Home योजना हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना
हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना

हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना

by Himanshi

हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना – हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना हरियाणा राज्य के निर्माण श्रमिकों के मेघावी बच्चों के लिए है जिन्होंने वार्षिक परीक्षा में मेरिट स्थान प्राप्त किया है। इस योजना का उद्देश्य उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन देना है। योजना के माध्यम से, सरकार मेधावी छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई में सहायता मिलती है। 

मेधावी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को एक महत्वपूर्ण राशि प्रदान की जाएगी जो एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगी। इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक सीबीएसई परीक्षाओं में शीर्ष स्थान/प्रदर्शन करने वाले दो छात्रों (एक छात्र और एक छात्रा) को वार्षिक प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। 

हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना – संक्षिप्त विवरण 

योजना का नाम हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना 2024-25
प्रदाता हरियाणा सरकार 
लाभार्थी सीबीएसई वार्षिक परीक्षा में मेरिट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र 
प्रोत्साहन राशि ₹5000 की छात्रवृत्ति राशि
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन  
अंतिम तिथि 31  दिसंबर 2024
अधिकारिक वेबसाइट  https://harchhatravratti.highereduhry.ac.in/ 

हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना – पात्रता मापदंड

  • आवेदक को हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत तथा निर्माण कार्य में संलग्न होना अनिवार्य है।
  • पंजीकृत श्रमिक की न्यूनतम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। 
  • 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक सीबीएसई परीक्षाओं में शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति (पुरस्कार राशि) प्रदान की जाएगी। 
  • प्रोत्साहन राशि अधिकतम तीन बच्चों के लिए देय होगी।

हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना – लाभ 

कक्षा 10 के टॉपर कक्षा 10+2 के टॉपर  
  • हरियाणा राज्य के कक्षा 10 के सीबीएसई टॉपर (एक छात्र और एक छात्रा) को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यदि वे 10+2 स्तर और स्नातक स्तर तक अपनी उच्च शिक्षा जारी रखते हैं। 
  • उनकी संपूर्ण फीस राज्य सरकार द्वारा उनकी स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी होने तक वहन की जाएगी। 
  • यह राशि 10+2 स्तर पर प्रति टॉपर अधिकतम ₹25,000 प्रति वर्ष और स्नातक स्तर तक किसी भी स्ट्रीम में प्रति टॉपर अधिकतम ₹1 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  • हरियाणा के उन छात्रों (एक छात्र और एक छात्रा) को यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिन्होंने सीबीएसई द्वारा आयोजित 10+2 वार्षिक परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यदि वे किसी भी स्ट्रीम में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखते हैं। 
  • प्रोत्साहन राशि उनके द्वारा संस्थान को वार्षिक रूप से दी गई फीस के बराबर होगी, लेकिन प्रति टॉपर अधिकतम ₹1 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। 
  • यह प्रोत्साहन उनकी स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी होने तक जारी रहेगा।

यह भी पढ़ें –  नमो सरस्वती योजना 2024 – 11वीं एवं 12वीं कक्षा की छात्राओं को ₹25000 की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि

हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना – पुरस्कार राशि

इस योजना के तहत, निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को, जिन्होंने कक्षा X/XII परीक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है, निम्नलिखित अनुसार एक निश्चित छात्रवृत्ति (पुरस्कार राशि) प्रदान की जाएगी।

सं. क्र.   दसवीं/बारहवीं की परीक्षा में प्राप्त अंक   छात्रवृत्ति (पुरस्कार राशि)
1 90% या उससे उपर   ₹51,000
2 80% या उससे उपर ₹41,000
3 70% या उससे उपर   ₹31,000
4 60%  या उससे उपर ₹21,000

हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना – अनिवार्य दस्तावेज़

हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन हेतु अनिवार्य दस्तावेज़ इस प्रकार है – 

  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • सत्यापित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आयु प्रमाण
  • परिवार पहचान पत्र (परिवार आईडी)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज़

योजना लाभ के लिए अनिवार्य दस्तावेज़ 

  • श्रमिक का पहचान प्रमाण/पहचान पत्र
  • विद्यार्थी/बच्चे का पहचान प्रमाण
  • कक्षा X/XII की अंक तालिका
  • स्वघोषणा/घोषणा पत्र
  • अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज़

यह भी पढ़ें – एजुकेशन लोन स्कीम्स – सरकारी व गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं की पहल

हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना –  पंजीकरण प्रक्रिया 

चरण 1: आवेदक को श्रम विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए।
चरण 2: होम पेज पर, “बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड” लिंक पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलेगी। यदि आपके पास लॉगिन विवरण नहीं है तो “Click Here” पर क्लिक करके पंजीकरण करें।
चरण 3: आवेदक को सभी निर्देशों को पढ़ना होगा और स्वीकृति के लिए टिक का चयन करना होगा, फिर “Submit” बटन पर क्लिक करें।
चरण 4: परिवार पहचान पत्र (PPP) – फैमिली आईडी का उपयोग करके सत्यापन:

  • फैमिली आईडी भूल जाने/न होने पर – यदि आपके पास PPP आईडी नहीं है या आप इसे भूल गए हैं, तो संबंधित रेडियो बटन का चयन करें और PPP पोर्टल पर PPP आईडी प्राप्त करने के लिए पुनर्निर्देशित हो जाएँ।
  • फैमिली आईडी होने पर: यदि आपके पास फैमिली आईडी है, तो आप पंजीकरण के अगले चरण में जा सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें:
  • “मेरे पास परिवार आईडी है” रेडियो बटन का चयन करें।
  • परिवार पहचान पत्र संख्या – फैमिली आईडी दर्ज करें।
  • “परिवार विवरण प्राप्त करें” पर क्लिक करें, जिससे दिए गए परिवार आईडी के तहत  पंजीकृत परिवार सदस्य प्रदर्शित होंगे।
  • पंजीकरण के लिए एक परिवार सदस्य का चयन करें।
  • चयनित परिवार सदस्य को भेजे गए OTP को सत्यापन के लिए दर्ज करें।
  • “सत्यापित करने के लिए क्लिक करें” ऑप्शन को सेल्क्ट करें।

चरण 5: पंजीकरण से पहले आधार सत्यापन: अपना आधार नंबर प्रदान करें और घोषणा के लिए चेकबॉक्स पर टिक करें। “Continue Now” बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: सत्यापन के बाद, पूरा पंजीकरण फॉर्म भरें और फॉर्म सबमिट करें।
चरण 7: खाते में लॉगिन करें: पंजीकरण फॉर्म का अंतिम सबमिशन होने के बाद, श्रमिक अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉगिन कर सकते हैं।
चरण 8: लाभ प्राप्त करने के लिए, श्रमिक को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा और पिछले वर्ष के कम से कम 90 दिनों के कार्य अनुभव को जोड़ना होगा।
चरण 9: अब, श्रमिक को कार्य अनुभव जोड़ना होगा। 90 दिनों के अनुभव को जोड़ने के लिए, आवेदक को उन सभी विवरणों को भरना होगा जहाँ उसने कार्य किया है।
चरण 10: अधिकारी द्वारा 90 दिनों के कार्य अनुभव को अनुमोदित करने के बाद, योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना –  आवेदन प्रक्रिया 

चरण 1: श्रम  विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट  पर जाएं।  

चरण 2: होम पेज पर “एचबीओसीडब्ल्यू बोर्ड लाभार्थी लॉगिन”  पर क्लिक करें।  

चरण 3: अपना यूज़र आईडी, Password, Captcha दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक करें।  

चरण 4: उसके उपरान्त “योजनाएँ” पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर योजनाओं की सूची प्रदर्शित होगी।  

चरण 5: अब, योजना का चयन करें और उसके विवरण को पढ़ें।  

चरण 6: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें और उसे Submit करें।

हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना –  ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैकिंग 

आवेदक श्रम विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। संबंधित अपडेट पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी।

यह भी पढ़ें – पीएम यशस्वी योजना 2024: आवेदन, लाभ, योग्यता एवं महत्वपूर्ण जानकारी!

हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना – FAQs

प्रश्न – हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? 

उत्तर – हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को, जिन्होंने कक्षा X या XII में शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त की है, उन्हें छात्रवृत्ति (पुरस्कार राशि) प्रदान कर प्रोत्साहित करती है।

प्रश्न – प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर – पंजीकृत श्रमिक के तीन बच्चे लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर अन्य आवश्यक पात्रताओं को पूरा करते हैं।

प्रश्न – श्रमिक इस योजना के लिए कहां पंजीकरण कर सकते हैं?

उत्तर – श्रमिक आवेदक हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ पर पंजीकरण कर सकते हैं। 

प्रश्न – पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यता अवधि क्या है?

उत्तर – पात्रता के लिए हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) के साथ एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है।

प्रश्न – छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए क्या शैक्षणिक प्रदर्शन आवश्यक है?

उत्तर – छात्रों को अपनी कक्षा X या XII की परीक्षाओं में कम से कम 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

यह भी पढ़ें – एपइनवेन्टिव ‘एडु बूस्ट’ स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25: बी.टेक. और बीसीए के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों हेतु अवसर

You may also like