मध्यप्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना को वर्ष 2018-19 से लागू किया गया है।
मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna) के अंतर्गत राज्य के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित सभी स्नातक (ग्रेजुएशन) तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर (पोस्टग्रेजुएशन) पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के समस्त डिप्लोमा एवं आईटीआई पाठ्यक्रम (कोर्स) (ग्लोबल स्किल पार्क को शामिल मानते हुए) की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना Mukhyamantri Jankalyan (Shiksha Protsahan) Yojna से सम्बंधित अन्य विवरण जैसे – पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज, अंतिम तिथि, आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी लेख में आगे दी गई है।
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2025 – संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना 2025 |
किसके लिए | मध्यप्रदेश के असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु |
किसके द्वारा | मध्यप्रदेश सरकार द्वारा |
योजना लागू होने का वर्ष | 2018-19 |
योजना का संचालन | मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा |
अंतिम तिथि | सितम्बर |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://www.mptechedu.org/ https://scholarshipportal.mp.nic.in/SambalScholarship/ |
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2025 – उद्देश्य
Mukhyamantri jankalyan (Shiksha Protsahan) Yojna का उद्देश्य मध्यप्रदेश शासन के शासन के श्रम विभाग में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) असंगठित कर्मकारों के बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपना भविष्य सुधार कर समाज में बेहतर स्थान प्राप्त कर सकें।
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2025 – पात्रता मानदंड
Mukhyamantri jankalyan (Shiksha Protsahan) Yojna के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूलनिवासी होना चाहिए।
- आवेदक के माता-पिता का मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना चाहिए।
- आवेदक सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज से स्नातक, स्नातकोत्तर, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, आईटीआई कोर्स का अध्ययन कर रहा हो।
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2025 – अंतिम तिथि
Mukhyamantri Jankalyan (Shiksha Protsahan) Yojna के पोर्टल पर अभी बीते सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। नवीनतम प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, कि पोर्टल पर नवीन आवेदन (New Application) जमा करने की अंतिम तिथि सितम्बर माह में है।
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2025 – आवश्यक दस्तावेज
Mukhyamantri jankalyan (Shiksha Protsahan) Yojna के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवार के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है।
- माता/पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन प्रमाण-पत्र/कार्ड
- 10वीं की अंकसूची (मार्कशीट)
- अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए अर्हकारी अथवा पिछली योग्यता परीक्षा की अंकसूची (मार्कशीट)
- प्रवेश परीक्षा (JEE MAINS/NEET/CLAT etc.) की अंकसूची (मार्कशीट)
- शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड्कर) का विवरण, रसीद आदि
- आधार नंबर
- आधार लिंक बैंक खाता (निजी/अनुदान प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने की स्थिति में)
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2025 – नियम एवं शर्तें
- Mukhyamantri jankalyan (Shiksha Protsahan) योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले विद्यार्थियों को संस्थान के नियमानुसार विषय तथा कोर्स को समयसीमा के अंदर पूरा करना होगा अन्यथा उन्हें दिया जा रहा लाभ रोक दिया जाएगा।
- सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों को मिलने वाला लाभ संस्थान के खाते में भेजा जाएगा, जबकि प्राइवेट कॉलेजों के विद्यार्थियों को मिलने वाला लाभ उनके आधार से लिंक खाते में भेजा जाएगा।
- यदि विद्यार्थी केंद्र या राज्य की किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे इस योजना के माध्यम से केवल अंतर की राशि का लाभ ही प्रदान किया जाएगा न कि पूरी राशि का।
- मध्यप्रदेश के सरकारी/प्राइवेट संस्थानों के विद्यार्थियों के मामले में स्वीकृति सरकारी शैक्षणिक संस्थान द्वारा दी जाएगी जबकि मध्यप्रदेश के बाहर के सरकारी/प्राइवेट संस्थानों के विद्यार्थियों के मामले में स्वीकृति संबंधित संचालनालय तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा अथवा चिकित्सा शिक्षा द्वारा दी जाएगी।
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2025 – महत्वपूर्ण बिंदु
- इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों के माता/पिता का मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो, ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक/पॉलीटेकनिक डिप्लोमा/आईटीआई पाठयक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत स्नातक/पॉलीटेकनिक डिप्लोमा/आईटीआई पाठयक्रमों हेतु खर्च शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) केवल उसी राशि का ही भुगतान किया जायेगा जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
