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SMILE योजना 2026 – भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की योजना!

by Sadhana Soni

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित SMILE योजना (Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise) के तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास उप-योजना शुरू की गयी है। यह भिक्षावृत्ति मुक्त भारत (Bhiksha Vritti Mukt Bharat) 12 फरवरी 2022 से लागू है, जिसकी दूसरी संशोधित गाइडलाइंस 10 जून 2025 से प्रभावी हैं। यदि आप SMILE योजना 2026, भिक्षुक पुनर्वास योजना या भिखारी रिहेबिलिटेशन स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए अत्यंत ही उपयुक्त है।​

SMILE योजना का उद्देश्य क्या है?

SMILE भिक्षावृत्ति पुनर्वास योजना का मुख्य उद्देश्य देशभर में भिक्षावृत्ति में संलग्न सभी भारतीय नागरिकों, विशेषकर शहरी क्षेत्रों, नगर निगमों, तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर रहने वालों का व्यापक पुनर्वास करना है। यह योजना चिकित्सा सुविधाएं, काउंसलिंग, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक मुख्यधारा में पुनर्स्थापन पर केंद्रित है। महत्वपूर्ण लक्ष्य है भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाना, जहां भिक्षुक सम्मानजनक जीवन जी सकें।​

अपेक्षित परिणाम

  • लाभार्थियों के लिए गरिमापूर्ण जीवन।
  • सामाजिक समावेशन और मुख्यधारा में पुनर्स्थापन।

बजट विवरण (₹ करोड़ में):

वर्ष वित्तीय आवंटन राशि लाभार्थी संख्या
2023-24 30.00 करोड़ 2,500
2024-25 33.00 करोड़ 6,000
2025-26 37.00 करोड़ 8,000

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SMILE योजना के मुख्य घटक

योजना के चार परस्पर जुड़े घटक हैं, जिन्हें राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें स्थानीय आवश्यकतानुसार अनुकूलित कर सकती है। सभी घटक अनिवार्य हैं।

1. सर्वेक्षण एवं पहचान (Survey and Identification)

  • मानकीकृत प्रारूप से भिक्षुकों का सर्वे।
  • लिंग, आयु, विकलांगता, नशा, कानूनी स्थिति के आधार पर वर्गीकरण।
  • आधार, आयुष्मान कार्ड जारी करना।
  • जागरूकता अभियान।​

2. संग्रहण (Mobilisation)

  • आउटरीच और स्पॉट काउंसलिंग।
  • जुटाव टीमों का प्रशिक्षण।
  • पुलिस, स्वयंसेवकों का सहयोग।​

3. बचाव/आश्रय गृह (Rescue/Shelter Homes)

  • 50 व्यक्तियों की क्षमता वाले आश्रय गृह (लिंग/आयु अनुसार अलग)।
  • स्वच्छता, स्वास्थ्य जांच, दस्तावेजीकरण, काउंसलिंग, भोजन, वस्त्र।
  • डी-एडिक्शन और पुनर्वास सेवाएं।​

4. व्यापक पुनर्स्थापन (Comprehensive Resettlement)

  • स्वास्थ्य सेवाएं (PM-JAY लिंकेज)।
  • बच्चों की शिक्षा (समग्र शिक्षा योजना)।
  • कौशल विकास और रोजगार (सुरक्षा गार्ड, घरेलू सहायक आदि)।
  • बुजुर्गों/विकलांगों के लिए वृद्धाश्रम लिंकेज।
  • फॉलो-अप समर्थन।​

आश्रय गृह में रहने की अवधि – 3 से 6 माह (विस्तार संभव, अधिकतम 6 माह)।

SMILE योजना 2026 – लाभ

आश्रय गृहों में भिक्षुकों के पूर्ण पुनर्वास के लिए निम्नलिखित आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी –

शिक्षा सेवाएँ

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में तत्काल प्रवेश दिलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, होमवर्क और अतिरिक्त पढ़ाई में सहायता प्रदान करने के लिए स्कूल के बाद विशेष सहायता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

कौशल विकास

सक्षम व्यक्तियों को स्वरोजगार या वेतनभोगी नौकरी के लिए तैयार करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों से उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और नौकरी प्लेसमेंट सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाएँ

आश्रय गृह में प्रवेश करते ही सभी लाभार्थियों के लिए तत्काल स्वच्छता उपाय किए जाएँगे और प्रारंभिक स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी। इसके बाद नियमित मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को पीएम-जय (PM-JAY) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी मेडिकल सहायता एवं बीमा योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

इन सभी सुविधाओं के माध्यम से भिक्षुक सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाए जाएँगे और सामाजिक मुख्यधारा में पुनर्स्थापित हो सकेंगे।

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SMILE योजना का कार्यान्वयन कैसे होता है?

