनुबंध (Work Contract) ले सकेंगे।
इस योजना के तहत प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शुल्क लागू है:
- प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क प्रशिक्षण संस्था को प्रति उम्मीदवार लागत राशि ₹26,000 निम्नलिखित शर्तों के साथ भुगतान किया जाएगा।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होने पर युवाओं से कोई प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका व्यय एसडीआईटी (युवा रोजगार और उद्यमिता विभाग) द्वारा वहन किया जाएगा।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच होने पर युवाओं के लिए प्रशिक्षण लागत का 50% लिया जाएगा, शेष 50% शुल्क एसडीआईटी द्वारा वहन किया जाएगा।
- परिवार की वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक होने पर युवाओं को पूरा प्रशिक्षण शुल्क स्वयं जमा करना होगा।
Saksham Yuva Scheme 2024-25 – प्रवास शुल्क (Lodging Charges)
प्रवास शुल्क का भुगतान प्रशिक्षण संस्था को प्रति उम्मीदवार के दर से अदा किया जाएगा। प्रवास शुल्क निम्नलिखित दरों और शर्तों के अनुसार देय होगा:
- X श्रेणी के शहरों/कस्बों के लिए प्रति दिन प्रति उम्मीदवार (ट्रेनी) ₹375 की राशि
- Y श्रेणी के शहरों/कस्बों के लिए प्रति दिन प्रति उम्मीदवार ₹315 की राशि
- Z श्रेणी के शहरों/कस्बों के लिए प्रति दिन प्रति उम्मीदवार ₹250 की राशि
- ग्रामीण क्षेत्रों और किसी ऐसे क्षेत्र के लिए जिसे नगरपालिका/कस्बा क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, उनके लिए प्रति दिन प्रति उम्मीदवार ₹220 की राशि
(नोट: X, Y, और Z श्रेणियों में शहरों की सूची एमएसडीई, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य लागत मानदंडों के अनुसूची-III में दी गई है।)
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होने पर: प्रवास शुल्क का पूरा व्यय एसडीआईटी (युवा रोजगार और उद्यमिता विभाग) द्वारा वहन किया जाएगा।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच होने पर: प्रवास शुल्क का 50% एसडीआईटी द्वारा वहन किया जाएगा।
- परिवार की वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक होने पर: प्रवास शुल्क का पूरा व्यय उम्मीदवार द्वारा स्वयं जमा किया जाएगा।
Saksham Yuva Scheme 2024-25 – FAQs
प्रश्न – ‘Contractor Saksham Yuva Scheme’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर – Contractor Saksham Yuva Scheme का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है, जिससे वे वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर सकें और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें।
प्रश्न – इस योजना के तहत पात्रता मानदंड क्या हैं?
उत्तर – पात्रता मानदंड में शामिल हैं:
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- B.E./B.Tech/डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए।
- आवेदक के पास PPP ID (परिवार पहचान पत्र) होना चाहिए।
- हरियाणा सरकार के ग्रुप ‘C’ और ‘D’ नौकरियों के लिए आयोजित CET की मेरिट सूची में होना अनिवार्य है।
प्रश्न – प्रशिक्षण अवधि के दौरान युवाओं को क्या करना होगा?
उत्तर – प्रशिक्षण अवधि में युवाओं को अपनी फर्म के लिए PAN, TAN, GST, TIN आदि प्राप्त करना होगा और इसे हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा।
प्रश्न – इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा क्या वित्तीय सहायता दी जाती है?
उत्तर – हरियाणा सरकार प्रशिक्षित और प्रमाणित युवाओं को 1 वर्ष के लिए ₹3 लाख तक का ब्याज मुक्त बैंक ऋण प्रदान करेगी।
प्रश्न – प्रशिक्षण और प्रमाणन शुल्क का वहन कैसे किया जाएगा?
उत्तर – परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होने पर पूरा प्रशिक्षण शुल्क एसडीआईटी द्वारा वहन किया जाएगा। आय ₹3 लाख से ₹6 लाख के बीच होने पर 50% शुल्क एसडीआईटी वहन करेगा।
आय ₹6 लाख से अधिक होने पर उम्मीदवार को पूरा शुल्क स्वयं जमा करना होगा।
प्रश्न – ‘Saksham Yuva Scheme’ के तहत प्रशिक्षित युवा कितने तक के कार्य अनुबंध ले सकते हैं?
उत्तर – प्रशिक्षित युवा इस योजना के तहत ₹25 लाख तक के कार्य अनुबंध लेने में सक्षम होंगे।