प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना – प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना शिक्षा मंत्रालय (पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन छात्रों को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत प्राप्त ऋण पर स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर 4.5 लाख रुपये तक है। पीएम-यूएसपी योजना में 3 घटक योजनाएं हैं, केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) उनमें से एक है।
सब्सिडी केवल NAAC मान्यता प्राप्त संस्थानों या NBA या राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों या भारत में केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (CFTIs) द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को दी जाती है। योजना के कार्यान्वयन के लिए केनरा बैंक को नोडल बैंक नियुक्त किया गया है। सब्सिडी स्थगन अवधि (कोर्स अवधि 1 वर्ष) के लिए उपलब्ध है।
केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) – लाभ
- इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी अधिकतम ₹10 लाख तक प्रदान की जाती है। यहां तक कि ₹10 लाख से अधिक की स्वीकृत ऋण राशि भी केवल ₹10 लाख तक की ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होगी।
- इस योजना में, 7.5 लाख रुपये तक के स्वीकृत शिक्षा ऋण के लिए किसी सुरक्षा या तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ऋणदाता बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि ऋण का यह हिस्सा शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (CGFSEL-Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans) के तहत गारंटी के लिए कवर किया गया है।
- ब्याज सब्सिडी केवल NAAC मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने या NBA या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या भारत में केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (CFTI – Centrally Funded Technical Institute) द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक/तकनीकी कार्यक्रमों के लिए दी जाती है।
ब्याज दर
शैक्षिक ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज दरें अलग-अलग बैंकों की बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर) तथा आईबीए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के तहत ब्याज दरों के प्रावधानों के अनुसार होंगी।
अधिस्थगन अवधि (Moratorium Period)
योजना के तहत, स्थगन अवधि को पाठ्यक्रम अवधि और एक वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। केवल स्थगन अवधि के लिए ब्याज, साधारण ब्याज दर पर, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, बशर्ते कि छात्र सफलतापूर्वक कोर्स पूरा कर ले। स्थगन अवधि के बाद, बकाया ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान छात्र द्वारा बैंकों की मौजूदा आदर्श शैक्षिक ऋण योजना के प्रावधानों के अनुसार और समय-समय पर संशोधित किए जाने के अनुसार किया जाएगा।
ब्याज रियायत
आईबीए योजना, 2021 के तहत्, बैंक 1% ब्याज रियायत दे सकते हैं यदि अध्ययन अवधि और पुनर्भुगतान शुरू होने से पहले स्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान किया जाता है। हालांकि, सरकार द्वारा प्रदान की गई छूट ब्याज दर में 1% रियायत प्रदान करने का कारण नहीं होनी चाहिए।
केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) – पात्रता मानदंड
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सब्सिडी क्या है ?
सब्सिडी (Subsidy) यानी राजसहायता सरकार द्वारा किसी व्यक्ति विशेष, बिजनेस या संस्थान को दिया जाने वाला लाभ है। यह सामान्यतः नकदी हो भुगतान या कर (TAX) में कमी के रूप में होती है। सब्सिडी पारंपरिक रूप से कुछ प्रकार के बोझ को हटाने के लिए दी जाती है और इसे अक्सर आम लोगों के समग्र हित में समझा जाता है, जो किसी सामाजिक भलाई या आर्थिक नीति को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है।
अहर्क सब्सिडी (Qualifying Subsidy)
- स्वीकृत ऋण राशि (आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना के मानकों के भीतर) के बावजूद सब्सिडी राशि केवल 7.50 लाख रुपये होगी।
- इस योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी उन छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जो एक बार कोर्स बीच में ही बंद कर देते हैं, या जिन्हें अनुशासनात्मक या शैक्षणिक आधार पर संस्थानों से निकाल दिया जाता है। हालांकि, ब्याज सब्सिडी केवल तभी मिलेगी जब चिकित्सा के कारण रोकी गयी हो, जिसके लिए शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख की संतुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज देने होंगे।
- बैंकों को ब्याज सब्सिडी दावों का संवितरण अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर होगा, जिसे शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया जाना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी पात्र छात्रों को भारत में पहले खातक डिग्री पाठ्यक्रम या स्रातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए केवल एक बार उपलब्ध होगी। हालांकि, एकीकृत पाठ्यक्रमों (स्रातक और स्रातकोत्तर) के लिए ब्याज सब्सिडी स्वीकार्य होगी।
- सब्सिडी अधिस्थगन की अवधि के लिए प्रदान की जाती है, अर्थात पाठ्यक्रम पूरा होने के 12 महीने बाद, अधिस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद, बकाया ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान छात्र द्वारा शिक्षा ऋण योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
अनिवार्य दस्तावेज़ |
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केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) – ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र छात्र को उस निकटतम बैंक शाखा कार्यालय में जाना होगा, जहां से उसने भारत में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अध्ययन करने के लिए शिक्षा ऋण की सुविधा प्राप्त की है।
(नोट: नोडल बैंक पीएफएमएस पोर्टल https://pfms.nic.in/Home.aspx के माध्यम से डीबीटी मोड में लाभार्थियों के शिक्षा ऋण खाते में सब्सिडी वितरित करेगा। पात्र लाभार्थियों की ओर से वार्षिक आधार पर ब्याज सब्सिडी का दावा करना ऋणदाता बैंक की जिम्मेदारी है।)
केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) – ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
चरण 1 – योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र छात्र जनसमर्थ के आधिकारिक पोर्टल (https://www.jansamarth.in/) और विद्या लक्ष्मी पोर्टल (https://www.vidyalakshmi.co.in/1 पर जाएँ।
चरण 2 – Education Loan के विकल्प का चयन कर Check Eligibility पर क्लिक करें।
चरण 3 – Check Eligibility के विकल्प को ध्यान पूर्वक भरें।
चरण 4 – योजना के अंतर्गत पंजीकरण कर ऋण के लिए आवेदन करें। चरण 5 – ‘Login Apply’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
चरण 6 – Register मोबाइल नंबर और कैप्चा (Captcha Code) भरें।
चरण 7 – मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
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केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) – FAQs
प्रश्न – केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) क्या है?
