कन्या सुमंगला योजना 2023-24 – महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और पारिवारिक परिस्थितियां प्राचीन काल से ही चुनौतीपूर्ण रही है। समाज में प्रचलित कुरीतियां एवं भेद-भाव जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच तथा प्रतिकूल आचरण के कारण बालिकाएं, महिलाएं अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।
इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना की पहल की गई है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अधिवासित परिवारों की ऐसी बालिकाएं लाभ लेने की पात्र हैं, जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या इसके बाद हुआ हो।
राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ विकास एवं नये अवसर प्रदान करने हेतु कन्या सुमंगला योजना का शुभारम्भ हुआ है। इसके फलस्वरूप जहाँ एकतरफ कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल-विवाह जैसी कुरीतियों के रोकथाम के प्रयासों को बल मिलेगा. वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
कन्या सुमंगला योजना 2023-24 – संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | कन्या सुमंगला योजना |
योजना की शुरुआत | 1 अप्रैल 2019 |
प्रदाता | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | 1 अप्रैल 2019 या इसके बाद जन्मी बालिकाएं जिनका परिवार उत्तर प्रदेश का अधिवासी हो। |
वर्ष | 2023-24 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://mksy.up.gov.in/ |
कन्या सुमंगला योजना 2023-24 – उद्देश्य
उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं।
- प्रदेश में स्वास्थ्य एवं शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ करना।
- प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना।
- समान लिंगानुपात स्थापित करना।
- बाल-विवाह कुप्रथा को रोकना।
- नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना।
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कन्या सुमंगला योजना 2023-24 – क्रियान्वयन स्तर
कन्या सुमंगला योजना निम्नलिखित 6 श्रेणियों में लागू की जाएगी:
- प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत सभी नवजात बालिकाएं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात हुआ हो, को लाभान्वित किया जाएगा।
- द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01/04/2018 से पहले न हुआ हो।
- तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत वे बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने जारी शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो।
- चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत वे बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने जारी शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो।
- पंचम श्रेणी के अन्तर्गत वे बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने जारी शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो।
- षष्टम श्रेणी के अन्तर्गत वे सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके जारी शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो।
कन्या सुमंगला योजना 2023-24 – लाभ
प्रथम श्रेणी | बालिका के जन्म पर | एक मुश्त 2000 रुपए की राशि |
द्वितीय श्रेणी | बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के पश्चात | एक मुश्त 1000 रुपए की राशि |
तृतीय श्रेणी | कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के पश्चात | एक मुश्त 2000 रुपए की राशि |
चतुर्थ श्रेणी | कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के पश्चात | एक मुश्त 2000 रुपए की राशि |
पंचम श्रेणी | कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के पश्चात | एक मुश्त 3000 रुपए की राशि |
षष्टम श्रेणी | कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर | एक मुश्त 5000 रुपए की राशि |
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कन्या सुमंगला योजना 2023-24 – पात्रता मानदंड
- लाभार्थी बालिका का परिवार उत्तर प्रदेश का अधिवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से अधिक न हो।
- एक परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
- लाभार्थी के परिवार में स्वयं लाभार्थी को मिलाकर अधिकतम दो बच्चे को लाभ मिलेगा।
- किसी महिला को द्वितीय प्रसव के दौरान जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में यदि लड़की हो तो उसे भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
- यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना का लाभ लेने की हकदार होंगी।
कन्या सुमंगला योजना 2023-24 – महत्वपूर्ण दस्तावेज
इस योजना के अंतर्गत पात्रता पूरी करने हेतु आवेदक को विभिन्न दस्तावेज संलग्न/अपलोड करना होगा। इनमें से कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो सामान्य हैं व सभी आवेदकों द्वारा संलग्न/अपलोड किया जाना अनिवार्य है तथा कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें प्रत्येक श्रेणी (श्रेणी 1 से लेकर 6 तक) की पात्रता के अनुसार ही आवेदकों द्वारा संलग्न/अपलोड किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है।
