भारत में कई प्रदेशों की तरह हरियाणा राज्य में लिंगानुपात असंतुलन (Sex Ratio Imbalance) का एक लंबा इतिहास है। कन्या भ्रूण हत्या (Female Foeticide) जैसी कुप्रथा (Malpractice) के साथ-साथ बेटों के लिए सामाजिक प्राथमिकता के कारण कम लड़कियाँ पैदा हो रही हैं। यह न केवल बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है बल्कि सामाजिक और जनसँख्या असंतुलन भी पैदा करता है।
आपकी बेटी हमारी बेटी (Aapki Beti Hamari Beti) योजना इन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान ढूढ़ने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। इसका उद्देश्य हरियाणा राज्य में बाल लिंगानुपात में सुधार पर ध्यान देने के साथ-साथ बालिकाओं के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। इस पहल का लक्ष्य स्कूलों में लड़कियों के नामांकन और निरंतरता में सुधार लाना तथा लड़कियों को आय सृजन गतिविधियाँ शुरू करने में सहायता करना है। यह योजना लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर भी केंद्रित है। वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई, यह एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य हरियाणा राज्य में बाल लिंगअनुपात में सुधार करना है, जो वर्तमान में पुरुषों के पक्ष में काफी हद तक झुका हुआ है।
हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी), Department of Women and Child Development (WCD) द्वारा प्रबंधित, यह योजना सीधे तौर पर हरियाणा के ऐतिहासिक लिंग असंतुलन को संबोधित करती है। यह दोतरफा दृष्टिकोण प्रदान करता है। वे इस प्रकार हैं:
- वित्तीय सहायता का विस्तार
- सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत
परिवार में जन्मी बेटियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, योजना का उद्देश्य बाल लिंग अनुपात में सुधार करना और बाल विवाह के रिवाज पर रोक लगाना है। वित्तीय सुरक्षा लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने और संभावित रूप से उनके भविष्य और करियर की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए सशक्त बनाती है। यह अंततः महिला बाल शिक्षा को बढ़ावा देगा एवं सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाएगा जो महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता को महत्व देता है।
योजना के तहत, अनुसूचित जाति (SC) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार में 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद पैदा हुई कन्या को ₹21,000 का एकमुश्त अनुदान मिलेगा। यह राशि कन्या के नाम पर सावधि जमा खाते में जमा की जाएगी। जमा पर अर्जित ब्याज का उपयोग उसकी शिक्षा, शादी या अन्य खर्चों के लिए किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, SC/BPL परिवारों की पहली लड़की और किसी भी जाति वर्ग से संबंधित परिवार की दूसरी संतान के नाम पर जीवन बीमा निगम (LIC) में ₹21000 की राशि का निवेश किया जाता है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बालिका को 24/08/2015 तारीख की शुरूआती अवधि से भुगतान किया जाएगा। किसी भी जाति के परिवार में जन्मी तीसरी लड़की को भी इसमें शामिल किया गया है।
यह लेख आपकी बेटी हमारी बेटी योजना से संबंधित पात्रता आवश्यकताओं, लाभ और अन्य जानकारी सहित महत्वपूर्ण विवरणों पर प्रकाश डालेगा।
आपकी बेटी हमारी बेटी: आवश्यक पात्रता
लाभार्थी के परिवार को निम्नलिखित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा ताकि वे बिना किसी परेशानी के आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ उठा सकें।
- योजना के तहत आवेदन करने वाले माता-पिता को हरियाणा का निवासी होना चाहिए, या माता-पिता में से एक को अपनी लड़की के साथ वहां रहना/अवस्थित होना अनिवार्य है।
- बालिकाओं को उनकी उम्र के अनुसार स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित किया जाना चाहिए।
- अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित या गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के रूप में वर्गीकृत परिवार पात्र हैं यदि उनकी पहली बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 या उसके बाद हुआ हो।
- इसके अतिरिक्त, जाति, धर्म, आय या बेटों की संख्या की परवाह किए बिना, 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद पैदा हुई दूसरी बेटी वाले सभी परिवार पात्र हैं।
(नोट:- यह उन मामलों पर लागू होता है जो लाडली योजना के तहत लाभ के पात्र हैं।)
याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु (Important Points to Remember)
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आपकी बेटी हमारी बेटी: लाभ
इस योजना के तहत, लाभार्थियों को नीचे दिए गए लाभ प्रदान किए जाएंगे –
- अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वर्गीकृत परिवारों को ₹21,000 मिलेंगे यदि उनकी पहली बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 या उसके बाद हुआ हो।
- अन्य सभी परिवारों को जाति, पंथ, धर्म, आय या बेटों की संख्या की परवाह किए बिना, उसी तारीख (22 जनवरी 2015) को या उसके बाद पैदा हुई उनकी दूसरी बेटी के लिए ₹21,000 मिलेंगे।
- 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद पैदा हुए जुड़वां या एक से अधिक बेटियों वाले परिवारों को प्रति महिला बच्चे के लिए 21,000 रुपये मिलेंगे।
आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत निम्नलिखित लाभ उन लोगों पर लागू होंगे जो पहले लाडली योजना के तहत पात्र थे। ये इस प्रकार है –
- जिन परिवारों की दूसरी बेटी का जन्म 21 जनवरी 2015 को या उससे पहले हुआ है, उन्हें पांच साल तक प्रति वर्ष ₹5,000 मिलेंगे।
- जिन परिवारों में 21 जनवरी 2015 से पहले जुड़वाँ या एक से अधिक बेटियाँ पैदा हुई हैं, उन्हें पाँच वर्षों तक प्रति कन्या शिशु के लिए सालाना ₹2,500 मिलेंगे।
महत्वपूर्ण बिंदु:
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आपकी बेटी हमारी बेटी: आवेदन कैसे करें?