उत्तर – केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) भारत में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की शैक्षिक ऋण योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण की अधिस्थगन की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की केंद्रीय योजना (सीएसआईएस) है। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ने भारत में तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईबीए शिक्षा ऋण योजना के तहत ईडब्ल्यूएस के छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण की अधिस्थगन अवधि के लिए ‘ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की केंद्रीय योजना (सीएस आईएस) नाम के तहत योजना शुरू की है। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से प्रभावी है।
प्रश्न – केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) के लिए कौन पात्र है?
उत्तर – ऐसे विद्यार्थी, जो भारत में मान्यता प्राप्त संस्थान में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम करना चाहते हैं।
प्रश्न – केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) के तहत ब्याज सब्सिडी किस प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध होगी?
उत्तर – इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी केवल प्रथम स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम या भारत में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए ही उपलब्ध होगी। साथ ही, एकीकृत पाठ्यक्रमों (स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों) के लिए भी ब्याज सब्सिडी मान्य होगी।
प्रश्न – क्या किसी छात्र को कोर्स बीच में छोड़ने पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर- नहीं, यदि कोई छात्र कोर्स बीच में छोड़ देता है या अनुशासनात्मक या शैक्षणिक आधार पर संस्थान से निष्कासित हो जाता है, तो उसे ब्याज सब्सिडी नहीं मिलेगी। हालांकि, यदि चिकित्सा कारणों से कोर्स छोड़ा गया हो और उचित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं, तो ब्याज सब्सिडी उपलब्ध होगी।
प्रश्न – क्या किसी छात्र को एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए ब्याज सब्सिडी मिल सकती है?
उत्तर – हाँ, इस योजना के तहत एकीकृत पाठ्यक्रम (स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों) के लिए भी ब्याज सब्सिडी उपलब्ध होगी।
प्रश्न – क्या अनुशासनात्मक कारणों से निष्कासित छात्रों को ब्याज सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर – नहीं, अनुशासनात्मक या शैक्षणिक आधार पर निष्कासित छात्रों को ब्याज सब्सिडी नहीं मिलेगी। हालांकि, चिकित्सा कारणों से कोर्स छोड़ने पर सब्सिडी मिल सकती है, बशर्ते कि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।
प्रश्न – क्या ब्याज सब्सिडी लाभ प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण लेना अनिवार्य है?
उत्तर – हां, केवल अनुसूचित बैंकों से शिक्षा ऋण लेने वाले छात्र ही ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
प्रश्न – योजना के तहत कौन से पाठ्यक्रम स्वीकार्य हैं?
उत्तर – तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने के इच्छुक छात्र संबद्ध पाठ्यक्रम/संस्थान की जाँच करने के लिए नीचे दिए गए लिंक की सहायता ले सकते हैं –
- केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थान: http://mhrd.gov.in/technical-education-1
- राष्ट्रीय महत्व के संस्थान: http://mhrd.gov.in/institutions-national-importance
- NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानः /http://www.naac.gov.in/index.php/info-for-institutions/19-quick-links/32-accreditation-statu
- एनबीए द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम: http://www.nbaind.org/accreditation
प्रश्न – क्या शिक्षा की पूरी अवधि के लिए सब्सिडी उपलब्ध है?
उत्तर – अधिस्थगन अवधि अर्थात पाठ्यक्रम अवधि एक वर्ष के लिए सब्सिडी लाभ उपलब्ध है।
प्रश्न – क्या हर वित्तीय वर्ष आय प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है?
उत्तर – नहीं, हर साल आय प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक आय में बाद में कोई भी परिवर्तन पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा।
प्रश्न – सरकार द्वारा वितरित सब्सिडी राशि के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
उत्तर – जमा की गई राशि का विवरण संबंधित वित्तपोषक बैंक शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के ऋण खाते में समायोजित की जाएगी।
प्रश्न – क्या शिक्षा की पूरी अवधि के लिए सब्सिडी उपलब्ध है?
उत्तर –अधिस्थगन अवधि अर्थात पाठ्यक्रम अवधि एक वर्ष के लिए सब्सिडी लाभ उपलब्ध है।
प्रश्न – सब्सिडी का दावा करने के लिए क्या कोई आय मानदंड हैं?
उत्तर –हाँ, सभी स्रोतों से परिवार की कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न – क्या कोई भी छात्र ऋण के लिए आवेदन कर सकता है?
उत्तर – कोई भी व्यक्ति ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। सबसे पहले, आपको अपनी आवश्यक ऋण श्रेणी के तहत पात्रता की जांच करने की आवश्यकता है और यदि आप पात्र हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न – क्या मैं अपना आवेदन देख सकता हूं?
उत्तर – आवेदक वेब पोर्टल पर ऋण आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है। पंजीकरण पहचान के साथ साइन इन करें, स्थिति की जांच करने के लिए डैशबोर्ड पर मेरे आवेदन (My Application) टैब पर क्लिक करें।