सभी श्रेणी के आवेदकों हेतु अनिवार्य दस्तावेजों सूची
- बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति
- निवास प्रमाण पत्र – राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी, गैस कनेक्शन पासबुक, बिजली बिल, जल कर रसीद, गृह कर रसीद, टेलीफोन बिल या बैंक पासबुक में से कोई एक
- फोटो पहचान पत्र – पैन कार्ड, पेंशनर फोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक या सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो विभागीय पहचान पत्र में से कोई एक
- परिवार की वार्षिक आय के संबंध में स्व-सत्यापन
- निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
- बालिका का नवीनतम फोटो
- आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो
- परिवार आर्ड.डी. हेतु पहले से पंजीकृत बालिका की कन्या सुमंगला पहचान/पंजीकरण संख्या/रसीद (यदि लागू हो)
- विधिक रूप से गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
श्रेणी-1 के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु दस्तावेज
- इस श्रेणी के अन्तर्गत नवजात पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा तथा आवेदन बालिका की जन्म तिथि से छः माह के भीतर किया जाना अनिवार्य है।
- आवेदन पत्र के साथ बालिका का उत्तर प्रदेश का जन्म प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया) संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य है।
- संस्थागत प्रसव, अस्पताल/नर्सिंग होम/स्वास्थ्य केन्द्र/एम्बुलेंस में मान्य होगा तथा संस्थागत प्रसव पंजीकरण (एम.सी.टी.एस.– मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम) का प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना होगा।
- यात्रा के दौरान या अन्य किसी आकस्मिक परिस्थिति में यदि संस्थागत प्रसव नहीं होता है परन्तु जच्चा (बच्चे को जन्म देने वाली महिला) का पंजीकरण, नियमित जांच व टीकाकरण हुआ हो (पंजीकरण व टीकाकरण का कार्ड संलग्न/अपलोड होगा) साथ ही घर अथवा अन्य किसी स्थान पर प्रसव होने पर यदि प्रसव प्रशिक्षित प्रथम श्रेणी कार्यकर्ता जैसे ए.एन.एम. या आशा कार्यकर्ता के देखरेख में हुआ हो तो भी कन्या को लाभ मिलेगा। उक्त दोनों ही परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी कार्यकर्ता जैसे ए.एन.एम. या आशा से इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के सत्यापन के बाद आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।
श्रेणी-2 के पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु दस्तावेज
- बालिका को एक वर्ष के अंदर लगने वाले सभी टीकों के सम्बन्ध में टीकाकरण कार्ड अथवा एम.सी.पी. कार्ड की छायाप्रति (फोटोकॉपी) जो संबंधित ए.एन.एम. या आशा कार्यकर्ता द्वारा सत्यापित हो, आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।
- यदि टीकाकरण निजी चिकित्सालय/क्लीनिक में कराया गया है तो टीकाकरण/एम.सी.पी. कार्ड की छायाप्रति संबंधित चिकित्सक द्वारा सत्यापित कराकर आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।
श्रेणी-3 के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु दस्तावेज
- प्रार्थना पत्र, जो किसी सरकारी, सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य होगा।
- बालिका के कक्षा 1 में प्रवेश लेने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जो विद्यालय/संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र में आवेदन के समय यू-डाइस (U-DISE) कोड/विद्यालय के कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।
श्रेणी-4 के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु दस्तावेज
- प्रार्थना पत्र, जो किसी सरकारी, सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) जमा करना अनिवार्य होगा।
- बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जो विद्यालय/संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया हो, आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र में आवेदन के समय यू-डाइस (U-DISE) कोड/विद्यालय के कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।
श्रेणी-5 के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु दस्तावेज
- प्रार्थना पत्र, जो किसी सरकारी, सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) जमा करना अनिवार्य होगा।
- बालिका के कक्षा 9 में प्रवेश लेने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जो विद्यालय/संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया हो, आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र में आवेदन के समय यू-डाइस (U-DISE) कोड/विद्यालय के कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।
श्रेणी-6 के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु दस्तावेज
- श्रेणी-6 के अंतर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक, नोडल अधिकारी होंगे।
