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NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम

NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम – पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों हेतु!

by Himanshi

NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम – NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम (शिक्षा ऋण योजना) के तहत, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम करने के लिए एकमुश्त सहायता के रूप में ऋण प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह शिक्षा ऋण योजना SC छात्रों को ऋण प्रदान करती है, जो मान्यता प्राप्त संस्थानों में पूर्णकालिक व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्यनरत हैं। 

NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम के अंतर्गत शिक्षा ऋण में प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस, पुस्तकें, स्टेशनरी, उपकरण, परीक्षा शुल्क, छात्रावास और मेस खर्च, मृत्यु या स्थायी अपंगता के मामले में बीमा हेतु बीमा प्रीमियम, यात्रा व्यय/पासेज मनी, वीज़ा व्यय (विदेश में अध्ययन के लिए), सावधि धनराशि, विकास निधि, कपड़ों का भत्ता (अत्यधिक जलवायु में मौसम सुरक्षात्मक कपड़ों सहित, विदेश अध्ययन के मामले में) को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को स्नातक और उच्च स्तर की व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करना है|

NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम – अधिकतम ऋण सीमा 

भारत में अध्ययन हेतु
  • अधिकतम ₹30 लाख ऋण राशि या पाठ्यक्रम शुल्क का 90%, जो भी कम हो

        ब्याज दर (Rate of Interest)

  • NSFDC SCAs (राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों) हेतु 2% ब्याज दर प्रति वर्ष 
  • SCAs लाभार्थियों हेतु 6% ब्याज दर प्रति वर्ष 
  • महिला लाभार्थियों हेतु 0.5% की ब्याज दर में छूट 
विदेश में अध्ययन हेतु
  • अधिकतम ₹40 लाख की ऋण राशि या पाठ्यक्रम शुल्क का 90%, जो भी कम हो

ब्याज दर (Rate Of Interest)

  • NSFDC SCAs हेतु 3% ब्याज दर प्रति वर्ष ब्याज 
  • SCAs लाभार्थियों हेतु 7% ब्याज दर प्रति वर्ष 
  • महिला लाभार्थियों हेतु 0.5% की ब्याज दर में छूट 

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NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम – आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन (Offline) आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन (Offline) आवेदन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं –

चरण 1: यदि आवेदक एनएसएफडीसी शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के जिला कार्यालय से संपर्क करना उचित होगा। 

चरण 2: आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे तथा एनएसएफडीसी के प्रारूप में आवेदन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के जिला कार्यालय में अपना विवरण प्रस्तुत करना होगा। 

चरण 3: एससीए/सीए के जिला कार्यालय द्वारा आवेदनों की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

चरण 4: जिला कार्यालय जांचे गए आवेदनों को आगे की प्रक्रिया के लिए मुख्यालय को भेजा जाता है। 

चरण 5: राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/चालान एजेंसियों के मुख्यालय ऋण प्रस्तावों की जांच करते हैं और जांच के बाद, ऋण प्रस्तावों को मंजूरी के लिए अनुशंसित किया जाता है तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सिफारिशों के साथ एनएसएफडीसी को भेजा जाता है। 

चरण 6: NSFDC में परियोजना और बैंकिंग डेस्क, एससीए/सीए द्वारा प्रस्तुत ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है। एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है ओर सहमति के लिए परियोजना मंजूरी समिति (पीसीसी) को प्रस्तुत की जाती है। 

चरण 7: पीसीसी मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करता है और यदि सही पाया जाता है, तो मंजूरी के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करता है। 

NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम – अनिवार्य दस्तावेज़

  • पहचान पत्र (आधार कार्ड)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण (पासिंग सर्टिफिकेट/मार्कशीट)
  • जाति प्रमाण पत्र (जिला प्रशासन के प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा जारी)
  • वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र लाभार्थी द्वारा स्व-प्रमाणन के साथ इसे राज्य/केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी गजटेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
  • बैंक में ऋण आवेदन के मामले में स्व-प्रमाणन, जो शाखा प्रबंधक द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित हो, वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है।
  • आवेदक का बैंक विवरण
  • शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त प्रवेश की पुष्टि की प्रतिलिपि, जिसमें वार्षिक शुल्क एवं अन्य शुल्क भुगतान अनुसूची शामिल हो 
  • यदि प्रवेश पहले ही सुनिश्चित हो चुका है तो संस्थान द्वारा जारी प्रवेश/पहचान पत्र की प्रति 
  • आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज

NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम – पुनर्भुगतान अवधि

शैक्षिक ऋण योजना के तहत ऋण की अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि निम्नलिखित है –

₹10 लाख तक ऋण राशि के लिए 10 वर्षों के भीतर
₹10 लाख से अधिक ऋण राशि के लिए 12 वर्षों के भीतर

NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम – पात्रता मानदंड

  • लाभार्थी को अनुसूचित जाति समुदाय  से होना आवश्यक है।
  • आवेदक को भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित पूर्णकालिक व्यावसायिक या तकनीकी पाठबक्रम कर रहा छात्र होना अनिवार्य है 
  • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। 
    • क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत वार्षिक आय ₹3.00 लाख तक होनी चाहिए।
    • कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कोई आय मानदंड नहीं है।

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NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम – व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम 

शिक्षा ऋण पात्र छात्रों को भारत या विदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में सरकार द्वारा अनुमोदित नियमित पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान किया जाएगा।

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी
  • डिप्लोमा/बी.टेक/बी.ई./एम.टेक/एम.ई.
वास्तुकला
  • बी.आर्क/एम.आर्क
चिकित्सा
  • एमबीबीएस/एमडी/एमएस
जैव प्रौद्योगिकी और माइक्रोबायोलॉजी
  • डिप्लोमा/डिग्री
फार्मेसी
  • बी.फार्मा/एम.फार्मा
दंत चिकित्सा
  • बीडीएस/एमडीएस
फिजियोथेरेपी
  • बी.एससी./एम.एससी.
पैथोलॉजी
  • बी.एससी./एम.एससी.
नर्सिंग
  • बी.एससी./एम.एससी.
सूचना प्रौद्योगिकी
  • बीसीए/एमसीए
प्रबंधन
  • बीबीए/एमबीए
होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी
  • डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर
कानून
  • एलएलबी/एलएलएम
शिक्षा
  • सीटी/एनटीटी/बी.एड/एम.एड
शारीरिक शिक्षा 
  • सी.पी.एड./बी.पी.एड./एम.पी.एड.
पत्रकारिता और जनसंचार
  • स्नातक/स्नातकोत्तर
बुजुर्ग देखभाल
  • डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा
दाई (मिडवाइफरी)
  • डिप्लोमा
प्रयोगशाला तकनीशियन
  • डिप्लोमा
चार्टर्ड अकाउटेंसी
  • सीए
कॉस्ट अकाउंटेंसी
  • आईसीडब्ल्यूए
कंपनी सचिव
  • सीएस
बीमा गणितीय विज्ञान (Actuarial Sciences)
  • स्नातक/स्नातकोत्तर/एफआईए
इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थानों के एसोसिएट सदस्य
  • एएमआईई और आईईटीई
उच्च शिक्षा
  • एम.फिल/पीएचडी जैसे डॉक्टोरल अध्ययन

NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम – महत्वपूर्ण लिंक 

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NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम – FAQs)

NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

NSFDC का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के उन परिवारों के व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तपोषण, सुविधा प्रदान करना और धन जुटाना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹3.00 लाख तक है।

NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम किन छात्रों के लिए उपलब्ध है?

यह योजना अनुसूचित जाति (SC) के उन छात्रों के लिए है, जो मान्यता प्राप्त संस्थानों में पूर्णकालिक व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं।

क्या NSFDC सभी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है?

नहीं, NSFDC केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ही ऋण प्रदान करता है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ₹3.00 लाख तक है।

ऋण की राशि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? 

ऋण राशि का उपयोग कमजोर वर्ग के छात्र व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा (स्नातक और उच्च स्तर) और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन के लिए कर सकते हैं।

NSFDC एजुकेशन लोन स्कीम में किस प्रकार के खर्च शामिल हैं?

इस योजना में निम्नलिखित खर्च शामिल हैं: प्रवेश शुल्क और ट्यूशन शुल्क; पुस्तकें; स्टेशनरी और पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक उपकरण; परीक्षा शुल्क; भोजन और आवास खर्च; ऋण अवधि के दौरान बीमा पॉलिसी का प्रीमियम।

NSFDC किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?

NSFDC (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

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