जो कोई भी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है वह इसके बाद दिए गए निर्देशों का पालन करके इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है –
चरण 1: महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: डैशबोर्ड के ऊपर बाईं ओर ‘योजनाएं’ विकल्प पर जाएं और उस पर क्लिक करें।
चरण 3: अब, ड्रॉपडाउन मेनू से ‘महिलाओं के लिए योजना’ चुनें और उस पर क्लिक करें।
चरण 4: ‘आपकी बेटी हमारी बेटी’ योजना पर जाएं और उस पर क्लिक करें।
चरण 5: विवरण को ध्यान से पढ़ें और आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए पृष्ठ के नीचे जाएँ। वैकल्पिक रूप से, आवेदन पत्र आंगनवाड़ी केंद्र से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
चरण 6: आवश्यक विवरण भरें, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, और आवेदन पत्र को उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/स्वास्थ्य कर्मचारी (Anganwadi Worker/Health Staff) को जमा करें जहां आवेदक की लड़की पढ़ रही है।
चरण 7: एक बार वे इसे सर्कल पर्यवेक्षक/चिकित्सा अधिकारी या महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी/सिविल सर्जन (Circle Supervisor/Medical Officer or the Women and Child Development Project Officer/Civil Surgeon) को जमा कर दें। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (डब्ल्यूसीडीओ) या सिविल सर्जन (Women and Child Development Project Officer, WCDO or Civil Surgeon) पात्र लाभार्थी मामलों को संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) (District Programme Officer, DPO) को भेजेंगे।
फिर डीपीओ उचित राशि स्वीकृत करेगा और लाभार्थी के नाम पर निवेश के लिए सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को जमा करेगा। यह जमा राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते से जुड़ी होगी।
आपकी बेटी हमारी बेटी के लिए आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- परिवार पहचान पत्र संख्या (Parivaar Pehchaan Patra Number)
- निवासी प्रमाण/पता प्रमाण/स्वामित्व प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई भी):
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- बिजली का बिल
- टेलीफ़ोन बिल
- आवेदक और माता-पिता/अभिभावकों का आधार कार्ड
- टीकाकरण प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति
- जन्म प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति
- निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (Domicile Certificate, if Applicable)
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
- बीपीएल प्रमाण पत्र (BPL Certificate)
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आपकी बेटी हमारी बेटी: संपर्क विवरण
उम्मीदवार निम्नलिखित संपर्क विवरण का उपयोग करके आपकी बेटी हमारी बेटी योजना से संबंधित प्रश्नों के लिए विभाग से आसानी से जुड़ सकते हैं:
महिला एवं बाल विकास विभाग (Women & Child Development Department)
बेज़ नंबर (Bays No.) 15-20, सेक्टर 4, पंचकुला, हरियाणा, 134112
फ़ोन नंबर: 0172 256 0349
महिला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर: (+91) – 9478913181
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू):
प्रश्न 1 – आपकी बेटी हमारी बेटी योजना क्या है?
उत्तर – आपकी बेटी हमारी बेटी योजना महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा, भारत की एक पहल है। अगस्त 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाना और हरियाणा राज्य में बाल-लिंग अनुपात में सुधार करना है।
प्रश्न 2 – आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत कौन पात्र है?
उत्तर – आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए और लड़की के साथ कम से कम एक माता-पिता वहां रहना अनिवार्य है। साथ ही, गर्भवती रहने पर मां का आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण होना चाहिए और लड़की के जन्म का भी पंजीकरण होना चाहिए। बालिकाओं के लिए उचित टीकाकरण और आयु-उपयुक्त स्कूल नामांकन भी आवश्यक है।
प्रश्न 3 – किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
उत्तर – यह योजना ₹21,000 का एकमुश्त अनुदान प्रदान करती है जिसे कुछ अतिरिक्त लाभ के साथ जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में निवेश किया जाता है।
प्रश्न 4 – क्या पूछताछ के उद्देश्य से संपर्क करने के लिए कोई समर्पित विभाग या कार्यालय है?
उत्तर – हां, इच्छुक आवेदक महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा से संपर्क कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर आपकी बेटी हमारी बेटी योजना से सम्बंधित विभाग के आवश्यक संपर्क विवरण दिए गए हैं।
प्रश्न 5 – यदि कन्या हरियाणा राज्य से बाहर चली जाए तो क्या होगा?
उत्तर – यदि महिला स्थायी रूप से हरियाणा राज्य से बाहर जाती है तो योजना के तहत पात्रता मानदंड प्रभावित हो सकते हैं। संबंधित विभाग से इस पहलू पर स्पष्टता प्राप्त करना हमेशा उचित होता है।
प्रश्न 6 – यदि किसी लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाए तो क्या होगा?
उत्तर – योजना का उद्देश्य लड़कियों की शादी को वयस्क होने तक विलंबित करना है। यह स्पष्ट नहीं है कि कम उम्र में विवाह बीमा राशि तक पहुंच को प्रभावित कर सकता है या नहीं। इसलिए, आवेदकों को स्पष्टीकरण के लिए संबंधित विभाग से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।