- प्रार्थना पत्र, स्नातक डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक अथवा जारी शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना होगा अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- छात्रा द्वारा 12वीं कक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण करना होगा तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंकपत्र अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- किसी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान में स्नातक डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने की प्रवेश शुल्क रसीद तथा संस्थान द्वारा जारी किये गए परिचय पत्र की छायाप्रति संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- स्नातक डिग्री में बी.ए., बी.कामॅ., बी.एस.सी. या अन्य समकक्ष डिग्री शामिल होंगी तथा 2 वर्षीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स में पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, आईटीआई, नर्सिंग, प्रबंधन, इत्यादि समकक्ष कोर्स मान्य होंगे।
- आवेदन पत्र संबंधित कालेज/विश्वविद्यालय के निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित कराने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा जायेगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।
कन्या सुमंगला योजना 2023-24 – दस्तावेज सम्बंधित नियम व शर्तें
- आवेदन पत्र पर माता-पिता/अभिभावक का बालिका के साथ नवीनतम संयुक्त फोटो होना अनिवार्य है।
- माता-पिता के आधार कार्ड व बालिका का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) की छाया प्रति (फोटो कॉपी) आवेदन पत्र के साथ संलग्न/अपलोड करना होगा।
- यदि आवेदक का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्न फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक अनिवार्य रूप में संलग्न/अपलोड करना होगा, जैसे – पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक, सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो विभागीय पहचान पत्र, पेंशनर फोटो आईडी कार्ड।
- परिवार की वार्षिक आय के संबंध में स्व-सत्यापन करना अनिवार्य है।
- बालिका का नवीनतम फोटो आवेदन के साथ संलग्न/अपलोड करना होगा।
- एक परिवार में 1 से अधिक लाभार्थी होने की स्थिति में दूसरी बालिका का आवेदन पत्र भरे जाने के दौरान पहले से पंजीकृत बालिका की कन्या सुमंगला पहचान/पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना होगा, जिससे परिवार आर्डडी जारी की जा सके।
आपकी बेटी हमारी बेटी योजना – एक ही परिवार की तीन बालिकाएं लाभ लेने की हक़दार
- संलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेज आवेदक द्वारा स्वंय सत्यापित होने चाहिए।
- आवेदक को एक स्थाई मोबाइल नंबर आवेदन पत्र में भरना होगा, जिससे आवेदन संबंधी रसीद (पहचान संख्या/आईडी) दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजी जा सके। यदि आवेदक के पास स्वयं का मोबाइल नम्बर नहीं है तो किसी निकटवर्ती व्यक्ति का मोबाइल नम्बर अंकित किया जा सकता है, हालाँकि मोबाइल नंबर न होने की स्थिति में आवेदक मोबाइल नम्बर के बिना भी आवेदन कर सकते हैं।
- एक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 10 रुपए के स्टांप पेपर पर देना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र पिता अथवा पिता के न होने पर माता तथा माता-पिता दोनों के न होने पर अभिभावक द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए। यदि बालिका वयस्क है तो शपथ पत्र स्वयं बालिका द्वारा भी दिया जा सकता है। शपथ पत्र में आवेदक का नाम, पता, परिवार के सदस्यों तथा बच्चों की संख्या, परिवार की वार्षिक आय, बालिका के जन्म तथा शिक्षा संबंधी विवरण आदि की जानकारी उल्लेखित होनी चाहिए।
कन्या सुमंगला योजना 2023-24 – आवश्यक दिशा-निर्देश
- बालिका यदि वयस्क है तो स्वयं अथवा बालिका के माता पिता या अभिभावक, इस योजना हेतु आवेदक के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
- पूर्ण रूप से निधारित प्रारूप में भरे, स्वयं-सत्यापित व सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे।
- डाक द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- आवेदन फार्म खण्ड विकास अधिकारी/एस.डी.एम./जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय/विभागीय वेबसाइट/कन्या सुमंगला पोर्टल से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत कुल 6 श्रेणियां हैं। प्रत्येक श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थी पात्र होने पर किसी भी श्रेणी में सीधे आवेदन कर सकता है। आवेदन की गई श्रेणी के बाद की सभी श्रेणियों में पात्र होने पर उनका लाभ भी मान्य होगा। उदाहरण के लिए यदि आवेदक प्रथम 2 श्रेणियों के लाभ हेतु किसी कारणवश पूर्व में आवेदन नहीं कर पाया है तो भी वह सीधे श्रेणी 3 में कक्षा 1 में प्रवेश के समय प्राप्त होने वाले लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- पहली बार आवेदन करने पर प्राप्त पहचान संख्या/आईडी नम्बर/प्राप्ति संभाल कर रखें व अन्य श्रेणियों का लाभ लेने हेतु उसी पहचान संख्या/आईडी नम्बर से लॉग-इन करें अथवा ऑफलाइन आवेदन करें। ऐसा करने पर आवेदक को सिर्फ उसी श्रेणी हेतु माँगा गया निर्धारित फार्म भरना होगा एवं दस्तावेज अपलोड/संलग्न करना होगा व प्रत्येक बार पूरा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही सामान्य दस्तावेज जो पहले अपलोड/संलग्न किये जा चुके हैं उन्हें भी पुनः अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली बार आवेदन करने/अपलोड होने पर प्राप्त रसीद में योजना के अंतर्गत आगे प्राप्त होने वाले सभी लाभों का विवरण भी अंकित होगा।