- इंजीनियरिंग हेतु जेईई मेंन्स (JEE MAINS) परीक्षा में रैंक 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस एवं अनुदान प्राप्त/अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.50 लाख अथवा वास्तवित शिक्षण शुल्क जो भी कम हो, वह दिया जाएगा।
- मेडिकल की पढाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है कि उन्होंने हेतु नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल/डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्राईवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है, ऐसे विद्यार्थी भी इस योजना के लिए आवेदन के पात्र होंगे।
- विधि (लॉ) की पढाई हेतु विद्यार्थी ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) अथवा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वयं द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्राप्त किया हो।
- भारत सरकार/राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंट्रीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी शामिल है) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- राज्य शासन के सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित सभी स्नातक (ग्रेजुएशन) तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) पाठ्यक्रमों, पॉलीटेकनिक महाविद्यालय में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठयक्रमों एवं आईटीआई (ग्लोबल स्किल पार्क को सम्मिलित मानते हुए) में प्रवेश प्राप्त करने करने वाले विद्यार्थी भी आवदेन कर सकते हैं।
- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्लोमा/डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर भी विद्यार्थी लाभ के पात्र होंगे।
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2025 – आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट www.scholarshipportal.mp.nic.in पर जाएं।
- होम पेज खुल जाएगा।
- ऊपर की तरफ दिए गए पंजीयन बटन पर क्लिक करके ड्राप डाउन मेनू में से ‘पंजीयन करें’ विकल्प को चुनें।
- पंजीयन (Registration) फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर जमा (सबमिट) करें।
- यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा।
- अब होम पेज पर दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
- लॉगिन पेज खुल जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन करने पर प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालें।
- आवेदन फॉर्म खुल जाएगा इसे भरकर सबमिट करें।
- अब भरे हुए आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्राप्त कर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित संस्था को भेजें।
- संबंधित संस्था द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद योग्य पाये जाने पर पोर्टल पर सत्यापन, स्वीकृति एवं संवितरण की कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार चयनित विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2025 – संपर्क विवरण
पोर्टल पर आवेदन जमा करने में किसी प्रकार की समस्या होने पर योजना की हेल्पलाइन ईमेल mmjkyhelpline.dte@mp.gov.in पर संपर्क करें ।
फोन नंबर – 0755-2550762
ईमेल आईडी – dhehelpline.mmjky@mp.gov.in
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2025 – महत्वपूर्ण लिंक
योजना से सम्बंधित प्रश्न-उत्तर (FAQs)
Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojna 2025 – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न- मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना 2025 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे वे सभी विद्यार्थी जिनके माता/पिता का मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो, आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न- मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना 2025 के क्या लाभ हैं?
पात्र आवेदकों को उच्च शिक्षा के विभिन्न मान्य पाठ्यक्रमों (कोर्स) हेतु भारत सरकार/मध्यप्रदेश राज्य शासन/मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग/शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क (कॉशन मनी एवं मेस शुल्क को छोड़कर) का भुगतान किया जायेगा।
प्रश्न – मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना Mukhyamantri jankalyan (Shiksha Protsahan) Yojna किस शैक्षणिक सत्र से लागू की गई है?
मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना शैक्षिक सत्र 2018-19 से लागू की गई है।
प्रश्न – क्या प्रथम वर्ष के अलावा द्वितीय, तृतीय या अन्य वर्ष में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी भी मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना Mukhyamantri jankalyan (Shiksha Protsahan) Yojna का लाभ ले सकते है?
जी हाँ, प्रथम वर्ष के अलावा द्वितीय, तृतीय या अन्य वर्ष में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी भी मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
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