Home छात्रवृत्ति महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना – अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार की  एक पहल!

महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना – अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार की  एक पहल!

by Sadhana Soni

महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना, मध्य प्रदेश क्या है?

Table of Contents

महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना (Maharishi Valmiki Protsahan Yojana)  अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के मेधावी अनुसूचित जाति (SC) के उन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करते हैं, जैसे IIT, AIIMS, NLIU, NDA, NIT आदि।​

Maharishi Valmiki Protsahan Yojana, Madhya Pradesh के तहत चयनित विद्यार्थियों को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि वे शुल्क, हॉस्टल, पुस्तकें, अध्ययन सामग्री और अन्य शैक्षणिक खर्च बिना आर्थिक तनाव के वहन कर सकें।​

महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना – संक्षिप्त विवरण

ब्यौरा विवरण
योजना का नाम महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना, मध्य प्रदेश ​
विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ​
उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के माध्यम से प्रतिष्ठित संस्थानों (IIT, AIIMS, NLIU, NDA, NIT आदि) में प्रवेश पाने वाले SC विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देना ​
योजना प्रारंभ वर्ष लगभग 2016–17 से संशोधित रूप में प्रभावी ​
लाभार्थी मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी ​
लाभ का प्रकार एकमुश्त प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) ​
आवेदन मोड ऑफ़लाइन – जिला स्तर पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में आवेदन ​

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Maharishi Valmiki Protsahan Yojana, MPयोजना का उद्देश्य

  • राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना।​
  • JEE, NEET, CLAT, NDA,या NIT आदि जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाएँ पास कर प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना।​
  • आर्थिक परिस्थिति के कारण कोई भी SC छात्र IIT, AIIMS, NLIU, NDA, NIT जैसे संस्थानों में प्रवेश लेकर भी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर न हो।​

Maharishi Valmiki Protsahan Yojana 2025-26 – लाभ 

योजना के तहत आय के अनुसार दो स्तर पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है –

  • ₹50,000 प्रोत्साहन राशि के रूप में
      • यदि अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक/स्वयं की सभी स्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित SC पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की अधिकतम आय सीमा के भीतर हो (वर्तमान में लगभग ₹3,00,000 के आसपास मानी जाती है), तो वे आवेदन के पात्र हैं। ।​
      • ऐसे छात्र, जो JEE/NEET/CLET आदि के माध्यम से नामित प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश लेते हैं, उन्हें अधिकतम ₹50,000 तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है।​
  • ₹ 25,000 प्रोत्साहन राशि के रूप में
      • यदि अभ्यर्थी की पारिवारिक वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक हो, पर वह IIT/NLIU/AIIMS जैसे संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करता है, तो  उन्हें ₹25,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है।​
  • NIT/JEE के माध्यम से प्रवेश
    • JEE के माध्यम से NIT आदि संस्थानों में प्रवेश लेने वाले SC वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों को भी ₹25,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और इस मामले में आय सीमा लागू नहीं है ।​

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Maharishi Valmiki Protsahan Yojana 2025-26 – पात्रता 

महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना का लाभ पाने के लिए अभ्यर्थियों को निम्न शर्तें पूरी करनी अनिवार्य है -​

  • निवास एवं जाति
      • अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी (डोमिसाइल्ड) हो।
      • अभ्यर्थी राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) वर्ग से संबंधित हो।
  • शैक्षणिक पात्रता
      • विद्यार्थी ने राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा जैसे JEE, NEET, CLAT/CLET, NDA, अन्य समकक्ष परीक्षा पास की हो।​
      • विद्यार्थी को निम्न में से किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश प्राप्त होना आवश्यक है –
        1. IIT (Indian Institutes of Technology)
        2. AIIMS (All India Institute of Medical Sciences)
        3. NLIU/National Law Universities (CLAT के माध्यम से)
        4. NDA (National Defence Academy)
        5. NIT/अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थान​
  • आय सीमा
      • ₹50,000 प्रोत्साहन हेतु – परिवार की वार्षिक आय SC पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर हो (लगभग ₹3 लाख तक) ।​
      • ₹25,000 प्रोत्साहन हेतु – IIT/AIIMS/NLIU में प्रवेश पर आय ₹3 लाख से अधिक हो सकती है, NIT में प्रवेश पर आय की कोई सीमा नहीं।​
  • अन्य शर्तें
    • विद्यार्थी को प्रवेश मिलने के बाद प्रमाणित जानकारी के साथ आवेदन करना होगा।​
    • सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ आवेदन के साथ संलग्न करनी होंगी।

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Maharishi Valmiki Protsahan Yojana MPआवश्यक दस्तावेज 

आवेदन के साथ सामान्यतः निम्न दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है –

  • अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र
  • समग्र ID (यदि लागू हो)
  • आय प्रमाणपत्र – माता-पिता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय का प्रमाण
  • मध्य प्रदेश मूल निवासी प्रमाणपत्र (Proof of Domicile)
  • चयन प्रमाणपत्र/ऑफर लेटर – IIT/AIIMS/NLIU/NIT/NDA आदि में प्रवेश का प्रमाण
  • बैंक खाता विवरण (छात्र के नाम से या संयुक्त खाते के रूप में)
  • विभाग द्वारा माँगे जाने पर अन्य दस्तावेज़

Maharishi Valmiki Protsahan Yojana, Madhya Pradeshआवेदन प्रक्रिया 

महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया मुख्यतः ऑफ़लाइन है।

  • विज्ञापन एवं सूचना
      • प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना के लिए विज्ञापन/सूचना प्रकाशित की जाती है।​
  • आवेदन पत्र जमा करना
      • पात्र अभ्यर्थी को निर्धारित आवेदन-पत्र भरकर अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ज़िला स्तर पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होता है।​
      • आवेदन आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. भोपाल/संबंधित जिला अधिकारी के नाम से प्रस्तुत किया जा सकता है।​
  • आवेदन की जाँच
      • विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन की जाँच के लिए एक समिति बनाई जा सकती है, जो अभ्यर्थियों की पात्रता, दस्तावेज़ और प्रवेश विवरण की पुष्टि करती है।​
  • स्वीकृति एवं भुगतान
    • पात्र पाए जाने पर विद्यार्थी के नाम निर्धारित प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाती है, जो विभागीय प्रक्रिया के अनुसार सीधे अभ्यर्थी के खाते में या अधिकृत माध्यम से प्रदान की जाती है।​

महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना संपर्क विवरण

योजना से सम्बंधित किसी भी जानकारी के लिए निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है।

  • क्रियान्वयन विभाग, जिला कार्यालय, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश​
  • सत्यापन अधिकारी
    • ज़िला संयोजक/सहायक आयुक्त
    • जनजातीय एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रधान (जहाँ संयुक्त व्यवस्थाएँ हों)
    • संबंधित प्रतिष्ठित संस्थान के प्राचार्य/प्रशासनिक अधिकारी (जहाँ प्रवेश लिया गया हो)।​
    • महत्वपूर्ण लिंक योजना का विवरण

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महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजनाअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)!

प्रश्न 1: महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना किसके लिए है?

महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी (डोमिसाइल्ड) अनुसूचित जाति (SC) छात्रों के लिए है, जिन्होंने JEE, NEET, CLAT/CLET, NDA आदि राष्ट्रीय परीक्षाएँ पास कर IIT, AIIMS, NLIU, NDA, NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया है।​

प्रश्न 2: Maharishi Valmiki Protsahan Yojana, Madhya Pradesh के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है?

आय सीमा के आधार पर विद्यार्थियों को ₹50,000 तक या ₹25,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कम आय श्रेणी (SC पोस्ट-मेट्रिक आय सीमा के भीतर) के लिए ₹50,000, जबकि अधिक आय वाले या NIT में प्रवेश पर ₹25,000 प्रोत्साहन राशि के रूप  में दी जाती है।

प्रश्न 3: क्या NIT में प्रवेश पर भी Maharishi Valmiki Protsahan Yojana का लाभ मिलता है?

हाँ, JEE के माध्यम से NIT या समकक्ष संस्थान में प्रवेश पाने वाले SC छात्रों को ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और इस स्थिति में कोई आय सीमा लागू नहीं होती।​

प्रश्न 4: क्या Maharishi Valmiki Protsahan Yojana, MP के लिए ऑनलाइन आवेदन करना ज़रूरी है?

वर्तमान विवरण के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया ऑफ़लाइन है। पात्र विद्यार्थी अपने ज़िले के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन और दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।​

प्रश्न 5: क्या केवल पहली बार प्रवेश लेने पर ही Maharishi Valmiki Protsahan Yojana प्रोत्साहन राशि मिलती है?

हाँ, यह योजना मुख्य रूप से प्रवेश के समय एकमुश्त प्रोत्साहन देने के लिए बनी है। जब विद्यार्थी पहली बार राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से किसी पात्र संस्थान में प्रवेश प्राप्त करता है, तभी यह प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाती है।​

प्रश्न 6: अगर मेरी आय सीमा थोड़ी अधिक है, क्या मैं Maharishi Valmiki Protsahan Yojana का लाभ नहीं ले सकता?

यदि अभ्यर्थी की पारिवारिक आय ₹3,00,000 से अधिक है, तो भी वह IIT/AIIMS/NLIU में प्रवेश होने पर ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र हो सकता है। वहीं NIT में प्रवेश पर आय सीमा लागू नहीं होती, इसलिए उच्च आय वर्ग के छात्र भी इस श्रेणी में लाभ उठा सकते हैं।

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