- आवेदनों के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक जांच व निरीक्षण के बाद पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची व अन्य आवश्यक सूचनाएं नियमित रूप से अपडेट की जाएंगी।
कन्या सुमंगला योजना 2023-24 – आवेदन प्रक्रिया
कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- प्राथमिक रूप में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे।
- ऑनलाइन आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर/साइबर कैफे अथवा स्वयं के स्मार्टफोन या कम्प्यूटर आदि के माध्यम से विभागीय पोर्टल https://mksy.up.gov.in/ पर भेजे जा सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं है, वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन खण्ड विकास अधिकारी/एस.डी.एम./जिला परिवीक्षा अधिकारी अथवा उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। उक्त अधिकारी सभी आवेदन जिला परिवीक्षा अधिकारी को ऑनलाइन अपलोड करने हेतु आगे बढ़ायेंगे।
- विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त सभी ऑफलाइन आवेदनों को जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जनपद लॉगिन से ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, इसके बाद ऑफलाइन माध्यम से भरे गए सभी आवेदनों की अग्रिम कार्यवाही ऑनलाइन माध्यम से ही की जाएगी।
कन्या सुमंगला योजना 2023-24 – लाभ वितरण प्रक्रिया
- मुख्यालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से 3 माह के भीतर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- लाभ का भुगतान जून, सितम्बर, दिसम्बर व फरवरी माह में किये जाएंगे।
- लाभार्थी को योजना के अन्तर्गत देय धनराशि, उसके बैंक खाते में पी.एफ.एम.एस. (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी।
- बालिका के अवयस्क होने की स्थिति में देय धनराशि पी.एफ.एम.एस. (ऑनलाइन) के माध्यम से निम्न प्राथमिकताओं के आधार पर हस्तांतरित की जाएगी।
- माता के खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जाएगी।
- माता की मृत्यु होने की दशा में पिता के खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। पिता के जीवित न होने की दशा में अभिभावक के खाते (मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) में देय धनराशि हस्तांतरित की जाएगी।
- बालिका के वयस्क होने की दशा में योजना के अन्तर्गत देय धनराशि, पी.एफ.एम.एस. (ऑनलाइन) के माध्यम से बालिका के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा सकती है।
- बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है।
कन्या सुमंगला योजना 2023-24 – महत्वपूर्ण लिंक
ऑफलाइन आवेदन फॉर्म – पेज 12 से 17 देखें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न – कन्या सुमंगला योजना क्या है?
कन्या सुमंगला योजना, बालिकाओं की संमृद्धि एवं कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के अधिवासित परिवारों की अधिकतम दो बालिकाएं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या इसके बाद हुआ हो, इस योजना का लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी।
प्रश्न – कन्या सुमंगला योजना के क्या लाभ हैं?
इस योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई हेतु कुल 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
प्रश्न – किसी महिला को द्वितीय प्रसव के दौरान जुड़वा बच्चे होने पर कुल 3 संतान होने की स्थिति में क्या बालिकाएं लाभ की हकदार होंगी?
किसी महिला को द्वितीय प्रसव के दौरान जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में कुल 3 संतान होने पर भी बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।
प्रश्न – क्या गोद ली हुई बालिका के मामले में भी कन्या सुमंगला योजना का लाभ लिया जा सकता है?
हाँ, यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
प्रश्न – कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
सभी पात्र आवेदक इस योजना का लाभ उठाने हेतु ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/ पर कॉमन सर्विस सेंटर/साइबर कैफे अथवा स्वयं के स्मार्टफोन या कम्प्यूटर आदि के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन, खण्ड विकास अधिकारी/एस.डी.एम./जिला परिवीक्षा अधिकारी अथवा उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
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