  • कार्यान्वयनकर्ता – जिला प्रशासन, शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम।
  • एनजीओ चयन – विज्ञापन के माध्यम से (60% संगठन की ताकत, 40% प्रोजेक्ट की मजबूती पर)।
  • फंड रिलीज – 3 किश्तों में (30%-50%-20%) NISD से।
  • कवरेज – प्रमुख शहर, तीर्थ स्थल, पर्यटन क्षेत्र।​

अन्य योजनाओं से समन्वय – DAY-NULM, मिशन वात्सल्य, समग्र शिक्षा, PM-JAY, PM-DAKSH आदि।

SMILE योजना की निगरानी (Monitoring)

  • राष्ट्रीय पोर्टल – smile-b.dosje.gov.in पर रीयल-टाइम डेटा।
  • सामाजिक ऑडिट – मंत्रालय की टीम द्वारा।

थर्ड-पार्टी मूल्यांकन – योजना समाप्ति पर।

SMILE योजना – पात्रता

कार्यान्वयन एजेंसी के लिए

  • SMILE भिक्षावृत्ति पुनर्वास योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चयनित होने हेतु इच्छुक संगठन को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी –
  • भिक्षुक कल्याण में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। संगठन NGO-DARPAN पोर्टल, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, या सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
  • पिछले 3 वर्षों के ऑडिटेड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। चंडीगढ़ में स्थायी कार्यालय स्थापित होना चाहिए, जो चयन की तिथि से 2 माह के भीतर कार्यरत हो।
  • आश्रय गृह के लिए 5000 वर्ग फुट स्वयं का या किराए का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होना चाहिए। संगठन का वार्षिक टर्नओवर कम से कम ₹12 लाख होना आवश्यक है।
  • प्रबंधन समिति में भिक्षुक समुदाय का मजबूत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें कम से कम एक सदस्य समुदाय से हो या उसके कल्याण में विशेषज्ञता रखता हो।
  • आवेदन शुल्क के रूप में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) ₹90,000 जमा करना होगा।

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भिक्षावृत्ति की कानूनी परिभाषा

बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 के अनुसार भिक्षावृत्ति निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल करती है:

  • सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षा मांगना या प्राप्त करना, चाहे गायन, नृत्य, भविष्यवाणी, कोई कला प्रदर्शन करना हो या वस्तु बेचने का बहाना हो।
  • निजी संपत्तियों में भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवेश करना।
  • भिक्षा प्राप्त करने या वसूलने के उद्देश्य से घाव, चोट, विकृति, रोग या किसी भी प्रकार की दुर्बलता को जानबूझकर प्रदर्शित करना, जो स्वयं के या पशु के शरीर पर हो।
  • जीविका के कोई दृश्य साधन न होने के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर भटकना या रुकना, इस प्रकार की स्थिति या ढंग से जो यह संभावना बनाए कि व्यक्ति भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहा है।
  • स्वयं को भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देना।

ये सभी कार्य भिक्षावृत्ति के दायरे में आते हैं और SMILE योजना इन्हीं व्यक्तियों के पुनर्वास पर केंद्रित है।

महत्वपूर्ण लिंक

ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट – थर्ड जेंडर के लिए एक पहचान  

SMILE योजना 2026 – भिक्षावृत्ति पुनर्वास योजना (FAQs)!

Q1: SMILE योजना क्या है?

उत्तर: SMILE योजना (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) एक सरकारी योजना है, जो भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाना है, जिसमें भिक्षुकों को चिकित्सा सेवाएं, काउंसलिंग, शिक्षा, और कौशल विकास प्रदान किया जाता है, ताकि वे सामाजिक मुख्यधारा में पुनः स्थापित हो सकें।

Q2: SMILE योजना के तहत कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?

उत्तर: SMILE योजना के तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों और वयस्कों को 100% ट्यूशन फीस और शैक्षिक खर्चों में रियायत, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास प्रशिक्षण, और स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। इसके अलावा, आश्रय गृह में स्वच्छता, भोजन, और काउंसलिंग सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

Q3: SMILE योजना में आवेदन के लिए पात्रता क्या है?

उत्तर: SMILE योजना के लिए आवेदन के पात्र भिक्षावृत्ति में संलग्न आवेदकों को योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सामाजिक और शैक्षिक सेवाओं का लाभ लेने के लिए उपयुक्त चाहिए। इसके अलावा, दिव्यांगता प्रमाणपत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ भी अनिवार्य है।

Q4: SMILE योजना के अंतर्गत भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए कौन सी सेवाएं दी जाती हैं?

उत्तर: SMILE योजना के अंतर्गत भिक्षुकों को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण, आश्रय गृह (Shelter Homes), व्यक्तिगत काउंसलिंग, और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही, बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूल में प्रवेश दिलवाया जाता है और उनके लिए विशेष सहायता कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

Q5: SMILE योजना के तहत कितने लाभार्थियों को सहायता प्राप्त होगी?

उत्तर: SMILE योजना के तहत 2025-26 वित्तीय वर्ष में 8,000 लाभार्थियों को सामाजिक पुनर्वास और शैक्षिक समर्थन प्रदान किया जाएगा। योजना के वित्तीय आवंटन के अनुसार, 2025-26 के लिए ₹37.00 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

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